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इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: पाकिस्तान जिंदाबाद पोस्ट करने वाले की जमानत खारिज!

Mohd Gufran
Jul 01, 2025 08:05:05
Prayagraj, Uttar Pradesh
प्रयागराज इलाहाबाद हाईकोर्ट से जुड़ी बड़ी ख़बर, पाकिस्तान जिंदाबाद की पोस्ट साझा करने वाले को हाईकोर्ट से झटका, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आरोपी अंसार अहमद की जमानत खारिज की, हाईकोर्ट ने कहा देश विरोधी गतिविधियों पर अदालतों की सहनशीलता ही ऐसे मामलों के बढ़ने का कारण बन रही है, कोर्ट ने कहा ऐसे मामले अब आम होते जा रहे हैं क्योंकि अदालतें ऐसे लोगों के प्रति उदार और सहिष्णु हैं, हाईकोर्ट ने कहा आरोपी का कृत्य संविधान और उसकी मूल भावना के प्रति अपमानजनक है, यह भारत की संप्रभुता और एकता अखंडता के खिलाफ है, स्वतंत्र भारत में जन्मे 62 वर्षीय व्यक्ति से जिम्मेदार व्यवहार को उम्मीद की जाती है, कोर्ट ने कहा ऐसे व्यक्ति को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मिलने वाले व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का संरक्षण नहीं दिया जा सकता, बुलंदशहर निवासी अंसार अहमद के खिलाफ 3 मई को एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसमे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे वाले वीडियो को सोशल साइट्स फेसबुक पर शेयर करने का आरोप है, फिलहाल जस्टिस सिद्धार्थ की सिंगल बेंच ने याची की जमानत अर्जी खारिज कर दिया।
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