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राज्य विधानसभा डोम पर झंडे के प्रदर्शन: ठेकेदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग
RIRamawatar Isran
Feb 17, 2026 07:16:19
Jaipur, Rajasthan
महोदय,यह तथ्य स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है कि संबंधित कार्य में न केवल फ्लैग कोड ऑफ इंडिया एवं निर्धारित तकनीकी मानकों की अवहेलना की गई, बल्कि यह कार्य एक अनुभवहीन एवं अयोग्य ठेकेदार से कराया गया, जिससे विभागीय प्रक्रियाओं, अनुमोदन प्रणाली एवं पर्यवेक्षण व्यवस्था पर गंभीर प्रश्नचिह्न उत्पन्न होते हैl
भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का प्रस्तुतीकरण फ्लैग कोड ऑफ इंडिया के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है, जो कि एक गंभीर प्रशासनिक एवं वैधानिक चूक की श्रेणी में आता है।
आम -जन प्रतिवर्ष की भाँति इस बार भी जनपथ पर स्थित भवन ,विशेष रूप से विधानसभा पर की जाने वाली विशेष रोशनी को देखने भारी संख्या में उमड़ा पर दुर्भाग्य से निराशा ही हाथ लगी , हाईकोर्ट के नजदीक होने से अनेक अधिवक्ताओं ने भी इस वैधानिक चूक पर नाराजगी जाहिर की है, क्यूँ कि इस बार
निम्नलिखित गंभीर अनियमितताएँ एवं विचलन स्पष्ट रूप से परिलक्षित हुई:
1.एलईडी प्रकाश व्यवस्था द्वारा तीन पृथक रंग पट्टियों के माध्यम से भारतीय राष्ट्रीय ध्वज से मिलता-जुलता दृश्य उत्पन्न किया गया , किंतु यह प्रस्तुतीकरण अपूर्ण एवं भ्रामक था।
ठेकेदार द्वारा की गई प्रकाश व्यवस्था में अशोक चक्र का विधिसम्मत एवं स्पष्ट प्रदर्शन नहीं किया गया l राष्ट्रीय ध्वज का अनिवार्य एवं अभिन्न घटक अशोक चक्र, जो कि केंद्र में वृत्ताकार रूप में प्रदर्शित किया जाना आवश्यक है, पूर्णतः अनुपस्थित पाया गया।
इसके स्थान पर मध्य भाग में एक पूर्ण नीली रेखा प्रदर्शित की गई, जो न केवल निर्धारित मानकों के विपरीत है, बल्कि राष्ट्रीय ध्वज के स्वरूप का विकृत निरूपण (Distorted Representation) भी है।
2.इसके अतिरिक्त, लहराता हुए झंडे का प्रभाव भी निर्धारित Horizontal दिशा के स्थान पर क Vertical रूप में प्रदर्शित किया गया, सर्वमान्य रूप से पूर्णतः भिन्न रहा है।
3.एलईडी प्रणाली द्वारा उत्पन्न केसरिया एवं हरे रंग की छाया निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं होने के
परिणामस्वरूप तिरंगे का दृश्य निर्धारित रंग से विचलित हो गया, जबकि फ्लैग कोड ऑफ इंडिया के अंतर्गत तिरंगे के रंगों की शुद्धता एवं अनुपात अनिवार्य रूप से पालन योग्य हैं।
राष्ट्रीय गरिमा के आलोक में यह तथ्य विशेष रूप से चिंताजनक है कि राष्ट्रीय ध्वज के प्रतीकात्मक प्रदर्शन से संबंधित अत्यंत संवेदनशील एवं प्रतिष्ठित कार्य, एक ऐसे ठेकेदार से कराया गया, जिसके पास इस प्रकार के राष्ट्रीय महत्व के कार्य हेतु अपेक्षित राष्ट्रीय प्रतीकों से जुड़े मानकों तथा फ्लैग कोड ऑफ इंडिया के अनुपालन का पर्याप्त अनुभव, तकनीकी दक्षता, कार्यकुशल कार्मिक एवं मानक अनुपालन क्षमता नहीं थी, इसके बावजूद उसे विधानसभा भवन जैसे संवैधानिक महत्व के परिसर में कार्य करने की अनुमति प्रदान की गई।
ठेकेदार द्वारा किया गया कार्य भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के अपूर्ण, विकृत एवं गैर-अनुपालक प्रदर्शन के रूप में सामने आया, जिससे राज्य की छवि एवं गरिमा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।
उक्त कार्य के निष्पादन में गंभीर वैधानिक त्रुटियाँ सामने आयी है l
यह भी गंभीर जाँच का विषय है कि माननीय अध्यक्ष, राजस्थान विधानसभा द्वारा विधानसभा के डोम पर, फ्लैग बनाने एवं पूर्व की भांति उक्त कार्य हेतु अनुभवी ठेकेदारों से कार्य करवाने की विशेष शर्त लगाने के निर्देश दिए जाने के बाद भी ठेकेदार के चयन, कार्य अनुमोदन एवं किस आधार पर एवं किस स्तर पर प्रदान की गई, जबकि स्पष्ट रूप से कार्य मानकों के अनुरूप नहीं था।
उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत यह प्रकरण साधारण तकनीकी त्रुटि न होकर संभावित प्रशासनिक लापरवाही एवं प्रक्रिया उल्लंघन का मामला प्रतीत होता है।
अतः निवेदन है कि:
1.उक्त कार्य से संबंधित ठेकेदार की भूमिका, संवैधानिक महत्व के परिसर में कार्य करने का अनुभव एवं अनुबंधीय दायित्वों की विस्तृत जाँच कर उसकी पूर्ण जिम्मेदारी (liability) निर्धारित की जाए।
2.ठेकेदार के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही, यथा भुगतान रोका जाना, अर्थदंड, भविष्य के कार्यों से वंचि8त किया जाना अथवा ब्लैकलिस्टिंग पर विचार किया जाए।
संवैधानिक महत्व के परिसर में कार्य करने के अनुभव में शीतलता देने, अनुभवहीन ठेकेदार को कार्य देने एवं गैर-अनुपालक प्रदर्शन की अनुमति देने वाले संबंधित अधिकारियों की भूमिका की विजिलेंस जाँच कराई जाए।
यह प्रकरण राष्ट्रीय प्रतीकों के सम्मान, संवैधानिक संस्थानों की गरिमा एवं विभागीय पारदर्शिता से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है। अतः इसे अत्यंत गंभीर मानते हुए तत्काल आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है.
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