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Pilibhit - तेरह वर्षीय नाबालिग को बालिका वधू बनने से बचाया गया

Mohd Sartaj Siddiqui
Apr 17, 2025 16:44:14
Pilibhit, Uttar Pradesh

पीलीभीत की कोतवाली नगर क्षेत्र में चाइल्ड हेल्पलाइन जिला बाल संरक्षण इकाई व थाना एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग द्वारा कोतवाली पुलिस के सहयोग से एक बालिका को बालिका वधू बनने से रोक दिया गया. 13 वर्षीय बालिका का कल विवाह होने वाला था, बालिका के हाथों में मेंहदी लग चुकी थी. टीम द्वारा बालिका की आयु के दस्तावेज देखने पर बालिका की आयु लगभग 13 वर्ष पाई गई. जिस पर टीम द्वारा बालिका के परिजनों को फटकार लगाते हुए हिदायत दी गई और कहा गया 18 वर्ष से कम उम्र में शादी करना दंडनीय अपराध जुर्माना व दो साल की सजा बताई है।

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