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पोकरण कोर्ट ने हत्या मामले में पत्नी व साले को आजीवन कठोर कारावास
SDShankar Dan
Feb 17, 2026 05:30:31
Jaisalmer, Rajasthan
पोकरण एडीजे कोर्ट का बड़ा फैसला, हत्या के आरोप में पत्नी और साले को आजीवन कठोर कारावास ढाई-ढाई लाख रुपए का अर्थदंड, 8 साल पुराने बहुचर्चित मामले में आया निर्णय
पोकरण, जैसलमेर
पोकरण अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने 8 वर्ष पुराने बहुचर्चित हत्या प्रकरण में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए पत्नी गुड्डी और उसके भाई नरुराम को आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोनों दोषियों पर ढाई-ढाई लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड की राशि में से नियमानुसार एक हिस्सा पीड़ित पक्ष को प्रदान किया जाएगा।
प्रसंग अनुसार वर्ष 2017 में आपसी कहासुनी के दौरान दोनों आरोपियों ने मिलकर पेचकस से वार कर ओमाराम की हत्या कर दी थी। घटना के बाद मामला फलसुंड पुलिस थाना में दर्ज किया गया था। पुलिस जांच पूरी होने के बाद मामला न्यायालय में विचाराधीन रहा।
सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों, गवाहों और परिस्थितिजन्य प्रमाणों के आधार पर एडीजे डॉ. महेंद्र कुमार गोयल की अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया। राज्य सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक समंदर सिंह नरावत ने प्रभावी पैरवी करते हुए अभियोजन पक्ष को मजबूती से रखा।
फैसला सुनाए जाने के बाद अदालत परिसर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। लंबे समय से चल रहे इस प्रकरण में आए इस निर्णय को क्षेत्र में न्याय की दिशा में एक सख्त और महत्वपूर्ण संदेश के रूप में देखा जा रहा है।
अपर लोक अभियोजक समंदर सिंह नरावत ने बताया की अदालत ने सभी साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर दोनों आरोपियों को दोषी मानते हुए आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनवाई है। यह फैसला दर्शाता है कि गंभीर अपराधों में कानून सख्ती से कार्रवाई करता है और पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाने के लिए न्यायालय प्रतिबद्ध है।
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