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बिहार में सरस्वती पूजा के लिए लाइसेंस अनिवार्यता, पुलिस-प्रशासन की सख्ती बढ़ी
PJPrashant Jha2
Jan 22, 2026 11:34:23
Patna, Bihar
बिहार में सरस्वती पूजा के आयोजन और जुलूस निकालने के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया है। सरकार का मत मुख्य रूप से शांति व्यवस्था बनाए रखने और कानून-व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए बिहार पुलिस अधिनियम के दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 107 कहें या भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 126 के तहत) और स्थानीय पुलिस और प्रशासन के आदेशों पर आधारित है। इस आदेश के मुताबिक पूजा करने वालों को थाना से अनुमति, समय-सीमा का पालन, डीजे और आपत्तिजनक गानों पर प्रतिबंध शामिल हैं। प्रशासन से बिना लाइसेंस लिए कोई भी पंडाल में मूर्ति नही बिठा सकता कर न ही विसर्जन या जुलूस बिना संबंधित थाने के लाइसेंस के बिना नहीं निकाल सकता है। इसके लिए पुलिस और प्रशासन शांति समिति की बैठकें आयोजित करते हैं, और पूजा आयोजकों को नियमों की जानकारी दी जाती है। पूजा समितियों को लाइसेंस के लिए निर्धारित समय-सीमा में रजिस्ट्रेशन कराना और सदस्यों की सूची प्रशासन को सौंपना होता है। बिना लाइसेंस पूजा का आयोजन करने पर शांति भंग करने के आरोपो पर CrPC की धारा 107 या BNS की धारा 126 के तहत कार्रवाई का प्रावधान है। पूजा के लिए लाइसेंस लेने का आदेश हाल ही में चर्चा में आया है। हालांकि सरस्वती पूजा जैसी सामान्य आयोजनों के लिए थाने से अनुमति लेना एक नया और विवादित पहलू है जो police-प्रशासन के व्याख्या पर आधारित है, जिसे कुछ अधिकारी कानून-व्यवस्था का हवाला देकर लागू करने लगे हैं। बिहार के कुछ जिलों में पुलिस थानों ने सरस्वती पूजा जैसे आयोजनों के लिए भी थाना स्तर पर निगरानी और अनुमति (लाइसेंस) की प्रक्रिया शुरू की है, खासकर मूर्ति स्थापना के लिए. यह 'लाइसेंस' किसी नए सरकारी आदेश के बजाय, कानून-व्यवस्था बनाए रखने और धार्मिक आयोजनों को नियंत्रित करने के लिए पुलिस द्वारा 1950 के पुराने अधिनियम की व्याख्या और उसके तहत की जा रही कार्रवाई है. यह व्यवस्था पहले इतनी सख्त नहीं थी, लेकिन अब कुछ पुलिस अधिकारी इसे लागू कर रहे हैं, जिससे विवाद खड़ा हो गया है. बिहार में सरस्वती पूजा के लिए लाइसेंस की अनिवार्यता हाल ही में 2026 के लिए चर्चा में है। पटना सहित दूसरे जिलों में, जहाँ पूजा समितियों को प्रतिमा स्थापना से पहले लाइसेंस लेना होता है वहां DJ पर रोक और अश्लील गानों पर कार्रवाई के नाम पर धार्मिक आस्था के साथ खिलवाड़ है। 2025 में भी इसी तरह के आदेश दिए गए थे जो 2026 में और भी सख्त कर दिये गए। 2026 में सरस्वती पूजा (23 जनवरी) से पहले, जिला प्रशासन ने पूजा समितियों को लाइसेंस लेने, डीजे न बजाने और अश्लील गानों न चलाने के सख्त निर्देश दिए हैं, जो कि एक सतत प्रक्रिया है। यह नियम किसी एक साल से नहीं, बल्कि धीरे-धीरे लागू हुआ है और हर साल पूजा से पहले इसकी समीक्षा और सख्ती होती है। अब आपको दिखाते हैं कि लोग इस लाइसेंस को लेकर क्या कहते हैं। यह पटना का बेली रोड है और सड़क के किनारे रखी सैकड़ों मूर्तियां खरीददार का इंतज़ार कर रही है। बिहार और खासकरके पटना में सरस्वती पूजा की धूम इसबार होती कि पहले ही प्रशासन ने लाइसेंस प्रकिया की घोषणा कर दिया। अब लोग पूछ रहे हैं कि इस पूजा के लिए लाइसेंस क्यों अनुमति क्यों नही。
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