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सिविल न्यायालय के आदेश पर मकड़ी खोय में चार दुकानें ध्वस्त, पांच घंटे चली कार्रवाई
Churai Dalpatpur, Uttar Pradesh
मीरगंज। सिविल न्यायालय बरेली के आदेश पर बुधवार को गांव मकड़ी खोय में बनी चार दुकानों को ध्वस्त कर दिया गया। यह कार्रवाई सिविल न्यायालय के अमीन राकेश चंद के निर्देशन में भारी पुलिस बल व पीएसी की मौजूदगी में की गई।
बताया गया कि ध्वस्त की गई चार दुकानों में से एक दुकान लेखराज निवासी हैदरगंज की थी, जबकि तीन दुकानें छत्रपाल की थीं। अमीन राकेश चंद ने बताया कि जसवंत ने वर्ष 2023 में सिविल न्यायालय बरेली में वाद दायर कर आरोप लगाया था कि छत्रपाल व लेखराज ने उसकी जमीन पर अवैध कब्जा कर दुकान व मकान का निर्माण कर लिया है। न्यायालय ने करीब दो माह पूर्व निर्माण को अवैध मानते हुए उसे ध्वस्त कर मलवा हटाकर कब्जा दिलाने का आदेश दिया था।
न्यायालय के आदेश के अनुपालन में बुधवार को अवैध निर्माण को ध्वस्त कर जमीन को समतल कराया गया और मलवा हटवाकर स्थान खाली करा दिया गया। ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करीब पांच घंटे तक चली। इस दौरान कुछ महिलाओं ने विरोध भी किया, विरोध के दौरान एक महिला बेहोश हो गई।
वहीं, छत्रपाल व लेखराज का कहना है कि कोर्ट ने उन्हें बिना सूचना या नोटिस के एकतरफा आदेश दिया है। उनका दावा है कि जिस जमीन पर दुकानें बनी थीं, वह पैतृक है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि जसवंत ने जो जमीन खरीदी थी, उसमें से वह पहले ही तीन लोगों को बेच चुका है और शेष भूमि पर वे काबिज हैं।कार्रवाई के दौरान आंवला, सिरौली, मीरगंज, शाही सहित कई थानों की पुलिस तथा एक प्लाटून पीएसी मौके पर तैनात रही।
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