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201304
RAB ने बांग्लादेश के म्यमेंशिंगह में हिंदू Dipu Das की हत्या के सात संदिग्ध गिरफ्तार
AB
Amit Bhardwaj1
Dec 20, 2025 07:15:39
Noida, Uttar Pradesh:
The Rapid Action Battalion arrested seven suspects in the murder of Hindu youth Dipu Chandra Das in Mymensingh, Bangladesh, according to interim government chief Mohammad Yunus. RAB-14 conducted a special operation and detained seven suspects from various locations. The arrested suspects include: Mohammad Limon Sarkar (19) Mohammad Tarek Hussain Mohammad Manik Mia (20) Irshad Ali (39) Nizum Uddin (20) Alamgir Hussain (38) Mohammad Miraj Hussain Akon (46)
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203408
हापुड - सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बयान पर बोले संसद अरुण गोविल- ये उनकी सोच है।
UMA RAGHAV
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Dec 20, 2025 07:12:23
Hapur, Uttar Pradesh:
बीजेपी सांसद अरुण गोविल ने आज हापुड़ नगर पालिका में बढ़ती सर्दी को देखते हुए गरीब लोगों को कंबल वितरण किए हैं। कंबल वितरण कार्यक्रम के बाद मीडिया से रूबरू होते हुए संसद अरुण गोविंद ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बयान पर कहा की है। कि ये उनकी सोच है किसी को सोने के लिए विवश नहीं किया जा सकता। संसद में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा था यूपी के राम को पीएम नरेंद्र मोदी के साथ में बैठना चाहिए। वहीं अवैध घुसपैठियों पर यूपी में चल रही कार्रवाई को लेकर सांसद अरुण गोविल ने कहा है यह अच्छा कदम है।
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110047
दिल्ली के स्वास्थ्य-परिवहन मंत्री का EV बसों और पॉल्यूशन नियंत्रण की बड़ी घोषणा
TC
Tanya chugh
Dec 20, 2025 07:04:11
New Delhi, Delhi:
Delhi health and transport minister Pankaj Singh TT. हमारी सरकार हमारे मुख्यमंत्री हमारे सारे मंत्री इस काम में लगे हैं 24 घंटे लगे हुए हैं ट्रांसपोर्ट से जो पॉल्यूशन होता है जो मुझे लगता है 20 से 25% होता है हम उसे पर काम कर रहे हैं हम EV buses लेकर आए 3518 EV बस हो गई है हमारे aquí रजिस्ट्रेशन पिछले साल से ज्यादा है वहां 80000 थे इस बार दिसंबर तक 1 लाख से ऊपर एव रजिस्ट्रेशन हो गए हैं पिछली बार सरकार ने EV की सब्सिडी नहीं दी जिससे लोग आगे नहीं पड़े वह भी पेमेंट हम कर रहे हैं साथ में EV पॉलिसी जो हम लेकर आ रहे हैं दिल्ली की जनता के हित के लिए लेकर आ रहे हैं इस बात का विश्वास दिलाता हूं मेरा मानना है अगले 15 दिन में पब्लिक डोमेन में ईवी पॉलिसी ले आएंगे और जनवरी के एंड तक उसको लागू कर देंगे हमने एडवाइजरी जारी किया अस्पतालों में और पहले से ही दिल्ली सरकार सजक भी है हमने पर्याप्त मात्रा में इक्विपमेंट और दवाइयां नेसेसरी रेस्पिरेटरी दवाइयों वह अवेलेबल करवा के अस्पताल में भिजवा दी हैं कोई भी पेशेंट को कमी ना हो मुझे बताइए क्या वह ठोस कदम से एक आदमी डंडा लेकर खड़ा हो जाता है बंद कर दो गाड़ी गाड़ी खोल दो इंजन ओन इंजन ऑफ इससे क्या पॉल्यूशन जाएगा जो बीमारी 10 साल में हुई है वह दिल्ली का अपना वेदर नहीं होता है उसके कारण यह आ रही है हमें भी थोड़ा समय चाहिए हम शॉर्ट टर्म नहीं हम लॉन्ग टर्म प्लान पर जा रहे हैं लॉन्ग टर्म केजरीवाल वाला नहीं हमारा वाला लॉन्ग टर्म बहुत जल्दी आपको परेशान कंट्रोल होता दिखेगा पोस्टर बाजी करें कोई दिक्कत नहीं है लेकिन एक महिला के लिए ऐसा पोस्टर बाजी करना निंदनीय है केजरीवाल साहब को समझना चाहिए कि आप राजनीति करो आप अपने पांच काम बताओ क्या किया दिल्ली में लेकिन आप एक महिला के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए ऐसी क्वेश्चन बड़ी करें वह निंदनीय है
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201304
खबर उपलब्ध नहीं
KR
Kishore Roy
Dec 20, 2025 07:03:17
Noida, Uttar Pradesh:
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201304
अलका लांबा पर आरोप तय: संसद के बाहर प्रदर्शन में बैरिकेड तोड़ने का मामला
AK
Ashok Kumar1
Dec 20, 2025 07:02:45
Noida, Uttar Pradesh:
राऊज एवेन्यू कोर्ट ने कांग्रेस नेता अलका लांबा के खिलाफ आरोप तय किए हैं। यह मामला जन्तर-मन्तर पर हुए एक प्रदर्शन से जुड़ा है, जिसमें 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले संसद में महिलाओं के आरक्षण को लागू करने की मांग की गई थी।राउस एवेन्यू कोर्ट ने अलका लांबा पर पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ हमला/ आपराधिक बल का प्रयोग, सरकारी अधिकारियों के काम में बाधा डालना, कानूनी आदेश की अवहेलना करना, और सार्वजनिक रास्ते को बंद करने से स जुड़े अपराध के तहत आरोप तय किए। कोर्ट ने कहा कि अलका लांबा के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 132/221/223(ए)/285 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए प्रथम दृष्टया मामला बनता है। कोर्ट ने इस मामले में अलका लांबा की आरोप मुक्त करने की याचिका भी खारिज कर दी। यह मामला 29 जुलाई 2024 को संसद में महिलाओं के आरक्षण के समर्थन में हुए एक प्रदर्शन से जुड़ा है, जिसमें अलका लांबा को मुख्य वक्ता बताया गया था। पुलिस के अनुसार, उस समय जन्तर-मन्तर रोड के आसपास भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू थी और संसद की ओर मार्च करने की अनुमति रूप से नहीं दी गई थी। पुलिस का आरोप है कि बार-बार चेतावनी देने के बावजूद अलका लांबा और दूसरे प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की। संसद का “घेराव” करने के नारे लगाए, पुलिसकर्मियों को धक्का दिया, और सड़क पर बैठकर सार्वजनिक रास्ते को बंद किया। इसके बाद संसद मार्ग थाने में एफआईआर दर्ज की गई। अलका लांबा के वकील ने दलील दी कि प्रदर्शन शांतिपूर्ण था और यह उस निर्धारित क्षेत्र में हुआ था जहाँ प्रदर्शन की अनुमति होती है। हालाँकि, कोर्ट ने सुनवाई के दौरान दिखाए गए वीडियो फुटेज का हवाला देते हुए कहा कि इनमे अलका लांबा को प्रदर्शनकारियों को उकसाते हुए, पुलिस अधिकारियों को धक्का देते हुए, बैरिकेड पार करते हुए देखा जा सकता है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि अलका लांबा प्रदर्शन के दौरान सबसे आगे नजर आईं और उन्होंने अन्य लोगों को पुलिस बैरिकेड तोड़ने तथा सार्वजनिक रास्ते को बंद करने के लिए उकसाया इसी आधार पर कोर्ट ने अलका लांबा के खिलाफ आरोप तय करने का फैसला लिया।
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