Hardoi - सात लोगों को हमला कर घायल करने वाले दो दबंग गिरफ्तार
Shahabad, Uttar Pradesh:बेहटा गोकुल थाना क्षेत्र में एक युवक और परिजनों को सात लोगों द्वारा मारपीट कर घायल कर देने के मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्त में लेकर उनके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की है। प्राप्त विवरण में 28 अप्रैल को मनोज कुमार सिंह पुत्र राघवेन्द्र सिंह निवासी ग्राम कोडरा सरैया द्वारा थाना बेहटा गोकुल पर तहरीर दी गई कि त्रिपुरेश, बालाजी पुत्रगण चंद्रप्रकाश निवासीगण ग्राम कोडरा सरैया सहित कुल सात लोगों द्वारा उसके एवं उसके परिवार के सदस्यों के साथ गाली-गलौज व मारपीट की गयी। इस संबंध में पीड़ित की तहरीर के आधार पर थाना बेहटा गोकुल पुलिस ने सात नामजद आरोपियों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कर उनकी तलाश शुरू की थी।हमें फेसबुक पर लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब्ड करें ताकि आप ताजा खबरें और लाइव अपडेट्स प्राप्त कर सकें| और यदि आप विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो https://pinewz.com/hindi से जुड़े और पाए अपने इलाके की हर छोटी सी छोटी खबर|
एक मक्खी मारने के लिए हथौड़े का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए- सुप्रीम कोर्ट
New Delhi, Delhi:नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट में जंतर-मंतर प्रोटेस्ट को लेकर शुक्रवार को सुनवाई दोबारा शुरू हुई। वकील ने मेट्रो स्टेशन बंद किए जाने की जानकारी सुप्रीम कोर्ट को दी। CJI ने कहा कि हम मेट्रो स्टेशन बन्द होने की बात से चिंतित है। हमारी चिंता दिल्ली एनसीआर से आने वाले उन लोगों के लिए है जो हर रोज़ रोजगार के लिए दिल्ली आते हैं। एक बार को वकील की बात समझ आती है कि वो कार से आ सकते है लेकिन जो लोग मेट्रो से आते है, उनकी दिक्कत को भी देखना होगा। हमारी चिंता उन लोगों को लेकर है, जो रोजाना मेट्रो से इस शहर में आते हैं। वकीलों ने बताया कि मेट्रो ही नहीं, दिल्ली आने वाली ट्रेन को भी रद्द कर दिया गया है।
CJI ने कहा कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने वाली एजेंसियों को नियम बनाने पूरा अधिकार है। इसमें कोई संदेह नहीं है। अगर आप उपद्रवी भीड़ की आवाजाही को नियंत्रित करना चाहते हैं, तो ऐसा कर सकते हैं लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप सब कुछ ठप कर दें और लोगों को आने-जाने के लिए कोई साधन ही न छोड़ें।
CJI ने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए एक मक्खी मारने के लिए हथौड़े का इस्तेमाल किया जाए। जितनी ज़रूरत हो, ऑथोरिटी उतनी ही सख्ती बरते, ज़्यादा नहीं।
आज की सुनवाई की बड़ी बातें-
-SC ने सरकार से कहा कि मेट्रो और ट्रेनों की आवाजाही पर पूरी तरह रोक नहीं लगानी चाहिए।
-सरकार सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मेट्रो/ ट्रेन के संचालन पर वाजिब नियंत्रण लगा सकती है, लेकिन आम जनता को परेशानी नहीं होनी चाहिए।
-कोर्ट ने कहा कि सुरक्षा के लिए उतने ही प्रतिबंध लगाए जाएं, जितने ज़रूरी हों।
-SC ने कहा कि सरकार जो भी एहतियाती कदम उठा रही है, उसके लिए व्यापक प्रचार करना होगा। इसके लिए अखबारों में सरकारी वेबसाइटों पर जानकारी दी जानी चाहिए ताकि लोगो को दिक्कत न हो।
SG तुषार मेहता ने कोर्ट को आश्वस्त किया कि इस बारे में अधिकारियों से बात करेंगे कि ट्रेनों और मेट्रो को पूरी तरह बंद करने के फैसले पर फिर से विचार किया जाए।
(नई दिल्ली से जी न्यूज रिपोर्टर अरविंद सिंह की रिपोर्ट)
