Back
CBI SC में चुनौती: फैसले से सेंगर को पब्लिक सर्वेंट क्यों न माना गया?
ASArvind Singh
Dec 27, 2025 08:20:20
Noida, Uttar Pradesh
*कुलदीप सेंगर को मिली राहत के खिलाफ CBI पहुँची SC,जानिए HC के निष्कर्ष को किस आधार पर चुनौती दी*
उन्नाव रेप केस में कुलदीप सेंगर की सज़ा निलंबित करने के दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।सीबीआई ने कहा है कि दिल्ली हाई कोर्ट का निष्कर्ष ग़लत है कि एक विधायक पॉक्सो एक्ट के सेक्शन 5 के तहत 'पब्लिक सर्वेंट' की कैटेगरी में नहीं आता। सीबीआई के मुताबिक बच्चो के यौन शोषण के मामले में संरक्षण देने वाले पॉक्सो एक्ट जैसे अहम क़ानून के मर्म को समझने में हाई कोर्ट ने भूल की है। कोर्ट ने इस कानून के मकसद और भावना को ध्यान में नहीं रखा।
*हाई कोर्ट ने सेंगर को पब्लिक सर्वेंट क्यों नहीं माना था!*
दरअसल इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट का कहना था कि कि सेंगर के खिलाफ POCSO कानून के तहत गंभीर यौन अपराध (Aggravated Penetrative Sexual Assault) का मामला नहीं बनता।POCSO कानून की धारा 5 में इसका उल्लेख है कि किन परिस्थितियों में किसी बच्चे के साथ किया किया सेक्सुअल असॉल्ट गंभीर माना जाएगा।इस कानून के अनुसार, अगर किसी बच्चे के साथ यह अपराध किसी पब्लिक सर्वेट, पुलिसकर्मी (अपने थाना क्षेत्र में), सशस्त्र सुरक्षा बल के सदस्य, अस्पताल के कर्मचारी या जेल कर्मचारी द्वारा किया जाता है, तो उसे गंभीर यौन हमला की श्रेणी में रखा जाता है।इस तरह के गंभीर अपराध के लिए कानून में कम से कम 20 साल की जेल की सजा का प्रावधान है। अधिकतम सज़ा उम्र कैद तक हो सकती है।
ऐसे में सेंगर के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के सेक्शन 5 के तहत गम्भीर यौन अपराध का मामला तभी माना जा सकता है जब कोर्ट उसे पब्लिक सर्वेंट माने।ट्रायल कोर्ट ने सेंगर को लोक सेवक (public servant) मानते हुए उसे इस अपराध के लिए उम्रकैद की सज़ा दी थी।लेकिन हाई कोर्ट ने कहा कि सेंगर को न तो POCSO कानून की धारा 5(c) और न ही IPC की धारा 376(2)(b) के तहत पब्लिक सर्वेंट माना जा सकता है।
*'HC ने क़ानून का मर्म नहीं समझा'*
अब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में CBI ने कहा है कि POCSO एक्ट के सेक्शन 5(सी) को ठीक से और समग्र रूप से देखा जाए तो यह बात साफ हो जाती है कि इसमे पब्लिक सर्वेट का मतलब हर उस शख्श से है, जो अपनी शक्ति, पद, अधिकार या हैसियत (चाहे वह राजनीतिक हो या किसी और तरह की)उसका गलत इस्तेमाल करते हैं। सीबीआई का कहना है कि विधायक (अपराध के वक्त कुलदीप सेंगर का पद) भी संवैधानिक है। इस पद के साथ जहां शक्ति हासिल है, वही जनता का विश्वास भी जुड़ा है। समाज और राज्य के प्रति इस पद की अपनी जिम्मेदारी होती है। ऐसे में POCSO एक्ट के तहत सेंगर को 'पब्लिक सर्वेट' न मानने का हाई कोर्ट का फैसला ग़लत है
*पीड़ित की सुरक्षा को खतरा*
सीबीआई का कहना है कि अगर कुलदीप सेंगर को रिहा किया जाता है तो यह पीड़ित की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा होगा।सेंगर बेहद प्रभावशाली व्यक्ति है, जिसके पास धन और बाहुबल है। ज़मानत मिलने की सूरत में वह अब भी पीड़ित और उसके परिवार को नुकसान पहुँचा सकता है
*सिर्फ जेल में लंबा वक़्त रहने के चलते ज़मानत नहीं*
सीबीआई का कहना है कि बच्चों के साथ यौन शोषण जैसे गम्भीर अपराध में सिर्फ जेल में लंबा वक़्त गुजराने के चलते कोई ज़मानत का हक़दार नहीं हो जाता। सेंगर को निचली अदालत ने उम्रकैद की सज़ा दी है। उम्रकैद की सज़ा पाए किसी शख्स की सज़ा निलंबित करने का फैसला तभी दिया जा सकता है , जब कोर्ट पहली नज़र में इस तथ्य को लेकर सन्तुष्ट हो कि आरोपी का उस केस में दोष ही नहीं बनता।
यही नहीं हाई कोर्ट ने कुलदीप सेंगर के आपराधिक इतिहास और इस फैसले के चलते लोगों के न्यायिक व्यवस्था में भरोसे पर पड़ने वाले असर को नज़रंदाज़ किया।
0
Report
हमें फेसबुक पर लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब्ड करें ताकि आप ताजा खबरें और लाइव अपडेट्स प्राप्त कर सकें| और यदि आप विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो https://pinewz.com/hindi से जुड़े और पाए अपने इलाके की हर छोटी सी छोटी खबर|
Advertisement
SKSantosh Kumar
FollowDec 27, 2025 10:00:310
Report
RRRakesh Ranjan
FollowDec 27, 2025 10:00:160
Report
1
Report
PPPraveen Pandey
FollowDec 27, 2025 09:54:030
Report
RMRAJESH MISHRA
FollowDec 27, 2025 09:53:360
Report
APAshwini Pandey
FollowDec 27, 2025 09:53:200
Report
UPUmesh Parab
FollowDec 27, 2025 09:53:110
Report
PKPravesh Kumar
FollowDec 27, 2025 09:52:370
Report
ASAmit Singh
FollowDec 27, 2025 09:52:110
Report
RZRajnish zee
FollowDec 27, 2025 09:51:260
Report
CSCharan Singh
FollowDec 27, 2025 09:51:010
Report
JGJugal Gandhi
FollowDec 27, 2025 09:50:250
Report
KCKashiram Choudhary
FollowDec 27, 2025 09:50:010
Report
KCKULDEEP CHAUHAN
FollowDec 27, 2025 09:49:310
Report
0
Report