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राजस्थान हाईकोर्ट: नेशनल हाईवे के 75 मीटर दायरे में अवैध निर्माण हटाने के निर्देश
RKRakesh Kumar Bhardwaj
Jan 22, 2026 19:02:24
Jodhpur, Rajasthan
जोधपुर--राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़क सुरक्षा से जुड़े एक गंभीर मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए स्पष्ट किया है कि हाईवे के मध्य बिंदु से 75 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार का अवैध निर्माण कानूनन अस्वीकार्य है। कोर्ट ने ऐसे सभी निर्माणों को हटाने के निर्देश दिए हैं और चेतावनी दी है कि तय समय में कार्रवाई नहीं होने पर प्रशासन स्वयं इन्हें हटाएगा। वरिष्ठ न्यायाधीश डॉ. पुष्पेंद्र सिंह भाटी और न्यायाधीश संदीप शाह की खंडपीठ ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया है। मामला जोधपुर रिंग रोड और राष्ट्रीय राजमार्ग-125 से जुड़े क्षेत्र में स्थापित अवैध धर्मकांटों और अन्य निर्माणों से संबंधित है, जिनके कारण गंभीर सड़क हादसे हुए। कोर्ट के समक्ष यह तथ्य भी आया कि हाल ही में एक दुर्घटना में चार लोगों की मौत हुई, जो कथित रूप से धर्मकांटे से करीब 300 मीटर की दूरी पर हुई थी। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राजेश जोशी ने कोर्ट के संज्ञान में लाया कि संबंधित स्थानों पर बिना एनएचएआई की अनुमति और निर्धारित दूरी मानकों का उल्लंघन करते हुए निर्माण किए गए हैं। एनएचएआई की ओर से स्पष्ट किया गया कि नियमों के अनुसार हाईवे के केंद्र से 75 मीटर तक किसी भी प्रकार का निर्माण प्रतिबंधित है। हाईकोर्ट ने 20 जनवरी 2026 को पारित एकलपीठ के आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए कहा कि कोई भी अंतरिम संरक्षण अवैध निर्माण को वैध नहीं बना सकता। मानव जीवन की सुरक्षा सर्वोपरि है और ऐसे आदेशों का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। मामले में एक पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. सचिन आचार्य ने कोर्ट को आश्वासन दिया कि यदि 75 मीटर की सीमा में कोई भी निर्माण पाया जाता है तो संबंधित पक्ष स्वयं दो सप्ताह के भीतर उसे हटा देगा। इस पर कोर्ट ने निर्देश दिया कि 6 फरवरी 2026 तक अवैध निर्माण हटाए जाएं, अन्यथा 9 फरवरी 2026 तक प्रशासन अनिवार्य रूप से कार्रवाई करे। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और एनएचएआई को निर्देश दिया है कि वे राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्गों के आसपास मौजूद सभी अनधिकृत निर्माणों की जानकारी हलफनामे के साथ पेश करें और यह भी बताएं कि उन्हें हटाने के लिए क्या कार्ययोजना बनाई गई है। अगली सुनवाई 9 फरवरी 2026 को होगी।
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