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खाटू मोड़ पर भक्तों पर हमला, कैंपर युवकों ने पिकअप में तोड़फोड़ और अभद्रता

Sikar, Rajasthan:खाटू मोड़ पर श्याम भक्तों से मारपीट, कैंपर सवार युवकों ने पिकअप में तोड़फोड़, महिला श्रद्धालुओं से अभद्रता का आरोप, सूचना के डेढ़ घंटे बाद भी पुलिस नहीं पहुंचने पर लोगों में रोष एंकर सीकर जिले के रींगस में खाटूश्यामजी के दर्शन के लिए जा रहे श्रद्धालुओं के साथ मारपीट और तोड़फोड़ की गंभीर घटना सामने आई। जानकारी के अनुसार नांगल कोजू से श्रद्धालु एक पिकअप वाहन में सवार होकर बाबा श्याम के दर्शन के लिए जा रहे थे। इसी दौरान रींगस के खाटू मोड़ पर कैंपर में सवार कुछ युवकों ने अचानक पिकअप को रोक लिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आरोपियों ने पहले श्रद्धालुओं के साथ कहासुनी की और देखते ही देखते मामला मारपीट तक पहुंच गया। आरोप है कि कैंपर सवार युवकों ने पिकअप वाहन में जमकर तोड़फोड़ की। वाहन में सवार महिला श्रद्धालुओं के साथ अभद्र व्यवहार करने और मारपीट करने के भी आरोप लगाए गए हैं। घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया। घटना की सूचना तुरंत पुलिस को दी गई, लेकिन स्थानीय लोगों का आरोप है कि सूचना देने के करीब डेढ़ घंटे बाद तक भी पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। इससे श्रद्धालुओं और आसपास मौजूद लोगों में भारी नाराजगी देखने को मिली। घटना के बाद क्षेत्र में तनावपूर्ण माहौल बन गया। पीड़ित श्रद्धालुओं ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं पुलिस की देरी से पहुंचने को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। मामले को लेकर स्थानीय लोगों का कहना है कि धार्मिक यात्रा पर जा रहे श्रद्धालुओं के साथ इस तरह की घटना बेहद चिंताजनक है और दोषियों पर जल्द कार्रवाई होनी चाहिए。
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302015

जयपुर में 10 वर्षीय बच्चे की लाश मिलने से हड़कम्प, हत्या की आशंका

Jaipur, Rajasthan:राजधानी जयपुर में एक के बाद एक हत्या की वारदातें तेजी से सामने आ रही है,अब मुहाना इलाके में गुरुवार शाम को एक 10 साल के बच्चे का शव मिला। बच्चे का सिर धड़ से अलग था। सूचना मिलते ही मुहाना थाना पुलिस मौके पर पहुंची और FSL टीम की मदद से घटनास्थल से सबूत जुटाए।शव की हालत इतनी खराब थी कि चेहरा पहचानना मुश्किल था। परिजनों ने कपड़ों से पहचान की। वह मूल रूप से बिहार के दरभंगा का रहने वाला था। बच्चा 14 जून से लापता था, जिसका शव करीब 5 दिन पुराना बताया जा रहा है। पुलिस ने नाले से शव को बाहर निकाला और पोस्टमॉर्टम के लिए महात्मा गांधी हॉस्पिटल में मॉर्च्यूरी भिजवाया। मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद होगा। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।गुरुवार शाम को करीब 4 बजे पुलिस क़ो सूचना मिली कि 2 खेतों के बीच से गुजर रही सड़क के पास से तेज बदबू आ रही है। स्थानीय लोगों ने वहां किसी का शव होने की आशंका जताई।सूचना के बाद टीम के साथ मौके पर पहुंचे तो तेज बदबू आ रही थी। टीम ने शुरुआती तौर पर खेतों के दोनों तरफ शव की तलाश की, लेकिन खेतों में कुछ नहीं मिला। इसके बाद सड़क के बीच से गुजर रहे नाले में उतरकर सर्च किया, तो वहां बच्चे का सड़ी-गली हालत में शव पड़ा था।
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Jodhpur

जैसलमेर के दरगाह के अवैध निर्माण पर हाईकोर्ट में याचिका, 29 जून को सुनवाई

Jodhpur, Rajasthan:जोधपुर। भारत-पाक सीमा से जुड़े जिलों में कथित अवैध निर्माणों के खिलाफ प्रस्तावित कार्रवाई के बीच जैसलमेर जिले के रामगढ़ स्थित पीर मोहम्मद शाह जिलानी दरगाह समिति ने राजस्थान हाईकोर्ट की शरण ली है। हाईकोर्ट की अवकाशकालीन बेंच के जस्टिस बलजिंदरसिंह संधू ने राज्य सरकार को जवाब पेश करने का समय देते हुए सुनवाई 29 जून को सुनवाई रखी। साथ ही याचिकाकर्ताओं को संबंधित नोटिस का जवाब प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता भी दी है। मामला जैसलमेर जिले के रामगढ़ क्षेत्र स्थित करीब 200 वर्ष पुरानी पीर मोहम्मद शाह जिलानी दरगाह से जुड़ा है। याचिका में कहा गया कि दरगाह लंबे समय से अस्तित्व में है और यहां प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। दरगाह पर प्रतिवर्ष उर्स का आयोजन भी किया जाता है, जिसके लिए स्थानीय जिला प्रशासन पिछले कई वर्षों से अनुमति देता रहा है। दरगाह के निकट कब्रिस्तान होने के कारण संबंधित ग्राम पंचायत ने 30 अक्टूबर 2021 को प्रस्ताव पारित कर दरगाह के पक्ष में तीन बीघा भूमि आवंटन की अनुशंसा भी की थी, जो अभी लंबित बताई गई है। याचिका के अनुसार जून 2026 में सीमा क्षेत्रों में अवैध निर्माण हटाने को लेकर केंद्र स्तर पर घोषणा के बाद प्रशासनिक गतिविधियां तेज हुईं। इसी क्रम में दरगाह परिसर पर 17 जून को एक नोटिस चस्पा किया गया, जो 12 जून 2026 का जारी बताया गया। नोटिस में कारण बताओ सूचना देकर ढांचे को हटाने की कार्रवाई का उल्लेख किया गया तथा सुनवाई की तिथि 22 जून निर्धारित की गई। दरगाह समिति ने हाईकोर्ट याचिका पेश करते हुए दावा किया कि नोटिस जारी करने की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट द्वारा वर्ष 2024 में संरचनाओं के ध्वस्तीकरण को लेकर जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप नहीं अपनाई गई। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता उपस्थित हुए और जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता हरीश पुरोहित को याचिका की प्रति राज्य पक्ष को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए तथा मामले को 29 जून को सूचीबद्ध किया।
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302015

जयपुर सांगानेर में पारिवारिक विवाद के कारण बेटे ने पिता से मारपीट, वीडियो वायरल

Jaipur, Rajasthan:जयपुर शहर के सांगानेर थाना क्षेत्र के चंदलाई में पारिवारिक विवाद को लेकर एक कलयुगी बेटे द्वारा अपने पिता के साथ मारपीट किए जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पूरे मामले में बुजुर्ग की सांगानेर थाने में शिकायत के बाद मारपीट करने वाले बेटे क़ो सांगानेर थाना पुलिस ने हवालात में बंद भी किया था हालांकि फिर उसकी जमानत हो गई।अब असल में पूरा मामला पारिवारिक संपत्ति का या गृह क्लेश का ये अब तक साफ़ नहीं हुआ है लेकिन सोशल मीडिया पर इस तरह की हरकत करने वाले कलयुगी बेटे की जमकर आलोचना हो रही है。
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जोधपुर के रिसेटलमेंट घोटाले में हाईकोर्ट ने यथास्थिति बनाये रखने का दिया आदेश

Jodhpur, Rajasthan:जोधपुर। राज्य सरकार की ओर से विभिन्न तहसीलों में चल रहे रिसेटलमेंट कार्य के बीच झंवर तहसील में कृषि भूमि के रकबे में कथित गड़बड़ी का मामला राजस्थान हाईकोर्ट पहुंच गया है। किसानों की शिकायत है कि रिसेटलमेंट प्रक्रिया के दौरान कई खातेदारों की भूमि का रकबा कम कर दिया गया, जबकि कुछ मामलों में रकबा बढ़ा दिया गया। इसके खिलाफ ग्रामीणों ने आपत्तियां दर्ज करवाईं, लेकिन उन पर सुनवाई नहीं होने का आरोप लगाया गया। मामले में तखत सिंह सहित अन्य याचिकाकर्ताओं ने राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका दायर की। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता हरिसिंह राजपुरोहित ने कोर्ट को बताया कि राजस्व अधिकारियों ने रिसेटलमेंट प्रक्रिया की पर्याप्त जानकारी सार्वजनिक नहीं की। न तो तहसील स्तर पर प्रचार-प्रसार किया गया और न ही अखबारों में इसकी सूचना प्रकाशित की गई। साथ ही खातेदारों को व्यक्तिगत नोटिस भी जारी नहीं किए गए तथा दर्ज आपत्तियों पर विचार नहीं किया गया। याचिका में वर्ष 2018 एवं 2021 की अधिसूचनाओं के उल्लंघन का भी उल्लेख किया गया। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की अवकाशकालीन एकलपीठ ने अंतरिम राहत देते हुए राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखने के आदेश जारी किए तथा राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
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