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नागपुर ब्रह्मोस मामले में जन्मठेप रद्द, तीन साल की सजा बरकरार
AKAMAR KANE
Dec 01, 2025 13:33:57
Nagpur, Maharashtra
नागपुर में ब्रह्मोस मिसाइल से जुड़ी गोपनीय जानकारी शत्रुओं को देने के आरोप में जिल्हा व सत्र न्यायालय से जन्मठेप की सजा सुनाई गई थी. निशांत अग्रवाल की जन्मठेपे की सजा उच्च न्यायालय के नागपुर खण्डपीठ ने रद्द कर दी है. निशांत अग्रवाल ने जानकारी शत्रु राष्ट्रों को दी जाने का कोई प्रमाण नहीं पाया गया, फिर भी गोपनीय जानकारी स्वयं अपने पास रखने के मामले में सत्र न्यायालय द्वारा तीन वर्ष सश्रम कारावास और तीन हजार रुपये के दंड की सजा जारी रखी है. निशांत अग्रवाल ब्रह्मोस मिसाइल से संबंधी एक संशोधन संस्थान में नागपुर में कार्यरत थे. पाकिस्तान के कुछ महिलाओं ने उन्हें हनी ट्रैप में फंसाकर जानकारी माँगी थी और निशांत अग्रवाल ने वह जानकारी प्रदान की थी. उत्तर प्रदेश ATS ने नागपुर आकर कुछ वर्षों पहले निशांत अग्रवाल को गिरफ्तार किया था. उसी मामले में नागपुर खण्डपीठ ने जन्मठेप की सजा रद्द कर दी है, पर गोपनीय जानकारी चोरी-चिपे अपने पास रखने के मामले में तीन वर्ष की सजा कायम रखी गई है.
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