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एक ही जमीन का दो बार इंतकाल: गरीब परिवार की न्याय की गुहार!
RSRajendra sharma
FollowJul 12, 2025 07:31:57
Kota, Rajasthan
एक ही जमीन का दो बार खुल गया इंतकाल, भूमि का हुआ बेचान न्याय की गुहार लगाता एक गरीब परिवार..!
रामगंजमंडी (कोटा) कोटा जिले की रामगंजमंडी तहसील में एक ही भूमि का नामांतरण व इंतकाल खुलने के 40 वर्ष बाद पुनः उसी भूमि का इंतकाल खुलने व रजिस्ट्री कर विक्रयकर्ता के नाम इंतकाल खुलने का मामला सामने आया है। बजरंगलाल जाटव निवासी रामगंजमंडी ने एसीजेएम रामगंजमंडी के इस्तगासे के आधार पर सुकेत थाने में जुल्मी निवासी गोपाल, मदनलाल, मानाबाई व विनोद 4 जनो के विरुद्धधारा 420, 406, 467, 468, 471, 120 बी मामला दर्ज करवाया गया,
बजरंग लाल ने बताया कि जुल्मी में स्थित उसकी भूमि को 40 साल बाद फिर से नामांतर एवं इंतकाल खोल दिया है जब तहसीलदार कार्यालय रामगंजमंडी में इसकी जानकारी ली तो उन्होंने बताया कि त्रुटिवश नामांतरण संख्या 1931-1938 का अमल जमाबंदी 2004-2024 में नहीं दिए जाने से उक्त भूमि वापस विक्रेता धन्नालाल पुत्र बाबरु के नाम कर दी गई,
जबकि पटवारी द्वारा कागजो की सत्यता जाँच कर सन 2021 में बजरंगलाल को आश्वासन देते हुए बताया कि माननीय S.D.O. द्वारा दुरुस्तीकरण कर विरासतन आपका खाता संख्या 1938 को छः माह में बहाल कर दिया जायेगा परन्तु ऐसा आज तक नहीं हो पाया।
जिसके दूरुस्तीकरण का वाद S.D.O. न्यायालय में विचाराधीन है जिसमे S.D.O न्यायालय द्वारा स्टे आर्डर लागू होने के बावजूद भूमाफिया एवम् शराब कारोबारी विनोद कुमार द्वारा उक्त भूमि पर 8 ट्रॉली पत्थर डलवाये गए। जिसका प्रकरण थाना सुकेत में दर्ज होने के बाद भी इसकी अवहेलना कर कानून का उलंघन है।
प्रशासन की इस लापरवाही का खामीयाजा बजरंग लाल का पूर्ण परिवार भुगत रहा है जिसे प्रशासन द्वारा आज तक न्याय नही मिला है। विगत 4 वर्षों से परिवार आर्थिक व मानसिक परेशानी झेल रहा है व आज भी आये दिन न्यायलय के चक्कर काट रहा है।
बाइट - बजरंग लाल फरीवादी
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