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मधेपुरा अदालत ने पत्नी-बेटी हत्या के दोषी मोहम्मद जिब्राइल को उम्रकैद सुनाई
PKPRASHANT KUMAR1
Jan 28, 2026 15:15:43
Madhepura, Bihar
मधेपुरा व्यवहार न्यायालय से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। तीन वर्ष पूर्व पत्नी और डेढ़ वर्षीय मासूम बेटी की बेरहमी से गला काटकर हत्या करने के मामले में एडीजे-4 की अदालत ने दोषी मोहम्मद जिब्राइल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने दोषी पर 35 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। एडीजे-4 के न्यायाधीश धीरेंद्र कुमार राय की अदालत ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी करार देते हुए यह फैसला सुनाया। जानकारी के अनुसार, तीन साल पहले मोहम्मद जिब्राइल ने अपनी पत्नी और डेढ़ वर्षीय बेटी की धारदार हथियार से निर्मम हत्या कर उनके सिर धड़ से अलग कर दिए थे। इसके बाद शवों को गायब कर दिया था और हत्या की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल कर पुलिस को खुली चुनौती दी थी कि वह उसे गिरफ्तार नहीं कर पाएगी। आरोपी ने मामले की खबर प्रकाशित करने वाले पत्रकार को भी धमकी दी थी। हत्या के बाद आरोपी मुंबई फरार हो गया था, जहां वह मजदूर के भेष में निर्माण स्थल पर काम कर रहा था। पुलिस ने अनुसंधान के आधार पर कड़ी मशक्कत के बाद मुंबई से उसे नाटकीय ढंग से गिरफ्तार किया था। इधर, फैसले के बाद मृतका के भाई मो. मुनाजिर ने असंतोष जताया है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने मामले का अनुसंधान सही ढंग से नहीं किया, जिस कारण उन्हें पूरा न्याय नहीं मिला। उन्होंने कहा कि वे इस फैसले से संतुष्ट नहीं हैं और हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट तक न्याय की लड़ाई लड़ेंगे। इस संबंध में जानकारी देते हुए लोक अभियोजक विवेका सिंह ने बताया कि वर्ष 2022 के मामले में एडीजे फोर्थ के न्यायालय से आरोपी मो जिब्राइल को हत्या के आरोप में उम्रकैद की सजा सुनाई गई है साथ ही 35000 का अर्थ दंड भी लगाया गया है। बहरहाल, अदालत के इस फैसले को जिले में एक अहम और सख्त न्यायिक कार्रवाई के रूप में देखा जा रहा है.
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