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राजस्थान हाईकोर्ट: पुलिस तय करे जाँच की दिशा, अदालत नहीं दे सकेगी तरीका
RKRakesh Kumar Bhardwaj
Feb 07, 2026 18:15:58
Jodhpur, Rajasthan
जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में स्पष्ट किया है कि किसी भी आपराधिक मामले में ट्रायल कोर्ट या निचली अदालतें जांच एजेंसी को यह निर्देश नहीं दे सकतीं कि जांच किस特 तरीके से की जाए। जांच की दिशा और प्रक्रिया तय करना पूरी तरह से पुलिस व जांच एजेंसी का विशेषाधिकार है। अदालत केवल कानून के तहत आगे की जांच (धारा 173(8) सीआरपीसी) का आदेश दे सकती है, लेकिन यह नहीं बता सकती कि कौन-सा साक्ष्य कैसे एकत्र किया जाए। जस्टिस संदीप शाह की एकलपीठ ने चित्तौड़गढ़ निवासी महावीर सेठिया की आपराधिक याचिका पर सुनवाई करते हुए यह अहम टिप्पणी की। याचिका में चित्तौड़गढ़ के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा पारित उन आदेशों को चुनौती दी गई थी, जिनमें पुलिस को हस्ताक्षरों की एफएसएल जांच कराकर एक विशेष तरीके से जांच करने के निर्देश दिए गए थे। मामले के अनुसार परिवादी अजय राज सिंह ने महावीर सेठिया और उनके पिता के खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक षड्यंत्र के आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई थी। पुलिस ने जांच के बाद नकारात्मक अंतिम रिपोर्ट पेश की, जिसके विरुद्ध परिवादी ने विरोध याचिका दायर की। इस पर मजिस्ट्रेट ने अंतिम रिपोर्ट स्वीकार करने से इनकार करते हुए आगे की जांच का आदेश दिया और साथ ही एफएसएल जांच कराने के निर्देश भी दिए। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता उमेश कांत व्यास ने दलील दी कि निचली अदालतों ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर जांच एजेंसी को जांच का तरीका निर्देशित किया है। हाईकोर्ट ने इस तर्क से सहमति जताते हुए कहा कि जांच की मॉनिटरिंग और जांच का संचालन दो अलग-अलग बातें हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों का हवाला देते हुए हाईकोर्ट ने निचली अदालतों के आदेशों को आंशिक रूप से रद्द कर दिया और स्पष्ट किया कि पुलिस स्वतंत्र रूप से कानून के अनुसार आगे की जांच कर सकती है, लेकिन अदालत जांच का तरीका तय नहीं कर सकती।
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