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हाई कोर्ट: बाल तस्करी मुकदमों के ट्रायल छह महीनों में खत्म करने के सख्त निर्देश
SSSHAILENDAR SINGH THAKUR
Oct 09, 2025 06:16:29
Bilaspur, Chhattisgarh
बिलासपुर। हाई कोर्ट ने बाल तस्करी यानी चाइल्ड ट्रैफिकिंग के मामलों में लंबित ट्रायल को जल्द पूरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है। हाई कोर्ट ने प्रदेश की समस्त जिला न्यायपालिक को आदेश दिया है कि सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण फैसले का सख्ती से पालन करते हुए बाल तस्करी से जुड़े सभी मुकदमों को सर्कुलर जारी होने की तारीख से 6 महीने की अवधि के भीतर अनिवार्य रूप से पूरा किया जाए ।
हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल मनीष कुमार ठाकुर द्वारा 8 अक्टूबर 2025 को जारी किए गए सर्कुलर में कहा गया है कि ट्रायल को छह माह में पूरा करने के लिए यदि आवश्यक हो, तो उन्हें दैनिक आधार पर सुनवाई की जाए। यह निर्देश सुप्रीम कोर्ट द्वारा 15 अप्रैल 2025 को पिंकी विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य के मामले में दिए गए निर्देशों के पालन में दिया गया है। हाई कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय में दिए गए दिशा-निर्देशों का शब्दशः और भावना के साथ पालन सुनिश्चित किया जाए । हाई कोर्ट का यह निर्देश छत्तीसगढ़ के सभी जिला और सत्र न्यायाधीशों के साथ-साथ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत मामलों की सुनवाई कर रहे विशेष न्यायाधीशों को भेजा गया है।हाई कोर्ट ने कहा है बाल तस्करी जैसे संगठित अपराधों में ट्रायल में देरी से पीड़ित बच्चों को बार-बार आघात झेलना पड़ता है। हाई कोर्ट ने साफ चेतावनी दी है कि उसके निर्देशों का पालन न करने या किसी भी तरह की लापरवाही दिखाने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बाल तस्करी के बढ़ते मामलों और ट्रायल में होने वाली अनावश्यक देरी को देखते हुए यह निर्देश दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में पाया था कि मुकदमों के लंबे समय तक लंबित रहने के कारण अपराध की गंभीरता और संगठित प्रकृति के बावजूद न्याय मिलने में देरी होती है। इस देरी से न केवल बाल संरक्षण कानूनों का उद्देश्य विफल होता है, बल्कि नाबालिग पीड़ितों को मानसिक पीड़ा की स्थिति की का भी सामना करना पड़ता है ।
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