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माननीय मुख्यमंत्री के आदेश पर यमुना एक्सप्रेस वे पर चलाया जा रहा चैकिंग अभियान
Awerni, Uttar Pradesh
माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में दिनांक 01.01.2026 से 31.01.2026 तक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का आयोजन किया जा रहा है। उक्त माह को जीरो फैटेलिटी माह के रूप में मनाए जाने के निर्देश दिये गये हैं।दिनांक 11.01.2026 दिन रविवार को ड्रंकन ड्राइविंग तथा ओवर स्पीडिंग के विरुद्ध प्रभावी प्रवर्तन कार्यवाही की गयी, जिसमें ड्रकन ड्राइविंग के अभियोग में 182 वाहन चालकों की जांच की गयी, जिसमें दोषी पाये गए वाहन चालकों के वाहनों के विरुद्ध चालान किये गये साथ ही ओवरस्पीड अभियोग में 54 वाहनों के चालान किये गये। तदोपरान्त इन वाहन चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस निलम्बित/निरस्त हेतु सम्बन्धित प्राधिकारी को अग्रसारित किया गया। श्री राजेश राजपूत वरि० सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, (प्रवर्तन) मथुरा द्वारा यमुना एक्सप्रेस-वे पर अनाधिकृत संचालन में 02 बसों के विरुद्ध चालान की कार्यवाही कर रोडवेज वर्कशॉप में निरूद्ध किया गया।
सड़क सुरक्षा माह के 12वें दिन राहवीर योजना के बारे में आम जनमानस को जागरूक किया गया, जिसमें उन्हें बताया गया कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली के पत्र संख्या RT-25035/27/2021-RS दिनांक 21.04.2025 एवं शासन के पत्र संख्या 1853/30-3-2025 दिनांक 27.08.2025 के द्वारा राहवीर योजना के अंतर्गत सड़क दुर्घटना में घायलों को त्वरित (गोल्डन आवर में) मदद करने वाले नेक आदमी (गुड समेरिटन) को रू0 25000/- की धनराशि से पुरस्कृत किया जायेगा। उक्त योजना के अंतर्गत चयनित राहवीर से सम्बन्धित सूचना मॉनिटरिंग कमेटी की संस्तुति से प्रस्ताव Annexure-A (पुलिस एवं चिकित्सकीय सत्यापन के उपरांत) भारत सरकार के पत्र दिनांक 21.04.2025 की गाइडलाइन के अनुरूप होना आवश्यक है। जिसमें समस्त बिन्दुओं का परीक्षण विशेषकर अंतिम प्रस्तर (Brief reason as to why it has been treated as fatal accident and to confirm that it was provided by the Raah-veer (Good Samaritan) within the stipulated time of golden hour) में सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति के चिकित्सकीय उपचार से सम्बन्धित निम्न में से किसी एक शर्त को अनिवार्य रूप से उल्लेख किये जाने का परीक्षण करते हुए जनपदीय अप्रेजल कमेटी से अनुमोदनोपरांत ही राहवीर (गुड समेरिटन) की सूची प्रेषित की जाएगी-
1- बड़ी शल्य क्रिया
2- कम से कम तीन दिन अस्पताल में बढ़ती होना
3- दिमागी चोट
4- स्पाइनल कॉर्ड की चोट
5- घायल व्यक्ति की मृत्यु
उक्त 05 बिन्दुओं में से कोई भी एक परिस्थिति उत्पन्न होने पर दुर्घटना की घातकता का प्रमाण पत्र अस्पताल द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा।उक्त योजना 'स्कीम फॉर ग्रांट ऑफ अवार्ड टू द राहवीर (गुड समेरिटन) परिवहन आयुक्त उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या 2024स0सु0/2024-34स0सु0/2021 दिनांक 08.09.2025 के द्वारा उत्तर प्रदेश में लागू है।
जनपद मथुरा के अंतर्गत यमुना एक्सप्रेस-वे के माइलस्टोन संख्या 125 के समीप को दिनांक 16.12.2025 की प्रातःकाल में अत्यधिक कोहरे के कारण 14 वाहनों के आपस में टकरा जाने/जल जाने की दुर्घटना हुई, जिसमें घायलों को गोल्डन आवर में अस्पताल पहुँचाने वाले श्री भूरा पुत्र श्री शिवनंदन नि0-आंगई थाना बल्देव महावन एवं श्री योगेश सिकरवार पुत्र श्री जयपाल सिंह नि०- हथकोली थाना बल्देव महावन मथुरा को नेक आदमी के रूप में चयनित किया गया है, जिन्हें उक्त योजना 'स्कीम फॉर ग्रांट ऑफ अवार्ड टू द राहवी
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