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राजस्थान में कैब एप नियम लागू, ड्राइवर-यात्री सुरक्षा के लिए नई पाबंदियाँ
KCKashiram Choudhary
Dec 27, 2025 13:21:36
Jaipur, Rajasthan
जयपुर。
राज्य में कैब कंपनियों के जरिए की जाने वाली यात्रा अब अधिक सुरक्षित होगी। इसके साथ ही डिलीवरी सर्विस वाहनों की भी जिम्मेदारी बढ़ेगी। राज्य सरकार एग्रीगेटर कम्पनियों के लिए नए कानून लागू करने जा रही है। परिवहन विभाग ने कैब एग्रीगेटर रूल्स का ड्राफ्ट जारी कर आमजन से सुझाव मांगे हुए हैं। इसके तहत कैब कंपनियां, कैब चालक और डिलीवरी सर्विस वाहन नियंत्रित होंगे। विभाग ने ड्राफ्ट नोटिफिकेशन पर 7 दिन में आमजन से सुझाव मांगे हैं। इसके बाद अंतिम नोटिफिकेशन जारी होने पर नियम लागू होंगे। कैब कंपनियों की किराया नीति को आम यात्रियों के लिए नियंत्रित करने, कैब एवं डिलीवरी सर्विस कंपनियों की जिम्मेदारी तय करने के सम्बंध में ये नियम बनाए गए हैं। इसमें उन एग्रीगेटर कम्पनियों को नियंत्रित किया जाएगा, जिनके पास 25 से अधिक वाहन होंगे। कम्पनियों को परिवहन विभाग या केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए पोर्टल पर पंजीकृत कराना होगा। पोर्टल पर मौजूदा और नए एग्रीगेटर को लाइसेंस लेना होगा। यह लाइसेंस 5 साल के लिए वैध रहेगा। नियम जारी होने के 15 दिन में एग्रीगेटर सेवा का लाइसेंस लेना होगा जरूरी। परिवहन विभाग ने एग्रीगेटर कम्पनियों के लिए लाइसेंस फीस भी तय कर दी है। 1000 तक वाहनों वाले एग्रीगेटर को 1 लाख रुपए लाइसेंस फीस चुकानी होगी। वहीं एक हजार से ढाई हजार वाहनों के लिए ढाई लाख रुपए और ढाई हजार से अधिक वाहनों वाले एग्रीगेटर के लिए 5 लाख रुपए लाइसेंस फीस लगेगी। वहीं 1 हजार तक वाहनों के लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट 10 लाख रुपए रहेगी। 1 से 10 हजार वाहनों के लिए 25 लाख रुपए और 10 हजार से अधिक वाहनों के लिए 50 लाख सिक्योरिटी डिपॉजिट करना होगा。
नई पॉलिसी में यात्रियों की सुरक्षा के लिए प्रावधान क्या ?
- वाहनों में वीएलटीडी डिवाइस लगे होने से सरकार को सही लोकेशन मिलेगी
- वाहन के अंदर पैनिक बटन जरूरी होंगे, इससे महिला सुरक्षा बढ़ेगी
- ड्राइवर यदि निर्धारित रूट से अलग जाएगा तो कंट्रोल रूम को सूचना मिलेगी
- एप पर ड्राइवर की सही पहचान, पुलिस वेरिफिकेशन देखने की प्रक्रिया होगी
- कम्पनी को पैनिक अलर्ट्स के बारे में पुलिस को रियल टाइम जानकारी देनी होगी
- ड्राइवर द्वारा यात्री के साथ आपराधिक गतिविधि करते ही ड्राइवर को ऑफ रूट किया जाएगा
- कम्पनी को एप का डेटा 3 महीने से लेकर 24 महीने तक सुरक्षित रखना होगा
- प्रत्येक चालक की साफ-सुथरी फोटो एप पर प्रदर्शित होनी चाहिए
- एप में महिला यात्री अपने लिए महिला चालक का चयन कर सकेंगी
- ड्राइवर राइड स्वीकार करने के बाद कैंसिल करेगा तो 10 प्रतिशत जुर्माना लगेगा
- यह जुर्माना राशि अधिकतम 100 रुपए होगी
- इसी तरह यात्री के बिना वैलिड रीजन कैंसिलेशन पर भी 10 प्रतिशत जुर्माना लगेगा।
- यात्रियों की शिकायतों के समाधान के लिए ग्रीवेंस ऑफिसर लगाना अनिवार्य होगा
- कैब कम्पनी बेस फेयर का न्यूनतम आधा किराया या अधिकतम दुगुना तक ले सकेंगी
कैब में प्रत्येक यात्री का 5 लाख का बीमा होगा
कैब में यात्रा करते समय अब प्रत्येक यात्री का 5 लाख रुपए का बीमा करना जरूरी होगा। नए नियमों में चालकों की सामाजिक सुरक्षा के लिए भी कई प्रावधान किए गए हैं। वाहन चालक का 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा एग्रीगेटर कम्पनी को कराना होगा। वहीं 10 लाख रुपए का टर्म इंश्योरेंस भी कराना होगा। कम्पिनयों को ड्राइवर को 80 फीसदी किराया राशि देना अनिवार्य होगा। वाहन चालक कई एग्रीगेटर्स के साथ वाहन चला सकेंगे। यात्री और चालक दोनों के लिए एप में यात्रा अनुभव का फीडबैक देने का विकल्प होगा。
एग्रीगेटर रूल्स में ये भी हैं नए प्रावधान
- वाहन चालकों को कम्पनियों द्वारा 40 घंटे का प्रशिक्षण देना अनिवार्य होगा
- एप के सम्बंध में, यात्रियों से व्यवहार, फर्स्ट एड और ट्रैफिक नियमों की होगी ट्रेनिंग
- ड्राइवर को पिछले 3 साल में किसी अपराध में दंडित नहीं हुआ होना चाहिए।
- शराब पीने, सेक्शनुअल ऑफेन्स, फ्रोड आदि के मामले में दंडित न हुआ हो
- ड्राइवर की आंखों की जांच, मेडिकल चैकअप, दिमागी स्थिति का परीक्षण कराना होगा
- वाहन में जीपीएस डिवाइस युक्त वाहन लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस होना जरूरी होगा
- राज्य सरकार के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में भी लोकेशन जाएगी
- फर्स्ट एड किट, अग्निशामक यंत्र वाहन में लगाने होंगे
- वाहन 8 साल से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए
- एग्रीगेटर कम्पनी का एप भी हिन्दी, अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होना चाहिए
- राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किराया दरों की पालना करनी होगी
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