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विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का हुआ आयोजन, दी जानकारी
Madhuban, Uttar Pradesh
मधुबन। तहसील सभागार में शुक्रवार को संविधान में महिला अधिकार के संबंध में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर अधिवक्ता प्रदीप मिश्र ने कहा कि महिलाओं, बच्चों, गरीबों व कमजोर वर्ग के लोगों को निशुल्क विधि सहायता एवं सहायता का अधिकार प्रदान किया गया है। भारत के संविधान में जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संबंध में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया अपनाकर ही कार्रवाई का अधिकार है। इस अधिकार के तहत गरीब तबके के लोगों को गिरफ्तारी की दशा में अपनी पसंद के अधिवक्ता से सलाह प्राप्त करना, गिरफ्तारी के 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करने का प्रावधान है। महिलाएं व 18 साल तक के बच्चे अनुसूचित जाति व जनजाति वर्ग, जातीय हिंसा, बाढ़, भूकंप, पीड़ित व्यक्ति, मानव तस्करी से आहत, शोषण या बेगार से
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