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शाहीन राइन को आजीवन कारावास, माधव सिंह हत्याकांड में अदालत का फैसला
NJNarendra Jaiswal
Oct 29, 2025 13:47:25
Jasa, Bihar
भभुआ शहर के चर्चित माधव सिंह हत्या कांड में बुधवार को विशेष न्यायाधीश उत्पादक कोर्ट-एक ने अपना अहम फैसला सुना दिया है। लगभग पाँच साल पुराने इस मामले में अदालत ने मुख्य आरोपी शाहीन राइन को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही, दोषी पर विभिन्न धाराओं में कुल 50 हजार रुपये का आर्थिक जुर्माना लगाया गया है।
उत्पाद विभाग के विशेष लोक अभियोजक उद्यम नारायण सिंह ने बताया कि शाहीन राइन के खिलाफ अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य और गवाहों के आधार पर घटना साबित हुई। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद यह सजा सुनाई।
उधम सिंह ने सजा के बिंदुओं पर प्रकाश डाला, "माधव हत्याकांड में आज शाहीन राइन को सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने उसे आजीवन कारावास और विभिन्न धाराओं में लगभग 50 हजार रुपये जुर्माना लगाया है।" उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यदि दोषी द्वारा यह जुर्माना राशि अदा नहीं की जाती है, तो उसे तीन महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
अदालत ने इस मामले में मानवीय संवेदना दिखाते हुए पीड़ित परिवार को राहत देने का भी प्रयास किया है। एसपीपी उद्यम नारायण सिंह के अनुसार, कोर्ट ने मृतक माधव सिंह की पत्नी को 30 हजार रुपये की मुआवजा राशि देने का भी आदेश जारी किया है।
गौरतलब है कि यह जघन्य हत्याकांड 2 अक्टूबर 2019 को हुआ था। भभुआ शहर के आजाद नगर स्थित शिव मंदिर के पास दिनदहाड़े माधव सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी थी। पुलिस जांच में इस हत्याकांड में शाहीन राइन और उसके साथी विष्णु शंकर तिवारी की संलिप्तता पाई गई थी। कोर्ट में चले लंबे ट्रायल के बाद आज एक आरोपी शाहीन राइन को उसके अंजाम तक पहुंचा दिया गया है। वहीं, विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि मामले में शामिल दूसरे आरोपी विष्णु शंकर तिवारी पर अभी ट्रायल चल रहा है और उसका मामला कोर्ट में विचाराधीन है।
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