
MP - पांच वर्षीय मासूम से दुष्कर्म करने वाले दरिंदे को आजीवन कारावास
बालाघाट के जिले के मलाजखंड थाना क्षेत्र में वर्ष 2020 में हुई पांच वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म की जघन्य और सनसनीखेज घटना में न्यायालय ने सख्त फैसला सुनाते हुए आरोपी को आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न चुकाने की स्थिति में आरोपी को 6 माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा। अपर एवं जिला सत्र न्यायाधीश सुरेन्द्र सिंह गुर्जर की बैहर न्यायालय ने मंगलवार को फैसला सुनाया। आरोपी फागु उर्फ फागेश्वर पिता तेजलाल राउत उम्र 26 वर्ष निवासी ग्राम करमसरा मलाजखंड को IPC की धारा 376AB और पॉक्सो एक्ट की धारा 5एम/6 के तहत दोषी करार दिया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक विमल सिंह ने पैरवी की।
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