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मालवीय नगर में अवैध निर्माण बेलगाम, नगर निगम-RERA चुप्पी पर सवाल
MIMohammad Imran
Dec 13, 2025 15:46:34
Jaipur, Rajasthan
मालवीय नगर ज़ोन में अवैध निर्माण बेलगाम, नियम-कानून ताक पर
नगर निगम और RERA की चुप्पी पर उठते सवाल
जयपुर। राजधानी के मालवीय नगर ज़ोन में भवन निर्माण नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रहीं हैं। आवासीय क्षेत्रों में तय मानकों से अधिक मंज़िलें, बिना स्वीकृति नक्शों के निर्माण, सेटबैक और पार्किंग नियमों की अनदेखी—सब कुछ दिन-dahāडे हो रहा है। हैरानी की बात यह है कि नगर निगम जयपुर और RERA जैसे जिम्मेदार नियामक संस्थान मानो आंखें मूंदे बैठे हैं।
कानून स्पष्ट है। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम और भवन उपविधि (Building Bye-Laws) के तहत बिना स्वीकृत नक्शा निर्माण अपराध है। वहीं RERA अधिनियम, 2016 के अनुसार बिना पंजीकरण या गलत विवरण देकर परियोजना बेचना दंडनीय है—जिसमें भारी जुर्माना और कारावास तक का प्रावधान है। इसके बावजूद मालवीय नगर ज़ोन में कई बहुमंज़िला इमारतें बिना वैध अनुमति खड़ी हो रही हैं, और कुछ परियोजनाओं में भूमि उपयोग (Land Use) की स्थिति भी संदिग्ध बताई जा रही है।
स्थानीय नागरिकों का आरोप है कि शिकायतों के बावजूद न तो प्रभावी जांच होती है, न ही सीलिंग/ध्वस्तीकरण जैसी सख्त कार्रवाई। कहीं-कहीं तो नोटिस के बाद भी निर्माण जारी है। सवाल उठता है—क्या नियम केवल कागज़ों के लिए हैं? अगर कानून लागू नहीं होंगे तो शहर की सुरक्षा, यातायात, जल-निकासी और आपदा प्रबंधन का क्या होगा?
नियमों के अनुसार प्रोजेक्ट की सही जानकारी, स्वीकृतियाँ, लेआउट और भूमि उपयोग का खुलासा अनिवार्य है। फिर भी यदि गलत या अधूरी जानकारी के साथ बिक्री हो रही है, तो निगरानी की विफलता किसकी है? क्या बिल्डरों को राजनीतिक या प्रशासनिक संरक्षण प्राप्त है?
शहरवासियों की मांग है कि नगर निगम जयपुर और RERA तत्काल संयुक्त विशेष अभियान चलाकर अवैध निर्माणों की सूची सार्वजनिक करें, दोषियों पर सीलिंग, जुर्माना और एफआईआर दर्ज करें, तथा लापरवाह अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए। जब तक नियमों पर सख्ती नहीं होगी, तब तक मालवीय नगर ही नहीं—पूरे जयपुर में अवैध निर्माण का यह खेल यूं ही चलता रहेगा।
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