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Balaghat - दुष्कर्म के आरोपियों को सुनाई गई आजीवन कारावास की सजा

Devendra Rangire
May 16, 2025 13:41:51
Balaghat, Madhya Pradesh

बालाघाट, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के विशेष न्यायाधीश गौतम सिंह मरकाम की अदालत ने एक नाबालिक लड़की का अपहरण और दुष्कर्म करने के मामले में दो आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, दोनों आरोपी निखिल पिता महेश एशने 19 वर्ष और विशाल पिता उपकार शेंद्रे 20 वर्ष दोनों ग्राम पिपरझरी थाना हट्टा निवासी है। अदालत ने इन दोनों आरोपी को शेष प्राकृत जीवन काल के लिए कारावास के अलावा आरोपी निखिल एशने को 11 हजार रुपये अर्थदंड और आरोपी विशाल शेद्रे को 6 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किये है। शुक्रवार को दोपहर करीब 2 बजे इस मामले में शासन की ओर से पैरवी जिला लोक अभियोजन अधिकारी कपिल कुमार डहेरिया के मार्गदर्शन में विशेष लोक अभियोजक सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी आरती कपले द्वारा की गई है।

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