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राजस्थान हाईवे पर अवैध निर्माण हटाकर सुरक्षा के साथ तेज़ सफर का प्लान
DGDeepak Goyal
Feb 05, 2026 04:18:46
Jaipur, Rajasthan
राजस्थान के नेशनल हाईवे पर अब सफर सिर्फ तेज़ नहीं, सुरक्षित भी होने जा रहा है…हाईवे किनारे अवैध होटलों, ढाबों और इमारतों पर अब बुलडोजर चलेगा…राजस्थान हाईकोर्ट के सख्त आदेश के बाद सरकार ने बड़ा एक्शन प्लान लागू कर दिया है…सेंटर पॉइंट से 75 मीटर के दायरे में बना हर अवैध निर्माण अब ढहाया जाएगा…चाहे वह होटल हो, फैक्ट्री हो या कोई इमारत…हाईकोर्ट ने साफ कहा है सेफ्टी ओवर प्रॉपर्टी यानि लोगों की जान, किसी की संपत्ति से ज्यादा अहम है… राजस्थान में नेशनल हाईवे पर सफर अब पहले से ज्यादा सुरक्षित और सुगम होने जा रहा है। प्रदेश सरकार ने हाईवे के दोनों ओर बनी बिल्डिंग लाइन और कंट्रोल लाइन के भीतर किए गए सभी अवैध निर्माणों को हटाने का बड़ा फैसला लिया है। यह कार्रवाई राजस्थान हाईकोर्ट के सख्त रुख के बाद की जा रही है, जिसमें अदालत ने सड़क सुरक्षा को सर्वोपरि मानते हुए राज्य सरकार को अवैध निर्माणों के खिलाफ कठोर कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट के आदेशों की पालना में सार्वजनिक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के एडिशनल चीफ सेक्रेट्री प्रवीण गुप्ता ने प्रदेश के सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश जारी कर दिए हैं कि हाईवे सीमा में आने वाले अवैध निर्माणों पर तत्काल कार्रवाई की जाए। नए निर्देशों के अनुसार, नेशनल हाईवे के सेंटर पॉइंट (मध्य बिंदु) से 75 मीटर की दूरी तक किसी भी तरह का कमर्शियल या रेजिडेंशियल निर्माण कानूनी रूप से मान्य नहीं होगा। इस दायरे में आने वाले सभी अवैध ढांचे, होटल, ढाबे, दुकानें, शोरूम और इमारतें हटाई जाएंगी। कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि हाईवे के आसपास अवैध और अनियंत्रित निर्माणों की वजह से सड़क दुर्घटनाओं में लगातार इजाफा हो रहा है, जिससे आम लोगों की जान जोखिम में पड़ रही है। राज्य सरकार के अनुसार, हाईवे किनारे बेतरतीब शहरीकरण और अवैध निर्माणों के कारण सड़क चौड़ीकरण और विकास कार्य प्रभावित हो रहे थे। कई जगहों पर सर्विस रोड, फ्लाईओवर और हाईवे विस्तार के प्रोजेक्ट अटके हुए थे, क्योंकि भूमि पर अवैध कब्जे कर लिए गए थे। पीडब्ल्यूडी के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी प्रवीण गुप्ता ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेशों की पूरी सख्ती से पालना की जाएगी और हाईवे सीमा में किसी भी तरह के अवैध निर्माण को बख्शा नहीं जाएगा। यह आदेश हिम्मत सिंह गहलोत बनाम राजस्थान सरकार मामले की सुनवाई के दौरान पारित किया गया। कोर्ट ने इसमें साफ कहा कि “सेफ्टी ओवर प्रॉपर्टी” यानी संपत्ति से ज्यादा लोगों की सुरक्षा महत्वपूर्ण है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि किसी निर्माण को किसी नगर निकाय या पंचायत ने अनुमति दी भी हो, तो वह अनुमति हाईवे नियमों के खिलाफ होने पर अमान्य मानी जाएगी और ऐसे निर्माणों को अवैध माना जाएगा। हाईकोर्ट के निर्देश बाद सरकार के ये निर्देश। -सरकार ने हाईवे के आसपास निर्माण और भूमि उपयोग को लेकर सख्त प्रक्रिया लागू की है। -अब हाईवे के पास किसी भी जमीन के लैंड कन्वर्जन के लिए PWD या NHAI से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) लेना अनिवार्य होगा। -राजस्व विभाग, पीडब्ल्यूडी और एनएचएआई की संयुक्त टीमें हाईवे के आसपास सर्वे करेंगी। -सर्वे में जिन निर्माणों को अवैध पाया जाएगा, उन्हें हटाने के लिए तत्काल नोटिस जारी किए जाएंगे। -हाईवे के 75 मीटर के भीतर कोई निर्माण मान्य नहीं। -बिल्डिंग लाइन और कंट्रोल लाइन का सख्ती से पालन होगा। -सभी जिला कलेक्टरों और NAHI के प्रोजेक्ट डायरेक्टरों (PD) को 15 दिन के भीतर कार्रवाई की अनुपालन रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपनी होगी। बहरहाल, इस निर्णय के बाद राजस्थान के सभी नेशनल हाईवे पर अतिक्रमण हटाने की बड़ी मुहिम शुरू होने जा रही है। इससे न केवल सड़क हादसों में कमी आएगी, बल्कि हाईवे चौड़ीकरण, सर्विस रोड और भविष्य की इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को भी तेजी मिलेगी। सरकार और अदालत दोनों ने साफ कर दिया है कि हाईवे पर सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा, चाहे इसके लिए कितने ही बड़े निर्माण क्यों न हटाने पड़ें।
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