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बरेली में पिता ने गर्भवती बेटी की हत्या की, मिली आजीवन कारावास की सजा!

AKAjay Kashyap
Jul 10, 2025 16:00:33
Bareilly, Uttar Pradesh
VANDOR CODE 411545 REPORT....AJAY KASHYAP BAREILLY बरेली की अदालत ने इज्जत की खातिर गर्भवती बेटी की हत्या के मामले में पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए एक लाख रुपए का अर्थ दंड लगाया है। दोषी पिता ने अपनी बेटी की गला दबाकर हत्या कर दी थी और खुद ही थाने पहुंच गया था फिलहाल अदालत ने आरोप पत्र दाखिल होने के साथ महीने के अंदर ही ऑनर किलिंग की घटना में फैसला सुनाया है। ANCHOR...बरेली के सीबीगंज थाना क्षेत्र के रहने वाली 19 साल की छाया का दूसरी जाति के भूरा से प्रेम प्रसंग थे बताया जा रहा है कि 19 साल की छाया के प्रेमी भूरा ने शादी का झांसा देकर उसके साथ रेप की घटना को अंजाम दिया था जिससे वह गर्भवती हो गई थी पर उसने शादी करने से इनकार कर दिया इसके बाद छाया के पिता ने बेटी के प्रेमी भूरा के खिलाफ रेप सहित गंभीर धाराओं में सीबीगंज थाने में 8 अगस्त को मुकदमा दर्ज कराया । बेटी के प्रेम प्रसंग और उसे गर्भवती होने की जानकारी पूरे गांव में फैल गई थी जिसके चलते रमेश की बदनामी हो रही थी । सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता राजेश्वरी गंगवार ने बताया कि छाया के दूसरी जाति के प्रेमी से अवैध संबंध होने और गर्भवती होने को लेकर गांव में चर्चा होने लगी इसको लेकर गांव के ही रहने वाले अनिल और अनुज ने रमेश से बेटी के प्रेम प्रसंग को लेकर टिप्पणी करते हुए कहा कि अपनी बेटी की शादी नाइयों में करोगे तो तुम्हारा मुंह काला हो जाएगा और इसी बात से परेशान होकर रमेश ने अपनी बेटी छाया की रात में सोते वक्त गला दबाकर हत्या कर दी और फिर खुद ही पुलिस के पास पहुंच गया। पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था और तब से मामला कोर्ट में विचाराधीन था। बाइट राजेश्वरी गंगवार सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता
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