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नूंह के पुनहाना में जमीन रजिस्ट्री धोखे से रोकी गई, दो महिलाएं पीड़ित
AMANIL MOHANIA
Jan 21, 2026 14:47:46
Nalhar, Haryana
Story :- नूंह जिले की पुनहाना तहसील में जमीन खरीदने वाली दो महिलाओं के साथ हुई धोखाधड़ी
जमीन बेचने वाले को पैसे देने व रजिस्ट्रेशन होने के बावजूद नही मिल रही जमीन की रजिस्ट्री।
नूंह जिले की पुनहाना तहसील अक्सर जमीन की रजिस्ट्रीकरण को लेकर सुर्खियों में रहती है। ऐसा ही ताजा मामला पिनगवां खंड के गंगवानी और पापड़ी गांव की दो पीड़ित महिलाओं का सामना आया है। जिसमें दो महिलाओं द्वारा जमीन के विक्रेता को पैसा देने व तहसील में रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होने के साथ-साथ तहसील परिसर में रजिस्ट्री कराने आए दोनों पक्षों के और गवाहों के फोटो होने के बावजूद भी उनको उनकी रजिस्ट्री नहीं मिल रही है। जिससे अब दोनों पीड़ित महिलाएं अपनी जमीन की रजिस्ट्री के लिए अधिकारियों के दर-दर भटक रही हैं। महिलाओं का आरोप है कि एडवोकेट मुस्ताक अहमद और तहसील के कंप्यूटर ऑपरेटर ने मिलकर उनके साथ धोखाधड़ी की है और अब उन्हें उनकी जमीन की रजिस्ट्री नहीं दे रहे हैं। जिससे उन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और मानसिक पीड़ा से गुजरना पड़ रहा है। महिलाओं का कहना है कि उन्होंने जमीन के विक्रेता को 28 लाख रुपए के चेक भी दे दिए हैं और सारे सबूत उनके पास है। लेकिन फिर भी उन्हें उनकी जमीन की रजिस्ट्री नहीं मिल रही है। जिससे उनके साथ काफी बड़ा धोखा हुआ है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार जरीना पत्नी कासम निवासी गंगवानी व कुलसुम पत्नी अरशद निवासी गांव पापड़ी की रहने वाली हैं। जिन्होंने बताया कि सुभाना पुत्र शेर खान निवासी पिनगवां की खेवट नंबर 1300 , 100/7,1306 में से 8 कनाल भूमि मौजा पिनगवां का बैयनामा बरूवे रजिस्ट्ररीशुदा बैनामा वसीका नम्बर 3647 दिनांक 16 जनवरी 2026 को सब रजिस्टार पुनहाना के कार्यालय में पंजीकृत कराया था। जिसमें सौदा करने वाला बीचोलिए हकमुद्दीन हमें मुस्ताक अहमद एडवोकेट पुनहाना के पास लेकर चला गया। मुस्ताक एडवोकेट ने जमीन के सभी कागजात तैयार कराए और मुस्ताक अहमद एडवोकेट ने इस बैनामा के कागजात तैयार करने के एक लाख 85 हजार रुपए रजिस्ट्री खर्च तथा 10000 अपनी फीस हमसे ली और तहसील कार्यालय में कंप्यूटर पर दोनों पक्षों व गवाहों के फोटो तथा उसके बाद हस्ताक्षर अंगूठे निशान करा लिए और हमसे कहा कि 19 जनवरी को अपने रजिस्ट्री ले जाना। पीड़ित महिलाओं ने बताया कि हकमुद्दीन ने हमसे चार लाख रुपये कमीशन के नाम पर मांगे हमने हकमुद्दीन को तीन लाख रुपए दे दिए। परंतु हकमुद्दीन ने कहा कि मुझे 100000 और चाहिए। हमने एक लाख रुपए देने में असमर्थ जताई , तो उक्त बिचोलिए और मुस्ताक अहमद एडवोकेट ने कहा कि अगर तुमने एक लाख नही दिया तो तुम्हारी रजिस्ट्री कैंसिल हो जाएगी। इसके बाद 17 जनवरी को भी उक्त बिचोलिया जरीना खरीदार के घर पर कमीशन के एक लाख रुपए लेने पहुंचा और न देने पर रजिस्ट्री कैंसिल करने की धमकियां दी। पीड़ित महिलाओं ने बताया कि जब हम 19 जनवरी को अपनी जमीन की रजिस्ट्री को लेने के लिए तहसील कार्यालय पहुंचे तो अहमद आर सी ने हमें हमारी रजिस्ट्री देने से मना करते हुए कहा के लिये कहा कि तुम्हारी रजिस्ट्री अधूरी है। उस पर विक्रेता, खरीददार और गवाहों के हस्ताक्षर नहीं हुए हैं। जिसे सुनकर हम सकते में आ गए। पीड़ित महिलाओं ने बताया कि 16 जनवरी को हमने कंप्यूटर के सामने दोनों पक्षों ने अंगूठे हस्ताक्षर व तहसील ऑपरेटर के सामने फोटो कराकर पूरी प्रक्रिया पूरी कराई थी। जब हमें वहां रजिस्ट्री नहीं दी गई तो हमें पता चला कि हमारे साथ कंप्यूटर ऑपरेटर और मुस्ताक एडवोकेट ने धोखाधड़ी कर के हमारी रजिस्ट्री को रुकवा दिया है , जबकि तहसील परिसर में हमारी रजिस्ट्री का नंबर भी हमें मिल गया है। इस दौरान पीड़ित महिलाओं ने पुनहाना शहर थाना और पुनहाना के एसडीएम कार्यालय में और पुनहाना के तहसीलदार संजीव नागर से मिलकर उन्हें उनकी रजिस्ट्री दिलाने की मांग की है और दोषियों के खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई करने की मांग कर शिकायत दी है।
जब इस बारे में पुनहाना के तहसीलदार संजीव नागर से बात हुई तो उन्होंने कहा कि खरीददार और विक्रेता दोनों पक्ष 16 जनवरी को सहमत होकर अपनी जमीन खरीदने व बेचने आए थे। जिस पर स्टांप व दोनों पक्षों ने सहमति कर के फोटो कराकर रजिस्ट्री कराई थी। लेकिन बाद में विक्रेता असहमत हो गया, जिससे उसमें तहसीलदार के साइन नहीं हुए। लेकिन तहसीलदार ने कहा कि विक्रेता ने जमीन खरीदने वाली महिलाओं से पैसे ले लिए हैं। जिसके लिए वह अब असहमति जता रहा है। अब यह मामला उच्च अधिकारियों और सिविल कोर्ट का बनता है। जिससे पीड़ित महिलाओं को न्याय मिल सके। उन्होंने कहा कि जैसे उच्च अधिकारी हमें आदेश देंगे हम उसकी पालना करेंगे।
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