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हाई कोर्ट ने 18–19 साल के प्रेमी जोड़े को लिव-इन में रहने की अनुमति दी
MPMahesh Pareek
Dec 04, 2025 15:50:16
Jaipur, Rajasthan
हाई कोर्ट के शॉट इंट्रो- राजस्थान हाईकोर्ट ने एक प्रेमी युवक को सुरक्षा देने से जुडे मामले में कहा है कि विवाह योग्य उम्र नहीं रखने वाले बालिग युवक-युवती अपनी मर्जी से साथ रह सकते हैं। वहीं अदालत ने नोडल अधिकारी को कहा है कि वह याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश अभ्यावेदन को विधि अनुसार तय करें और जरूरत पडने पर उन्हें सुरक्षा मुहैया कराए। जस्टिस अनूप कुमार ने यह आदेश 18 वर्षीय युवती और 19 वर्षीय युवक की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। अदालत ने कहा कि लिव इन संबंध न तो अवैध हैं और ना ही बिना विवाह साथ रहना अपराध माना गया है। यह राज्य सरकार का दायित्व है कि वह हर नागरिक के जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा करे। अदालत ने कहा कि मानव जीवन का अधिकार व्यक्ति के बालिग या नाबालिग होने से ऊपर है। याचिकाकर्ताओं की विवाह योग्य उम्र नहीं होने के कारण उन्हें उनके मौलिक अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। अदालत ने कहा कि समाज या परिवार की आपत्ति किसी भी तरह से याचिकाकर्ताओं के मौलिक अधिकारों को सीमित नहीं कर सकती। याचिका में अधिवक्ता सत्यम खंडेलवाल ने अदालत को बताया कि 18 वर्षीय याचिकाकर्ता युवती और 19 वर्षीय याचिकाकर्ता युवक आपस में विवाह करना चाहते हैं, लेकिन अभी युवक की विवाह योग्य उम्र नहीं हुई है। ऐसे में विवाह योग्य उम्र होने तक वे एक साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने गत 27 अक्टूबर को लिव इन रिलेशनशिप एग्रीमेंट भी बनाया है। याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता युवती के परिजन इसके खिलाफ हैं और उन्हें जान से मारने की धमकी दी जा रही है। इस पर वे नोडल अधिकारी कुनादी थानाधिकारी, कोटा के समक्ष गत 13 और 17 नवंबर को जाकर अभ्यावेदन पेश कर सुरक्षा मांगी, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। ऐसे में उन्हें सुरक्षा मुहैया कराई जाए। जिसका विरोध करते हुए राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता विवेक चौधरी ने कहा कि कानून में लडका-लडकी की विवाह योग्य उम्र 21 और 18 साल है। मामले में याचिकाकर्ता युवक 19 साल का ही है। ऐसे में न तो वे अभी विवाह कर सकते हैं और ना ही लिव इन में रह सकते हैं। जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने नोडल अधिकारी को निर्देश दिए हैं。
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Dec 04, 2025 16:11:24
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Dec 04, 2025 16:00:36
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RRRakesh Ranjan
Dec 04, 2025 16:00:28
Noida, Uttar Pradesh:यूपी भाजपा से जुड़ी बड़ी खबर सूत्रों के अनुसार ओबीसी वर्ग से आने वाली निरंजन ज्योति बन सकती है प्रदेश अध्यक्ष फतेहपुर से सांसद रही हैं निरंजन ज्योति 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना के बाद से अभी तक उत्तर प्रदेश में कभी कोई महिला प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनी है साध्वी निरंजन ज्योति पर भाजपा खेल सकती है बड़ा दावँ 58 साल की साध्वी निरंजन ज्योति यूपी के हमीरपुर जिले से ताल्लुक रखती हैं इंटरमीडिएट तक पढ़ीं निरंजन ज्योति ने 21 साल की उम्र में गुरुदीक्षा लेकर संन्यास ले लिया था Ram मंदिर आंदोलन, विहिप, दुर्गा वाहिनी में सक्रियता के बाद वो भाजपा में आई थीं यूपी में वो महिला भगवा ब्रिगेड का अहम चेहरा बन सकती हैं निषाद समुदाय की निरंजन ज्योति यूपी में गैर यादव जातियों के बीच भाजपा की पकड़ और मजबूत बनाने में मदद मिल सकती है जेपी नड्डा से साध्वी निरंजन की हुई मुलाकात
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Dec 04, 2025 15:58:39
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Dec 04, 2025 15:55:19
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