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हाईकोर्ट ने सेशन जज के निर्देशों पर आपत्ति जताई, जमानत केस को नई दिशा
RKRakesh Kumar Bhardwaj
Dec 13, 2025 18:30:18
Jodhpur, Rajasthan
क्षेत्राधिकार से बाहर दिए निर्देशों पर हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी, सेशन जज का आदेश सीजे के संज्ञान में
जोधपुर- राजस्थान हाईकोर्ट ने थाना बदनोर, जिला ब्यावर में दर्ज सामूहिक मारपीट के एक मामले में जमानत आदेश पारित करते हुए तत्कालीन सेशन न्यायाधीश द्वारा दिए गए कुछ निर्देशों पर गंभीर आपत्ति जताई है। जस्टिस सुदेश बंसल ने स्पष्ट किया कि जमानत याचिका का निस्तारण करते समय न्यायालय अपने अधिकार-क्षेत्र से बाहर जाकर प्रशासनिक या नीतिगत प्रकृति के निर्देश जारी नहीं कर सकता। यह मामला एफआईआर संख्या 146/2025 से संबंधित है, जिसमें अभियुक्तों पर भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धाराएँ 115(2), 126(2), 189(2), 303(2) एवं 333 के तहत आरोप लगाए गए थे। चार अभियुक्तों को जमानत प्रदान करते समय सेशन न्यायाधीश, ब्यावर ने 25 नवंबर 2025 के आदेश में मामले के अनुसंधान को सीबीआई जैसी स्वतंत्र एजेंसी से कराए जाने तथा अवैध खनन रोकने जैसे निर्देश भी जारी किए थे। हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसे निर्देश बीएनएसएस की धारा 483 के तहत जमानत याचिका के दायरे से बाहर हैं और इन्हें पारित करना अधिकार-क्षेत्र से परे है। हालांकि, हाईकोर्ट ने इन निर्देशों को तत्काल निरस्त नहीं किया और प्रभावित पक्षों को विधि अनुसार उपाय अपनाने की स्वतंत्रता दी। साथ ही मामले की गंभीरता को देखते हुए रजिस्ट्रार (न्यायिक) को निर्देश दिया गया कि उक्त आदेश की प्रति कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, राजस्थान हाईकोर्ट के अवलोकन के लिए प्रस्तुत की जाए।
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