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वृन्दावन में पुलिस और लुटेरों के बीच मुठभेड़, तीन शातिर लुटेरों गोली लगने से घायल
Mathura, Uttar Pradesh
मथुरा।धर्मनगरी वृन्दावन में सक्रिय छिनैती करने वाले एक अंतर्राज्यीय स्तर के गिरोह का पर्दाफाश करते हुए वृन्दावन थाना पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान तीन शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। जवाबी फायरिंग में तीनों बदमाश घायल हुए हैं, जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। बदमाशों के कब्जे से अवैध असलहे, चोरी की मोटरसाइकिल और लूटे गए मोबाइल व नकदी बरामद की गई है।
घटना बुधवार देर रात (14 जनवरी) की है। थाना वृन्दावन पुलिस को मुखबिर के जरिए सूचना मिली थी कि हाल ही में हुई छिनैती की घटनाओं में शामिल कुछ वांछित बदमाश गौ ग्राम चौराहे से धौरेरा की तरफ जाने वाले हैं। सूचना पर सक्रिय हुई पुलिस टीम ने जब चैतन्य विहार क्षेत्र में घेराबंदी की, तो बाइक सवार बदमाशों ने पुलिस को देख उन पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्रवाई में तीनों अभियुक्तों के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उन्हें दबोच लिया गया।
गौरव पुत्र जगदीश (निवासी केसी घाट, वृन्दावन) - उम्र 25 वर्ष
रोहित पुत्र रमेश (निवासी ग्राम स्याहरा, शेरगढ़) - उम्र 20 वर्ष
विमल उर्फ लड्डू पुत्र रामबाबू (निवासी केसी घाट, वृन्दावन) - उम्र 25 वर्ष
पुलिस ने मौके से लुटेरों की के पास से भारी बरामदगी की है, 03 अवैध तमंचे (.315 बोर), 03 जिंदा कारतूस और 05 खोखा कारतूस।01 बिना नंबर प्लेट की HF Deluxe मोटरसाइकिल (लाल/काला रंग)।
लूटा गया सामान: 02 मोबाइल फोन (मु0अ0सं0 32/26 व 33/26 से संबंधित) और 5810/- रुपये नकद।
पूछताछ में सामने आया कि यह गिरोह वृन्दावन के प्रमुख मंदिरों (जैसे राधावल्लभ मंदिर) और दर्शन स्थलों के पास महिलाओं और श्रद्धालुओं को निशाना बनाता था। अभियुक्तों ने हाल ही में मिथला कुंज के सामने से एक महिला का पर्स और श्री राधावल्लभ मंदिर के पास से एक अन्य महिला का पर्स छीना था।
गिरफ्तार अभियुक्तों का लंबा आपराधिक इतिहास है। मुख्य अभियुक्त गौरव पर करीब 09 मुकदमे, रोहित पर 06 मुकदमे और विमल पर एनडीपीएस व चोरी सहित 05 मुकदमे दर्ज हैं।
थाना प्रभारी संजय कुमार पाण्डेय के नेतृत्व में इंस्पेक्टर अपराध धर्मेन्द्र कुमार, व0उ0नि0 अभय शर्मा और उनकी टीम ने अंजाम दिया। पुलिस प्रशासन ने टीम की इस सफलता पर हर्ष व्यक्त किया है। अभियुक्तों के खिलाफ नई धाराओं (मु0अ0सं0 37/26 धारा 109(1) BNS) के तहत मामला दर्ज कर जेल भेजने की विधिक कार्यवाही की जा रही है।
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