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बरेली विकास प्राधिकरण की कार्रवाई,अवैध कॉलोनी पर चला बुलडोजर
Bareilly, Uttar Pradesh
बरेली विकास प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम ने को थाना बारादरी क्षेत्र के ग्राम हरूनगला में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। यह कार्रवाई बिना स्वीकृति विकसित की जा रही कॉलोनी के विरुद्ध की गई।प्राधिकरण के अनुसार मनोज जायसवाल द्वारा ग्राम हरूनगला में लगभग 6000 वर्गमीटर क्षेत्रफल में बिना विकास प्राधिकरण की अनुमति के भूखंडों का चिन्हांकन, सड़क, साइट ऑफिस, नाली और बाउंड्रीवाल आदि का निर्माण कर अवैध कॉलोनी विकसित की जा रही थी। मामले को गंभीरता से लेते हुए उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई की गई।ध्वस्तीकरण की कार्रवाई संयुक्त सचिव दीपक कुमार और विशेष कार्याधिकारी अजीत कुमार सिंह के नेतृत्व में की गई। इस दौरान सहायक अभियंता धर्मवीर सिंह, अवर अभियंता सीताराम सहित प्रवर्तन टीम मौके पर मौजूद रही।
बरेली विकास प्राधिकरण ने आम नागरिकों से अपील की है कि किसी भी प्रकार का निर्माण या प्लॉटिंग करने से पहले मानचित्र की स्वीकृति अनिवार्य रूप से प्राप्त करें। बिना स्वीकृत मानचित्र के किया गया निर्माण या प्लॉटिंग अवैध मानी जाएगी और उसे ध्वस्त किया जा सकता है। प्राधिकरण ने यह भी चेतावनी दी है कि भवन या भूखंड खरीदने से पूर्व मानचित्र स्वीकृति की पुष्टि न करने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।
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