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कोचिंग सेंटर एक्ट 2025 लागू, नियमों के ड्राफ्ट से निगरानी कड़ी होगी
VSVishnu Sharma1
Oct 28, 2025 14:45:10
Jaipur, Rajasthan
प्रदेश में कोचिंग सेंटर (कंट्रोल एंड रेगुलेशन) अधिनियम 2025 लागू हो गया है। कोचिंग संस्थानों की व्यवस्था को सुधारने के लिए इस बिल को लागू किया गया है। अधिनियम के तहत कोचिंग संस्थानों के संचालन और निगरानी के लिए कोचिंग रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाई जाएगी और जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में समिति गठित होगी। अधिनियम 2025 लागू होने के बाद आज कॉलेज शिक्षा आयुक्त डॉ ओम प्रकाश बैरवा की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में बिल के क्रियान्वयन को लेकर कोचिंग संचालक सहित विभिन्न संगठनों के लोग साथ चर्चा हुए। आयुक्त ओपी बैरवा ने बताया कि विधेयक पर अब विस्तृत गाइडलाइन के साथ रूल्स के ड्राफ्ट बनाने का काम शुरू हो गया है जिसमें जुड़े संगठनों से चर्चा की गई है साथ ही सुझाव लिए गए है ताकि प्रॉपर तरीके से एक्ट में जो क्लॉज दिए गए हैं उसका रूल्स ड्राफ्ट तैयार किया जा सके। बाइट- डॉ ओपी बैरवा, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा
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