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बंबर ठाकुर पर एफआईआर: क्या है असली कहानी?
Bilaspur, Chhattisgarh
स्टोरी आईडिया अप्रोवड बाय- ज़ी पीएचएच असाइनमेंट.
स्लग- बिलासपुर से पूर्व विधायक बंबर ठाकुर व एएसपी के बीच धक्का मुक्की मामले में पूर्व विधायक के खिलाफ एएसपी ने करवाई एफ़आईआर, रोष रैली व धरना की परमिशन ना लेने व डयूटी पर तैनात पुलिस अधिकारी के साथ बतमीजी को लेकर विभिन्न धाराओं में एफआईआर हुई दर्ज, उपायुक्त बिलासपुर का कहना प्रशासन की बिना अनुमति रैली व धरना करने पर होगी कार्यवाही तो पूर्व विधायक बंबर ठाकुर ने कहा न्यायालय में रखेंगे अपना पक्ष.
रिपोर्ट- विजय भारद्वाज
टॉप- बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश.
एंकर- हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर से पूर्व विधायक व कांग्रेस नेता बंबर ठाकुर व एएसपी शिव चौधरी के बीच हुई धक्का मुक्की मामले में पूर्व विधायक के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गयी है. गौरतलब है कि 2 जुलाई को पूर्व विधायक बंबर ठाकुर ने उनपर जानलेवा हमले की आंशका जताने व उसपर कोई कार्यवाही ना होने को लेकर अपने समर्थकों के साथ उपायुक्त कार्यालय तक रोष रैली निकाली थी, जिस दौरान कार्यालय के गेट से डायवर्सन को लेकर पूर्व विधायक व एएसपी के बीच झड़प व धक्का मुक्की हो गयी और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो गया. वहीं एएसपी बिलासपुर शिव चौधरी ने उनके साथ पूर्व विधायक द्वारा धक्का मुक्की करने के खिलाफ सदर थाने में एफआईआर दर्ज करवाई है. वहीं यह एफआईआर BNS सेक्शन 126(2), 132, 352, 351(2), 115(2) सहित एचपी पुलिस एक्ट 109/115 में मामला दर्ज किया गया है. वहीं यह एफआईआर बिना पुलिस अनुमति के धरना व रैली आयोजित करना व वर्दी में तैनात पुलिस अधिकारी के साथ बतमीजी व धक्का मुक्की करना है. वहीं इस संदर्भ में पूर्व विधायक बंबर ठाकुर का कहना है कि उनके खिलाफ की गई एफआईआर को लेकर वह कानूनी कार्यवाही अमल में लाएंगे और न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष रखेंगे. वहीं बंबर ठाकुर ने कहा कि रोष रैली का आयोजन वह शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे थे और रैली के दौरान प्रशासनिक अधिकारियों ने उन्हें बताया कि केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा का काफिया आने वाला है मगर जब जगत प्रकाश नड्डा अपने तय कार्यक्रम के तहत सर्किट हाउस पहुंच गए तो उन्हें उपायुक्त कार्यालय के ऊपरी मुख्य प्रवेश तक जाने से क्यों रोका गया वह उन्हें समझ नहीं आया फिर भी जो घटना हुई है उसको लेकर वह न्यायालय में अपना पक्ष रखेंगे और पुलिस की वर्दी की वह पूरी इज्जत करते हैं और उनकी कोई व्यक्तिगत लड़ाई किसी अधिकारी के साथ नहीं है. वहीं उपायुक्त बिलासपुर राहुल कुमार ने कहा कि बिलासपुर जिला में किसी भी संगठन व राजनीतिक दल द्वारा धरना प्रदर्शन व रैली के आयोजन से पूर्व जिला प्रशासन की अनुमति लेना अनिवार्य होगा और जो कोई इसका उलंघन करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही अमल में लायी जाएगी. बात दें कि पूर्व विधायक व एएसपी के बीच हुई धक्का मुक्की मामले को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा पूर्व विधायक के पक्ष में वीरवार शाम को कैंडल मार्च भी निकाला गया था और पूरे मामले की जांच की अपील भी की गई थी.
बाइट- बंबर ठाकुर, पूर्व विधायक बिलासपुर.
राहुल कुमार, उपायुक्त बिलासपुर.
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