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government of odisha has declared zero tolerance for crimes against women
Bhubaneswar, Odisha:On the instructions of the Hon'ble Chief Minister, the victim of rape in Bharatpur police station was met at AIIMS and heard all about the incident. Our government has declared zero tolerance for crimes against women so reporting will come quickly and whoever is guilty will be punished.0
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बरेली मुठभेड़ के बाद चोरी का खुलासा, तीन आरोपी गिरफ्तार, तमंचा और जेवर बरामद
Bareilly, Uttar Pradesh:बरेली थाना प्रेमनगर पुलिस ने घर में चोरी की घटना का सफल खुलासा करते हुए पुलिस मुठभेड़ के बाद तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ के दौरान एक आरोपी के पैर में गोली लगी, जिसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस के अनुसार 26 जुलाई 2026 को विक्रमादित्य पुरी एसबीआई कॉलोनी निवासी रीना ने शिकायत दर्ज कराई थी कि 25/26 जुलाई की रात उनके घर का ताला तोड़कर नकदी और जेवरात चोरी कर लिए गए। मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू की। 4 अगस्त की रात प्रेमनगर पुलिस कुड़ेशिया पुल के पास चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान स्कूटी सवार दो संदिग्धों को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन वे भागने लगे। पीछा करने पर चंपतराय बाग के पास बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में एक आरोपी के पैर में गोली लगी, जिसके बाद दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार आरोपियों की निशानदेही पर चोरी का सामान खरीदने वाले तीसरे आरोपी को भी पुलिस ने दबोच लिया। आरोपियों की पहचान इरशाद नासिर उर्फ बंदू, गुड्डू उर्फ ब्रिटेनिया उर्फ अजय और राकेश कुमार के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक अवैध .315 बोर तमंचा, दो कारतूस, बिना नंबर प्लेट की स्कूटी, चोरी के 47 सफेद धातु के सिक्के, तीन जोड़ी पीली धातु के कुंडल, एक अंगूठी और एक जोड़ी कंगन बरामद किए हैं। पूछताछ में आरोपियों ने चोरी की वारदात स्वीकार करते हुए बताया कि चोरी का सामान राकेश कुमार को बेच दिया था। पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर न्यायालय में पेश करने की कार्रवाई शुरू कर दी है।0
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राजस्थान हाईकोर्ट: टेंडर में रिट पेंडेंसी से अयोग्यता नहीं, आवेदन जारी
Jodhpur, Rajasthan:जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश में स्पष्ट किया है कि केवल रिट याचिका लंबित होने के आधार पर किसी पात्र निविदाकार को टेंडर प्रक्रिया से वंचित नहीं किया जा सकता। जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने विजय इलेक्ट्रिकल बनाम उदयपुर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड एवं अन्य मामले में उदयपुर दुग्ध संघ के 16 जुलाई 2026 के उस आदेश के प्रभाव व क्रियान्वयन पर रोक लगा दी, जिसके तहत याचिकाकर्ता को टेंडर से बाहर किया गया था। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता मनीष व्यास ने कहा कि टेंडर की शर्तों में रिट याचिका लंबित होने को अयोग्यता का आधार नहीं बनाया गया है। साथ ही, मिलावट के आरोप भी किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा सिद्ध नहीं हुए हैं। हाईकोर्ट ने प्रथम दृष्टया तथ्यों से संतुष्ट होकर प्रतिवादियों को नोटिस जारी किए और याचिकाकर्ता को संबंधित टेंडर प्रक्रिया में प्रोविजनल रूप से भाग लेने की अनुमति दी। यह भागीदारी याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी। मामले की अगली सुनवाई तीन सप्ताह बाद होगी。0
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जोधपुर हाईकोर्ट: एम्स के पास वर्टिकल पार्किंग की संभावनाओं पर विचार के निर्देश
Jodhpur, Rajasthan:जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने जोधपुर स्थित एम्स के आसपास पार्किंग की समस्या के समाधान के लिए गंभीरता दिखाते हुए एयरपोर्ट की तर्ज पर वर्टिकल पार्किंग विकसित करने की संभावनाएं तलाशने के निर्देश दिए हैं। एक्टिंग चीफ जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस संजीत पुरोहित की खंडपीठ ने चंद्रशेखर की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिए। सुनवाई के दौरान एएसजी भारत व्यास ने कोर्ट को बताया कि एम्स के लिए पर्याप्त पार्किंग भूमि उपलब्ध कराने के संबंध में संबंधित पक्षों की बैठक हुई थी, लेकिन कोई ठोस परिणाम सामने नहीं आया। अभी तक पार्किंग के लिए कोई जमीन चिन्हित नहीं की गई है। इस पर कोर्ट ने कहा कि एम्स के आसपास केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी और अरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट आफरी की काफी जमीन उपलब्ध है। ऐसे में इन संस्थानों से एम्स के पास जमीन उपलब्ध कराने की संभावनाएं तलाश की जाएं और दिल्ली एयरपोर्ट की तर्ज पर वर्टिकल पार्किंग विकसित करने पर विचार किया जाए। कोर्ट ने कहा कि यदि संस्थानों की जमीन एम्स को दी जाती है तो उन्हें दूसरी ओर अतिरिक्त जमीन देकर क्षतिपूर्ति की जाए। कोर्ट ने एएसजी भारत व्यास से इस दिशा में प्रयास करने का आग्रह किया। साथ ही जोधपुर का मास्टर प्लान अगली सुनवाई में पेश करने के निर्देश दिए, ताकि एम्स के आसपास सड़क अतिक्रमण और औद्योगिक विकास की स्थिति का आकलन किया जा सके। मामले की अगली सुनवाई 2 सितंबर को होगी।0
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दारोगा के धमकी भरे वीडियो पर एसपी ने लिया लाइन हाजिर का एक्शन
Gohara Marufpur, Uttar Pradesh:दारोगा का कथित धमकी भरा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। वीडियो में दारोगा पर एक महिला को निर्वस्त्र करने की धमकी देने का आरोप है। मामला सामने आते ही पुलिस अधीक्षक ने तत्काल कार्रवाई करते हुए संबंधित दारोगा को लाइन हाजिर कर दिया है और पूरे प्रकरण की जांच शुरू कर दी गई है। मामला चरवा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच तनाव चल रहा था। इसी विवाद की जांच के लिए डायल-112 में तैनात दारोगा मिर्जा शमी बेग मौके पर पहुंचे थे। इसी दौरान किसी ने उनका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वायरल वीडियो में दारोगा पर एक महिला को कथित तौर पर निर्वस्त्र करने की धमकी देने का आरोप लगाया जा रहा है। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस अधीक्षक ने मामले का संज्ञान लेते हुए दारोगा मिर्जा शमी बेग को तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर कर दिया। पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की जांच कराई जा रही है और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी。0
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गजनी स्टार प्रदीप रावत का निधन, 74 वर्ष की उम्र में दुनिया से अलविदा
Almora, Uttarakhand:गजनी फेम अभिनेता प्रदीप रावत का 74 साल की उम्र में निधन हो गया,हिन्दी तेलुगु और अन्य भाषाओं में चमत्कारिक चरित्र निभाने वाले अभिनेता को अलविदा0
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लंबे कानों वाली बिल्ली और साँप के बीच भिड़ंत
Noida, Uttar Pradesh:The battle between the long-eared cat and the snake0
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सिंगरौली में 13 वर्षीय के साथ दुष्कर्म: दो गिरफ्तार, पर जवाबदेही पर उठे सवाल
Singrauli, Madhya Pradesh:एंकर.....मध्य प्रदेश में मासूम बच्चियों से दुष्कर्म करने वालों के लिए सख्त कानून हैं... फांसी तक की सजा का प्रावधान है... लेकिन सवाल यह हैं? कि जब कानून इतने सख्त हैं, तो दरिंदों के हौसले आखिर बुलंद क्यों हैं? और इससे भी बड़ा सवाल... अगर किसी पीड़ित परिवार को इंसाफ मांगने के लिए थाने के चक्कर लगाने पड़ें... अगर पुलिस पर ही समझौते का आरोप लग जाए... तो फिर आम आदमी भरोसा किस पर करे? ताजा मामला सिंगरौली जिले के सरई थाना क्षेत्र का है, जहां 13 वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ कथित दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़िता की मां ने आरोप लगाया कि शिकायत लेकर थाने पहुंचने पर पहले समझौते की बात कही गई। हालांकि पुलिस ने इस आरोप को पूरी तरह खारिज किया है। बाद में मामला दर्ज हुआ, दो आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। लेकिन अब सवाल सिर्फ गिरफ्तारी का नहीं... सवाल यह भी है कि अगर पीड़ित परिवार के आरोप सही हैं, तो ऐसी कार्यप्रणाली पर जवाबदेही कौन तय करेगा? सिंगरौली जिले के सरई थाना क्षेत्र में 13 वर्षीय नाबालिग बच्ची से कथित दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़िता की मां की शिकायत पर पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। पुलिस अधीक्षक के अनुसार घटना 28 जुलाई 2026 की है। आरोप है कि दो युवक बच्ची को बहला-फुसलाकर नदी किनारे ले गए और उसके साथ दुष्कर्म किया। घटना के समय बच्ची की मां घर से बाहर थी। घर लौटने पर बच्ची ने पूरी घटना बताई, जिसके बाद शिकायत पुलिस तक पहुंची। इस मामले में नया मोड़ तब आया जब पीड़िता की मां ने आरोप लगाया कि शिकायत के दौरान पुलिस ने पहले समझौता करने का दबाव बनाया। वहीं पुलिस का कहना है कि पहली सूचना डायल-112 पर मिली थी। महिला को थाने बुलाया गया था, लेकिन उस समय कार्रवाई नहीं चाहती थीं। बाद में शिकायत मिलने पर तत्काल एफआईआर दर्ज कर ली गई। पुलिस ने इन आरोपों को निराधार बताया है। जांच के दौरान बच्ची के बताए हुलिए और अन्य साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने जावेद शाह और सोनू को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार दोनों आरोपी क्षेत्र की एक निजी कंपनी में ठेकेदारी के तहत काम करते थे तथा ग्वालियर और मुरैना के निवासी हैं। दोनों के खिलाफ POCSO एक्ट और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी कायम है... क्या पीड़िता की मां के आरोपों की निष्पक्ष जांच होगी? क्या यह स्पष्ट किया जाएगा कि शिकायत दर्ज होने में देरी क्यों हुई? और अगर किसी स्तर पर लापरवाही या दबाव बनाने की कोशिश हुई? है, तो उसके लिए जवाबदेही किसकी तय होगी? इन सवालों के जवाब मिलना सिर्फ इस पीड़ित परिवार के लिए ही नहीं, बल्कि कानून व्यवस्था पर जनता के भरोसे के लिए भी जरूरी हैं।0
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पालतू कछुआ अपने देखभालकर्ता के हाथ से फल खा रहा है
Noida, Uttar Pradesh:This tortoise is eating a piece of fruit from its carer’s hand.0
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महराजगंज के ब्रजमनगंज रेलवे कॉलोनी में चौकीदार पर हमला, दुष्कर्म, आरोपी गिरफ्तार
Maharajganj, Uttar Pradesh:महराजगंज जिले के बृजमनगंज रेलवे कॉलोनी में सोमवार की देर रात एक दंपति के साथ सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है। दरअसल दिव्यांग रेलवे कर्मचारी अपने wife के साथ सो रहा था इसी दौरान आरोपी ने पहले दिव्यांग चौकीदार को लोहे के राड से पीटकर लहूलुहान कर दिया। इसके बाद उसकी पत्नी को घर से घसीटते हुए रेलवे कॉलोनी के कमरे में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। घायल पति ने रेलवे कर्मचारियों को सूचित किया। इस घटना के बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने गंभीर रूप से घायल चौकीदार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बृजमनगंज पहुंचाया। इसके साथ ही पुलिस ने साथ सो रही उसकी पत्नी के गायब होने पर उसकी तलाश में लग गई। कुछ देर बाद उसे रेलवे कालोनी के परित्यक्त भवन से अर्ध नग्न अवस्था में बरामद किया। जिससे पूछताछ के बाद उसे इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बृजमनगंज ले जाया गया। इस घटना के बाद पुलिस आरोपी की तलाश में लगी रही और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ ने बताया कि पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी नीरज पाण्डेय निवासी ग्राम सभा महुलानी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। घायल चौकीदार का जिला अस्पताल में इलाज कराया जा रहा है। साथ ही जल्द से जल्द विवेचना करके कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल करके अभियुक्त को पैरवी करके अधिकतम सजा कराया जाएगा।0
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साँप के सामने आईना रखने पर क्या होता है—जानिए हालिया वीडियो
Noida, Uttar Pradesh:See what happens when you place a mirror in front of a snake0
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राजस्थान हाईकोर्ट ने पॉक्सो मामले में आरोपी को जमानत दी; उम्र निर्धारण पर निर्देश
Jodhpur, Rajasthan:जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने पॉक्सो मामले में आरोपी को जमानत देते हुए पुलिस की जांच प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए हैं। न्यायाधीश अशोक कुमार जैन की एकलपीठ ने पीड़िता की उम्र निर्धारित करने में कानूनी प्रावधानों का पालन नहीं किए जाने पर नाराजगी जताई। कोर्ट ने राजस्थान के पुलिस महानिदेशक को पॉक्सो और किशोरों से जुड़े मामलों की जांच करने वाले पुलिस अधिकारियों को व्यापक प्रशिक्षण देने पर विचार करने के निर्देश दिए हैं। आरोपी के खिलाफ अपहरण और दुष्कर्म सहित भारतीय न्याय संहिता और पॉक्सों एक्ट की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया था। आरोपी को 10 नवंबर 2025 को गिरफ्तार किया गया और बाद में उसके खिलाफ चालान पेश कर दिया गया। आरोपी की ओर से कोर्ट में कहा गया कि जांच पूरी हो चुकी है और वह लंबे समय से जेल में है। पीड़िता की उम्र को लेकर भी बचाव पक्ष ने सवाल उठाए। कोर्ट के समक्ष बताया गया कि पीड़िता का कोई जन्म प्रमाण पत्र पुलिस ने पेश नहीं किया। जन आधार कार्ड में उसकी उम्र 18 वर्ष दर्ज थी, जबकि मेडिकल जांच में उम्र 15 से 18 वर्ष के बीच होने का अनुमान लगाया गया था। हाईकोर्ट ने कहा कि पीड़िता की उम्र को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है और इसका अंतिम निर्धारण ट्रायल के दौरान साक्ष्यों के आधार पर होगा। आरोपी के लंबे समय से जेल में होने और ट्रायल में समय लगने की संभावना को देखते हुए कोर्ट ने उसे 50 हजार रुपए के निजी मुचलके और समान राशि की दो जमानतों पर जमानत दे दी। कोर्ट ने कहा कि किशोर न्याय अधिनियम की धारा 94 के तहत उम्र निर्धारण की प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। जन्म या स्कूल संबंधी दस्तावेज उपलब्ध नहीं होने पर ही मेडिकल परीक्षण का सहारा लिया जा सकता है। इस मामले में मेडिकल बोर्ड के बजाय मेडिकल ऑफिसर की राय से उम्र निर्धारित किए जाने को कोर्ट ने कानूनी प्रावधानों के अनुरूप नहीं माना। आदेश की प्रति डीजीपी को भेजने के निर्देश दिए गए हैं।0
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जोधपुर: बयान दर्ज के बाद परिवादी की याचिका जाँच के लिये नहीं भेजी जा सकती
Jodhpur, Rajasthan:जो धराब जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने परिवाद पर कार्रवाई को लेकर महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि परिवादी और उसके गवाहों के बयान धारा 200 एवं 202 सीआरपीसी के तहत शपथ पर दर्ज होने के बाद मामले को पुलिस जांच के लिए नहीं भेजा जा सकता। न्यायाधीश संजीत पुरोहित की एकल पीठ ने यह आदेश परिवादी दिनेश प्रजापत की ओर से दायर आपराधिक विविध याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। याचिका में अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट संख्या-3, जोधपुर के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें गवाहों के बयान दर्ज होने के बाद परिवाद को जांच के लिए महामंदिर पुलिस थाने भेज दिया गया था। परिवादी ने अपनी पत्नी पर बिना तलाक लिए दूसरा विवाह करने का आरोप लगाते हुए परिवाद पेश किया था। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता हस्तीमल सारस्वत और रेखा सांखला ने पैरवी करते हुए तर्क दिया कि बयान दर्ज होने के बाद मजिस्ट्रेट को उपलब्ध साक्ष्यों का स्वयं मूल्यांकन करना होता है। ऐसी स्थिति में उसके पास परिवाद खारिज करने या आरोपी को समन जारी करने का विकल्प रहता है। लोक अभियोजक ने आदेश को उचित बताते हुए याचिका खारिज करने की मांग की। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने याचिका स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त कर दिया और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर नियमानुसार आगे आदेश पारित करने के निर्देश दिए.0
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राजस्थान बार काउंसिल चुनाव: चौथा-पाँचवां प्रत्याशी निर्धारित मत तक पहुँचा
Jodhpur, Rajasthan:जोधपुर। बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के सदस्यों के निर्वाचन के लिए दो माह से अधिक समय से जारी मतगणना में अब तक पांच प्रत्याशी निर्धारित मतों का आंकड़ा हासिल कर चुके हैं। मंगलवार को जयपुर के भुवनेश शर्मा और भीलवाड़ा के सुरेश चंद्र श्रीमाली ने यह आंकड़ा पूरा कर क्रमशः चौथे और पांचवें प्रत्याशी के रूप में आंकड़ा प्राप्त किया। भुवनेश शर्मा वर्तमान में राजस्थान सरकार में अतिरिक्त महाधिवक्ता और बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के अध्यक्ष हैं। वहीं, सुरेश चंद्र श्रीमाली बार काउंसिल ऑफ इंडिया के सह-अध्यक्ष हैं और वर्ष 1998 से लगातार पांचवीं बार बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के सदस्य निर्वाचित हुए हैं। इससे पहले सोमवार को उदयपुर के रतन सिंह राव ने निर्धारित मतों की संख्या पूरी की थी। उनसे पहले भीलवाड़ा के नीरज गुर्जर और जयपुर के हरेंद्र सिंह सिनसिनवार यह आंकड़ा हासिल कर चुके हैं। नीरज गुर्जर ने सबसे पहले निर्धारित मत प्राप्त किए थे। प्रथम वरीयता मतों की गणना के बाद प्रत्येक प्रत्याशी के निर्वाचन के लिए 2614.21 मतों का कोटा निर्धारित किया गया था। अब शेष प्रत्याशी के मतों के स्थानांतरण और गणना की प्रक्रिया जारी है। कोटा पूरा करने वाले प्रत्याशियों का निर्वाचन क्रमवार घोषित किया जाएगा और पूरी प्रक्रिया पूरी होने के बाद आधिकारिक गजट अधिसूचना जारी होगी।0
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जोधपुर में ट्रक की टक्कर से स्कूटी सवार की मौत, यातायात नियंत्रण की मांग
Jodhpur, Rajasthan:जोधपुर। झालामंड सर्किल से गुड़ा रोड की ओर स्थित मीरा नगर गेट के पास, सुरेंद्र किराना स्टोर के सामने मंगलवार को एक दर्दनाक सड़क दुर्घटना में स्कूटी सवार व्यक्ति की मौके पर ही मृत्यु हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ट्रक क्रमांक RJ 39 GA 5560 के चालक द्वारा कथित रूप से लापरवाही एवं तेज गति से वाहन चलाते हुए आगे जा रही स्कूटी क्रमांक RJ 19 WS 5442 को पीछे से टक्कर मार दी गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि स्कूटी सवार की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। इस घटना से क्षेत्र में शोक एवं आक्रोश का माहौल व्याप्त हो गया। झालामंड चौराहे के व्यापारी संगठन अध्यक्ष हनुमान और मोहन प्रजापति एवं स्थानीय पार्षद प्रतिनिधि दशरथ मूमल प्रजापत सहित स्थानीय नागरिकों ने बताया कि यह मार्ग अत्यंत व्यस्त सार्वजनिक मार्ग है। सुबह के समय इस मार्ग से न्यायिक एवं प्रशासनिक कार्यों से जुड़े अनेक अधिकारी तथा आमजन आवागमन करते हैं, फिर भी इस मार्ग पर भारी वाहनों की आवाजाही लगातार बनी रहती है, जिससे गंभीर दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है। क्षेत्रवासियों मैं किरणा व्यवसायी सुरेंद्र प्रजापत सामाजिक कार्यकर्ता एवं सचिव जोधपुर शहर जिला कांग्रेस ओबीसी ब्लॉक के पुखराज प्रजापति का कहना है कि मीरा नगर गेट एवं सुरेंद्र किराना स्टोर के आसपास का क्षेत्र लंबे समय से दुर्घटना संभावित क्षेत्र बना हुआ है। यहां भारी ट्रैफिक, तेज रफ्तार वाहन तथा प्रभावी यातायात नियंत्रण के अभाव के कारण आए दिन हादसों का खतरा बना रहता है। दुर्घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। आवश्यक कार्रवाई करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर चालक के विरुद्ध नियमानुसार मामला दर्ज कर जांच प्रारंभ कर दी है। इस दर्दनाक घटना के बाद स्थानीय नागरिकों एवं व्यापारियों ने जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन से निम्न मांगें की हैं— 1. झालामंड सर्किल से गुड़ा रोड मार्ग पर प्रातःकालीन व्यस्त समय में भारी वाहनों के प्रवेश पर तत्काल प्रभाव से नो एंट्री लागू की जाए। 2. दुर्घटना संभावित स्थानों पर स्पीड ब्रेकर, चेतावनी संकेतक, यातायात संकेत बोर्ड एवं पर्याप्त पुलिस गश्त की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। 3. तेज गति एवं लापरवाही से वाहन चलाने वाले चालकों के विरुद्ध नियमित विशेष अभियान चलाकर कठोर कार्रवाई की जाए। 4. मृतक के परिजनों को नियमानुसार आर्थिक सहायता एवं अन्य आवश्यक सरकारी राहत उपलब्ध कराई जाए। 5. इस मार्ग का यातायात सुरक्षा ऑडिट कर स्थायी एवं प्रभावी समाधान लागू किया जाए, ताकि भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जा सके। झालामंड चौराहा व्यापारी संगठन के अध्यक्ष हनुमान प्रजापत बनावड़िया, वार्ड पार्षद प्रतिनिधि दशरथ प्रजापति तथा सामाजिक कार्यकर्ता एवं जोधपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के ओबीसी ब्लॉक सचिव पुखराज प्रजापति ने संयुक्त रूप से इस घटना पर गहरा दुःख व्यक्त करते हुए जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन से मांग की है कि मामले की निष्पक्ष एवं त्वरित जांच कर दोषी के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए तथा क्षेत्र में सड़क सुरक्षा के स्थायी उपाय तत्काल लागू किए जाएं।0
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उदयपुर कोर्ट ने रविंद्र सिंह भाटी को कोविड-एरा फीस विरोध मामले में दोषमुक्त किया
Udaipur, Rajasthan:शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी को उदयपुर न्यायालय ने एक मामले में बड़ी कानूनी राहत प्रदान की है। कोरोना के दौरान छात्र आंदोलन से जुड़े एक प्रकरण ने कोर्ट ने रविंद्र सिंह भाटी को दोष मुक्त करार दिया है। दरअसल कोविड महामारी के दौरान रविन्द्र सिंह भाटी ने विश्वविद्यालय द्वारा वसूली जा रही फीस को लेकर उदयपुर में विरोध प्रदर्शन किया था। इसको लेकर भूपालपुरा थाने में एक प्रकरण दर्ज किया गया। जिसमें न्यायालय में चालान पेश होने के बाद सुनवाई शुरू हुई। इस दौरान कोर्ट में भाटी ने अपने बयान भी दर्ज करवाए थे। आखिर इन मामलों में कोर्ट ने विधायक भाटी को दोष मुक्त कर दिया।0
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