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ग्राम सभा स्वीकृति से ही लागू होंगे सभी कार्य; मुंगेर में 125 दिन रोजगार
PKPrashant Kumar
Feb 11, 2026 16:17:10
Munger, Bihar
बिग्राम सभा की स्वीकृति के बिना नहीं होगा कोई कार्य, बायोमेट्रिक हाजिरी से सुनिश्चित होगी पारदर्शिता।विकसित भारत जी-रामजी एक्ट 2025’ के तहत जॉब कार्डधारियों को 125 दिनों का रोजगार
मुंगेर : जिले की सभी ग्राम पंचायतों में अब विकास योजनाएं ग्राम सभा की स्वीकृति से ही लागू होंगी। बिना ग्राम सभा से पारित हुए किसी भी योजना का क्रियान्वयन नहीं किया जाएगा। विकसित भारत जी-रामजी एक्ट 2025 के तहत जॉब कार्डधारी मजदूरों को स्थानीय स्तर पर 125 दिनों तक रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। यह जानकारी जिलाधिकारी निखिल धनराज निप्पाणीकर ने बुधवार को समाहरणालय स्थित संवाद कक्ष में आयोजित प्रेस वार्ता में दी।
जिलाधिकारी ने बताया कि यह अधिनियम ग्रामीण विकास को नई दिशा देगा। पंचायत स्तर पर होने वाले सभी कार्य ग्राम सभा से पारित होंगे, जिससे पारदर्शिता और जनभागीदारी सुनिश्चित होगी। योजना के अंतर्गत जल सुरक्षा, ग्रामीण आधारभूत संरचना, आजीविका संवर्द्धन से संबंधित संरचनाएं तथा मौसमीय आपदाओं से निपटने के लिए आवश्यक कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी।
उन्होंने कहा कि कृषि कार्य को प्रभावित न करने के उद्देश्य से बुवाई और कटाई के समय 60 दिनों की अवधि के लिए अधिसूचना जारी कर कार्य स्थगित रखा जाएगा, ताकि किसानों और मजदूरों को किसी प्रकार की असुविधा न हो।
पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए मजदूरों की बायोमेट्रिक उपस्थिति अनिवार्य की गई है। साथ ही विशेष तकनीक आधारित योजना निर्माण, डिजिटल मॉनिटरिंग तथा सशक्त सामाजिक अंकेक्षण (सोशल ऑडिट) की व्यवस्था लागू की जाएगी, जिससे जवाबदेही तय होगी और अनियमितताओं पर अंकुश लगेगा।
जिले की सभी 96 पंचायतों में इस योजना को लागू किया जाएगा। पुराने मनरेगा पोर्टल को बंद कर दिया गया है तथा लंबित योजनाओं को 60 दिनों के भीतर पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए नई योजनाएं नए पोर्टल पर अपलोड की जाएंगी।
उप विकास आयुक्त अजीत कुमार ने बताया कि योजना के तहत निजी भूमि पर पौधारोपण, बकरी शेड, मुर्गी शेड, चौर विकास, वर्मी कंपोस्ट, नाडेप आदि कार्य कराए जा सकेंगे। वहीं सार्वजनिक योजनाओं में पौधारोपण, सोख्ता निर्माण, जल संरक्षण, चिल्ड्रन पार्क, सड़क निर्माण, तालाब निर्माण सहित अन्य विकास कार्य शामिल हैं।
मजदूरों को वर्तमान में 255 रुपये प्रतिदिन की दर से मजदूरी दी जाएगी। नई दर अधिसूचित होने के बाद उसी के अनुसार भुगतान किया जाएगा। योजना में केंद्र और राज्य सरकार की भागीदारी क्रमशः 60 और 40 प्रतिशत होगी。
बाइट निखिल धनराज जिलाधिकारी मुंगेर
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