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दिल्ली-एनसीआर में पटाखों पर पूर्ण पाबंदी बदली: ग्रीन क्रैकर्स को मिली सशर्त अनुमति
ATAnuj Tomar
Oct 15, 2025 08:31:09
Noida, Uttar Pradesh
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में पटाखों पर पूर्ण पाबंदी के अपने पुराने फैसले में बदलाव करते हुए ग्रीन क्रैकर्स को सशर्त अनुमति दे दी है।सीजेआई बी आर गवई की बेंच ने कहा कि दिवाली और दिवाली से एक दिन पहले सुबह 6:00 से 7:00 बजे तक और रात 8:00 से 10:00 के बीच ग्रीन क्रैकर्स चलाए जा सकते हैं।NEERI और पेसो एजेंसी द्वारा अधिकृत ग्रीन पटाखे और लाइसेंसधारक ही कुछ निश्चित स्थानों से ग्रीन क्रैकर्स की बिक्री कर सकेंगे। कोर्ट ने कहा है कि राज्य सरकार जांच दल गठित कर यह सुनिश्चित करेंगे कि ग्रीन क्रैकर्स की आड़ में प्रतिबंधित पटाखे न बेचे जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा करने वालों पर सख्त कार्रवाई हो और उनके लाइसेंस रद्द कर दिए जाएं। कोर्ट ने सीपीसीबी और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से कहा है कि वह 14 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक दिल्ली Ncr की वायु गुणवत्ता के आंकड़ों को कोर्ट को सौंपे। सीजेआई बीआर गवई ने कहा कि पूर्ण प्रतिबंध के बाद गैर कानूनी तरीके से प्रतिबंधित पटाखे को गैर कानूनी तरीके से दिल्ली एनसीआर में बेचा जा रहा था जिससे ग्रीन पटाखे की तुलना में ज्यादा नुकसान होता है।
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