Balrampur, Uttar Pradesh:
बलरामपुर जिले के महराजगंज तराई थाना क्षेत्र में एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक गरीब मजदूर को झूठे छेड़खानी के आरोप में फंसा कर बंधक बना लिया गया और उससे ढाई लाख रुपये की फिरौती की मांग की गई। बलरामपुर पुलिस ने मामले का गंभीरता से संज्ञान लेते हुए त्वरित कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर घटना का सफल अनावरण कर दिया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, पीड़ित राजन राजभर पुत्र सुभाष राजभर, निवासी जंगल बकुलहा, थाना पड़रौना, जनपद कुशीनगर का रहने वाला है। वह बीते एक माह से बलरामपुर जनपद के ग्राम पूरेबक्श धोकरा में रहकर मजदूरी (राजगीर) का कार्य कर रहा था। दिनांक 2 जुलाई 2025 को वह दोपहर करीब 4 बजे शौच के लिए गांव के बाहर गया हुआ था। उसी समय गांव की एक लड़की भी उसी रास्ते से गुजर रही थी। तभी गांव के ही कुछ युवक — मशीउल्ला, तौसीव (पुत्रगण हकीकत उल्ला), सुहेल, अनस (पुत्रगण एजाज) और रिजवान पुत्र नवाब खान वहां पहुंच गए और पीड़ित पर छेड़खानी का झूठा आरोप लगाकर उसे मारने-पीटने लगे।
इतना ही नहीं, आरोपियों ने पीड़ित को जान से मारने की धमकी देते हुए एकांत स्थान पर नाले के किनारे बंधक बना लिया और उससे 2.5 लाख रुपये की फिरौती की मांग करने लगे। डर और दबाव के चलते पीड़ित ने अपने भाई अनूप का मोबाइल नंबर आरोपियों को दे दिया। इसके बाद मशीउल्ला ने सुहेल के मोबाइल से राजन के भाई को फोन कर फिरौती की मांग की। डर से पीड़ित का भाई, जो मुंबई में रहता है, उसने तत्काल 40 हजार रुपये ऑनलाइन भेज दिए। आरोपियों ने यह भी धमकी दी कि शेष दो लाख रुपये जब तक नहीं मिलेंगे, तब तक राजन को नहीं छोड़ा जाएगा।
राजन किसी तरह आरोपियों के चंगुल से बच निकला और थाने पहुंचकर घटना की पूरी जानकारी दी। पीड़ित की तहरीर पर थाना महराजगंज तराई में मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने जब मामले की जांच शुरू की तो मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी शिवानगर प्राइमरी स्कूल के पास देखे गए हैं। इस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने तीन अभियुक्तों — मशीउल्ला, सुहेल और अनस को गिरफ्तार कर लिया।
मामले पर जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक बलरामपुर विकास कुमार ने बताया कि पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया कि उन्होंने सोचा कि राजन एक बाहरी व्यक्ति है और उसे झूठे मामले में फंसाकर पैसे ऐंठना आसान रहेगा। उन्होंने यह भी बताया कि उन्होंने घटना की योजना पहले से बना रखी थी और मौका देखकर उसे अंजाम दिया।पुलिस ने तीनों आरोपियों को मु.अ.सं. 53/2025 के तहत भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 308(5), 127(7), 191(2), 115(2), 351(3) में गिरफ्तार कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई करते हुए न्यायालय भेज दिया गया है।