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कानपुर-टैक्स बार एसोसिएशन में संगोष्ठी

Vivek Krishna Dixit
Feb 15, 2025 16:31:37
Lakhanpur, Uttar Pradesh
टैक्स बार एसोसिएशन में जीएसटी अधिनियम की धारा 128 के अंतर्गत करदाताओं को दी जाने वाली राहत पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया । इस गोष्ठी में मुख्य वक्ता अधिवक्ता एस एस निगम ने इस नई योजना के फायदे, शर्तें और अनुपालन प्रक्रियाओं पर विस्तार से चर्चा की । धारा 128 ए के तहत ऐसे करदाता जिन्होंने धारा 73 के अंतर्गत जारी नोटिस या आदेशों पर समय सीमा के भीतर कर भुगतान किया है उन्हें ब्याज और दंड से पूर्ण छूट मिलेगी।योजना का लाभ लेने के जीएसटी डीआरसी 03 फार्म का उपयोग करके भुगतान करना जरूरी है।
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