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जहरीली शराब के मामले में आरोपी को 10 वर्ष के कारावास की सजा
Pali Razapur, Uttar Pradesh
अलीगढ़ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 14 अमित कुमार तिवारी के न्यायालय में जहरीली शराब के मामले में एक आरोपी को 10 वर्ष के कारावास व 50 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई गई है।
सहायक शासकीय अधिवक्ता कुलदीप कुमार तोमर ने बताया थाना महुआ खेड़ा पुलिस द्वारा प्रमोद गुप्ता को जहरीले अवैध 24 क्वार्टर शराब के साथ गिरफ्तार किया गया था। आरोपी को जेल भेजने के उपरांत विवेचन विवेचना पूरी कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। सोमवार को न्यायाधीश अमित कुमार तिवारी ने दोनों पक्षों के गवाहों को सुनने व साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद आरोपी प्रमोद गुप्ता को दोषी मानते हुए 10 वर्ष के कारावास व 50000 रुपए की जुर्माने की सजा सुनाई है।
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