छात्रों को चेतावनी: 18 वर्ष से कम के लिए दोपहिया वाहन चलाने पर 25000 जुर्माना
पातडां पुलिस ने 1 अगस्त से 18 वर्ष से कम के छात्रों के लिए दोपहिया वाहन चलाने के संबंधी नए कानून को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए स्पार्कलिंग किड्स स्कूल में सेमिनार किया। थाना प्रमुख यशपाल शर्मा ने इस अवसर पर छात्रों से अपील की कि 18 वर्ष से कम वाले दोपहिया वाहन न चलाएं। उन्होंने बताया कि पंजाब सरकार ने बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया है। नए कानून के तहत, यदि 18 साल से कम उम्र का बच्चा पकड़ा जाता है तो वाहन मालिक व अभिभावकों पर 25000 का जुर्माना व 3 साल की सजा होगी।
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