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बलरामपुर पुलिस ने गोवध-हत्या के दो फरार आरोपियों को गिरफ्तार किया

Balrampur, Uttar Pradesh:दो बड़े मामलों में बलरामपुर पुलिस की कार्रवाई,गोवध और हत्या के मामलों में फरार चल रहे दो वांछित आरोपी गिरफ्तार बलरामपुर जिले में अपराधियों और वांछित आरोपियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत शुक्रवार को पुलिस ने दो अलग-अलग मामलों में बड़ी कार्रवाई करते हुए फरार चल रहे दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इनमें एक आरोपी गोवध निवारण अधिनियम से जुड़े मामले में वांछित था, जबकि दूसरा हत्या के मामले में फरार चल रहा था। पहली कार्रवाई कोतवाली गैसड़ी पुलिस ने की। पुलिस के अनुसार 16 फरवरी 2026 को बिशुनपुर कला गांव के पास तालाब किनारे एक बोरे में गोवंशीय पशु के अवशेष मिलने की सूचना मिली थी। मामले में ग्राम चौकीदार नजर मोहम्मद उर्फ राजू की तहरीर पर गोवध निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। जांच के दौरान कई आरोपियों के नाम सामने आए। इस मामले में दो आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका था, जबकि अजीम मारूफ उर्फ बैठोले निवासी रनियापुर थाना जरवा फरार चल रहा था। पुलिस ने उसे रजडेरवा बाजार से आगे कोहड़ौरा मोड़ के पास से गिरफ्तार कर न्यायालय भेज दिया। वहीं दूसरी कार्रवाई थाना सादुल्लानगर पुलिस ने हत्या के मामले में की। पुलिस के मुताबिक 14 मई को गोल्हीपुर गांव में एक शादी समारोह के दौरान महिलाओं के बीच हुए विवाद में बीच-बचाव करने पहुंचे तेज बहादुर यादव पर कुछ लोगों ने लोहे की रॉड और लाठी-डंडों से हमला कर दिया था। गंभीर रूप से घायल तेज बहादुर को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई थी। इस मामले में मृतक की पत्नी सुशीला देवी की तहरीर पर हत्या सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने बताया कि घटना में शामिल सात आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। शुक्रवार को फरार चल रहे आरोपी रंगीलाल निवासी गोल्हीपुर को भी गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। पुलिस अधीक्षक विकास कुमार के निर्देशन में चल रहे अभियान के तहत की गई इन गिरफ्तारियों को पुलिस ने महत्वपूर्ण सफलता बताया है। अधिकारियों का कहना है कि वांछित अपराधियों की तलाश और गिरफ्तारी के लिए अभियान लगातार जारी रहेगा。 बयान - अपर पुलिस अधीक्षक बलरामपुर विशाल पाण्डेय
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गंगोत्री हाईवे हादसा: दो की मौत, तीन घायल; बचाव अभियान जारी

barahat, Uttarkashi, Uttarakhand:उत्तरकाशी के गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर कल रात्रि करीब 8:15 बजे एक स्वीफ्ट कार वाहन संख्या PB-01F-1733 जो गंगोत्री से उत्तरकाशी की ओर आ रही थी हेल्कुगाड से 200 मीटर आगे वाहन अनियंत्रित होकर सड़क से करीब 100 मीटर नीचे खाई में गिरने से दुर्घटनाग्रस्त हो गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस, SDRF, एंबुलेंस घटनास्थल पर पहुंची व रेस्क्यू कार्य शुरू किया। वाहन में चालक सहित कुल 05 यात्री सवार थे जिनमें 02 यात्री (01 पुरुष, 01 महिला) की घटना स्थल पर मृत्यु हो गई जबकि चालक समेत 03 लोग घायल हो गए। घायलों को एम्बुलेंस के माध्यम से जिला चिकित्सालय उत्तरकाशी लाया गया है तथा उनका उपचार किया जा रहा है। वाहन में Sवार यात्री उड़िसा, पंजाब एवं महाराष्ट्र के निवासी हैं।
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने देवरिया के बीएसए शालिनी श्रीवास्तव की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की

Prayagraj, Uttar Pradesh:प्रयागराज इलाहाबाद हाईकोर्ट से जुड़ी बड़ी ख़बर, देवरिया की पूर्व बीएसए शालिनी श्रीवास्तव को हाईकोर्ट से झटका, हाईकोर्ट ने बीएसए शालिनी श्रीवास्तव की अग्रिम जमानत याचिका की ख़ारिज, शिक्षक कृष्ण मोहन सिंह के आत्महत्या मामले में खारिज हुई अग्रिम जमानत याचिका, 25 हजार रुपए की इनामी शालिनी श्रीवास्तव ने हाईकोर्ट में दाखिल की थी अग्रिम जमानत याचिका, हाईकोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा सरकारी कार्यालयों को आदेश बेचने खुली दुकान नहीं बनने दिया जाएगा, तत्कालीन बीएसए के ऊपर लगाए आरोपों को हाईकोर्ट ने गंभीर माना, कोट ने कहा मामले की जांच में साक्ष्य भी याची के विरुद्ध पाए गए हैं, जस्टिस विक्रम डी चौहान की सिंगल बेंच ने खारिज की अग्रिम जमानत याचिका, देवरिया के कृष्ण मोहन सिंह, ओंकार सिंह और अपर्णा तिवारी 2016 में सहायक शिक्षक नियुक्त हुए थे, बाद इनकी नियुक्तियों को निरस्त कर दिया गया, जिसको तीनों की तरफ से हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल कर चुनौती दी गई, फरवरी 2025 में नियुक्ति निरस्त करने के आदेश को हाईकोर्ट ने रद्द करते हुए पुनर्विचार का आदेश दिया, हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन के लिए बीएसए पर याचियों से 16- 16 लाख रुपए लेने का आरोप है, रुपए लेने के बावजूद नियुक्ति नहीं मिलने के चलते कृष्ण मोहन सिंह ने आत्महत्या कर लिया, मृतक की पत्नी ने इन्हीं आरोपों को लेकर तत्कालीन बीएसए देवरिया शालिनी श्रीवास्तव के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है, हाईकोर्ट ने फिलहाल सभी पक्षों को सुनने के बाद मामले में याची को अग्रिम जमानत देने से इंकार कर दिया।
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