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राजस्थान हाईकोर्ट ने PTI भर्ती फर्जी डिग्री मामले में आरोपी को गिरफ्तारी पर रोक दी
RKRakesh Kumar Bhardwaj
Mar 07, 2026 18:31:28
Jodhpur, Rajasthan
जोधपुर। पीटीआई भर्ती परीक्षा-2022 से जुड़े फर्जी डिग्री प्रकरण में राजस्थान हाईकोर्ट से एक आरोपी अभ्यर्थी को राहत मिली है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई तक याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। जस्टिस फरजंद अली की बेंच ने टोनी कुमार मेहता की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह अंतरिम आदेश दिया। साथ ही अदालत ने याचिकाकर्ता को एसओजी के जांच अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने का निर्देश भी दिया है। मामला एटीएस एवं एसओजी स्पेशल पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर से जुड़ा है। इस एफआईआर में आईपीसी की धारा 420, 467, 468, 471 और 120-B के तहत धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोप लगाए गए हैं। मामले में आरोप है कि प्रदेश के कई अभ्यर्थियों ने कथित रूप से ओपीजेएस यूनिवर्सिट से संदिग्ध तरीके से बी.पी.एड. डिग्री प्राप्त कर पीटीआई भर्ती परीक्षा-2022 में चयन हासिल किया। बाद में विश्वविद्यालय से जुड़े रिकॉर्ड जल जाने की बात भी सामने आई थी, जिससे पूरे प्रकरण पर सवाल उठे। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता धीरेन्द्र सिंह सोढा और प्रियंका बोराणा ने अदालत में तर्क दिया कि छात्रों को केवल इसलिए आरोपी बना दिया गया क्योंकि उनके नाम एक सामूहिक सूची में शामिल कर दिए गए। उनका कहना था कि न तो छात्रों ने कोई दस्तावेज तैयार किया और न ही किसी प्रकार की जालसाजी की। डिग्री विश्वविद्यालय द्वारा जारी की गई थी और सत्यापन भी संबंधित अधिकारियों ने ही किया था। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आदेश दिया कि याचिकाकर्ता 30 मार्च 2026 तक जांच अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर अपने दस्तावेज और तथ्य प्रस्तुत करें। साथ ही अदालत ने स्पष्ट किया कि अगली सुनवाई तक याचिकाकर्ता को गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण दिया जाता है। मामले की अगली सुनवाई 7 अप्रैल 2026 को निर्धारित की गई है.
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