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विकसित भारत जी-राम-जी अधिनियम ग्रामीण सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम : प्रभारी मंत्री
Sultanpur, Uttar Pradesh
ग्रामीण रोजगार एवं आजीविका को नई मजबूती देगा विकसित भारत जी-राम-जी अधिनियम
रोजगार गारंटी 100 से बढ़कर 125 दिन, ग्रामीण आय में होगा सीधा इजाफा
जौनपुर मंत्री नगर विकास, शहरी समग्र विकास, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन, ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग, उत्तर प्रदेश एवं जनपद के प्रभारी मंत्री ए० के० शर्मा द्वारा कलेक्ट्रेट सभागार में विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) जी राम जी योजना (गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन) अधिनियम के संबंध में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित किया।
प्रभारी मंत्री ने इस नए अधिनियम को ग्रामीण भारत के सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक और दूरदर्शी पहल बताते हुए कहा कि इससे ग्रामीण श्रमिकों, किसानों एवं मेहनतकश वर्ग के जीवन में व्यापक और सकारात्मक परिवर्तन आएगा। यह अधिनियम ग्रामीण समाज को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में मील का पत्थर सिद्ध होगा।
प्रेस वार्ता के दौरान प्रभारी मंत्री ने बताया कि अधिनियम के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है। यह निर्णय ग्रामीण परिवारों की आय में वृद्धि करने, ग्रामीण क्षेत्रों से हो रहे पलायन को रोकने तथा स्थायी आजीविका के अवसर सृजित करने में अत्यंत सहायक होगा। उन्होंने कहा कि यह निर्णय सरकार की ग्रामीण समाज के प्रति संवेदनशीलता और मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
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