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राजस्थान कैब एग्रीगेटर नियम 2025 लागू, लाइसेंस फीस और सुरक्षा मानक तय
KCKashiram Choudhary
Dec 27, 2025 09:50:01
Jaipur, Rajasthan
राजस्थान मोटर व्हीकल एग्रीगेटर रूल्स 2025 का ड्राफ्ट जारी कर दिया गया है। इसके तहत कैब कंपनियां, कैब चालक और डिलीवरी सर्विस वाहन नियंत्रित होंगे। विभाग ने ड्राफ्ट नोटिफिकेशन पर 7 दिन में आमजन से सुझाव मांगे हैं, इसके बाद अंतिम नोटिफ़ेशन जारी होने पर नियम लागू होंगे। कैब कंपनियों की किराया नीति को आम यात्रियों के लिए नियंत्रित करने, कैब एवं डिलीवरी सर्विस कंपनियों की जिम्मेदारी तय करने के संबंध में ये नियम बनाए गए हैं। इसमें उन एग्रीगेटर कंपनियों को नियंत्रित किया जाएगा, जिनके पास 25 से अधिक वाहन होंगे। कम्पनियों को परिवहन विभाग या केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए पोर्टल पर पंजीकृत कराना होगा और लाइसेंस लेना होगा। लाइसेंस 5 साल के लिए वैध रहेगा। नियम जारी होने के 15 दिन में एग्रीगेटर सेवा का लाइसेंस लेना जरूरी है। परिवहन विभाग ने लाइसेंस फीस भी तय कर दी है: 1000 तक वाहनों वाले एग्रीगेटर को 1 लाख रुपये, 1000 से ढाई हजार वाहनों के लिए 2.5 लाख रुपये और ढाई हजार से अधिक वाहनों वाले के लिए 5 लाख रुपये। सिक्योरिटी डिपॉजिट: 1 हजार तक वाहनों के लिए 10 लाख रुपये, 1 से 10 हजार तक के लिए 25 लाख रुपये और 10 हजार से अधिक के लिए 50 लाख रुपये।
नई पॉलिसी में यात्रियों की सुरक्षा के लिए प्रावधान:
- वाहनों में VLTD डिवाइस लगे होने से सरकार को सही लोकेशन मिलेगा;
- वाहन के अंदर पैनिक बटन जरूरी होंगे, इससे महिला सुरक्षा बढ़ेगी;
- ड्राइवर यदि निर्धारित रूट से अलग जाएगा तो कंट्रोल रूम को सूचना मिलेगी;
- एप पर ड्राइवर की सही पहचान, पुलिस वेरिफिकेशन देखने की प्रक्रिया होगी;
- कंपनी को पैनिक अलर्ट्स के बारे में पुलिस को रियल टाइम जानकारी देनी होगी;
- ड्राइवर द्वारा यात्री के साथ आपराधिक गतिविधि करने पर ड्राइवर को ऑफ रूट किया जाएगा;
- कंपनी को एप का डेटा 3 महीने से लेकर 24 महीने तक सुरक्षित रखना होगा;
- प्रत्येक चालक की साफ-सुथरी फोटो एप पर प्रदर्शित होनी चाहिए;
- एप में महिला यात्री अपने लिए महिला चालक का चयन कर सकेंगी;
- ड्राइवर राइड स्वीकार करने के बाद कैंसिल करेगा तो 10 प्रतिशत जुर्माना लगेगा, अधिकतम 100 रुपए; उसी तरह यात्री के बिना वैध रीजन कैंसिलेशन पर भी 10 प्रतिशत जुर्माना लगेगा;
- यात्रियों की शिकायतों के समाधान के लिए ग्रीवेंस ऑफिसर लगाना अनिवार्य होगा;
- कैब कम्पनी बेस फेयर का न्यूनतम आधा किराया या अधिकतम दुगुना तक ले सकेगी।
वीओ- 2: कैब में यात्रा करते समय अब प्रत्येक यात्री का 5 लाख रुपए का बीमा करना जरूरी होगा; चालकों की सामाजिक सुरक्षा के लिए भी कई प्रावधान: चालक का 5 लाख स्वास्थ्य बीमा एग्रीगेटर कंपनी को कराना होगा, 10 लाख का टर्म इंश्योरेंस भी कराना होगा; कम्पनियों को ड्राइवर को 80% किराया राशि देना अनिवार्य होगा; यात्री और चालक दोनों के लिए एप में यात्रा अनुभव का फीडबैक देने का विकल्प होगा।
एग्रीगेटर रूल्स में ये भी नए प्रावधान:
- वाहन चालकों को 40 घंटे का प्रशिक्षण देना अनिवार्य होगा; एप के बारे में यात्रियों से व्यवहार, फर्स्ट एड और ट्रैफिक नियमों की ट्रेनिंग होगी; ड्राइवर को पिछले 3 साल में किसी अपराध में दंडित न होना चाहिए; शराब पीने, सेक्सुअल ऑफेंस, फ्रॉड आदि के मामलों में दंडित न होना चाहिए; ड्राइवर की आंखों की जांच, मेडिकल चेकअप, दिमागी स्थिति का परीक्षण कराना होगा; वाहन में जीपीएस आधारित लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस होना जरूरी; राज्य सरकार के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में लोकेशन जाएगी; फर्स्ट एड किट, अग्निशामक यंत्र वाहन में लगाने होंगे; वाहन 8 साल से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए; एग्रीगेटर कंपनी का एप हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होना चाहिए; राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किराया दरों का पालन करना होगा।
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FollowDec 27, 2025 11:31:20Noida, Uttar Pradesh:उन्नाव मामले और अंकिता भंडारी मामले को लेकर योगिता भयाना संसद भवन के बाहर प्रोटेस्ट पर बैठी माँग है कि पीड़ितों को न्याय मिले सरकार पूरे मामले को दबाने की कोशिश कर रही है
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RNRajesh Nilshad
FollowDec 27, 2025 11:30:56Chittorgarh, Rajasthan:अपडेट
बजरंग दल और विश्व हिंदू परिसद का प्रदर्शन जारी..
अब तेलीबांधा थाना परिसर में कर प्रदर्शन..
3 घंटे से ज्यादा हो गया प्रदर्शन..
मौके पर भारी पुलिस बल तैनात..
गिरफ्तारी की कर रहे मांग..
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