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एयरफोर्स चयन के बाद फर्जी दुष्कर्म के आरोप झूठे निकले, युवक बरी
GPGYANENDRA PRATAP
Mar 15, 2026 11:18:36
Unnao, Uttar Pradesh
स्लग - एयरफोर्स में चयन के बाद होनहार को फर्जी दुष्कर्म में फसाया, 7 साल बाद कोर्ट ने बाईज्जत किया बरी
हितेंद्र प्रताप सिंह आज 28 साल के हैं लेकिन 9 साल पहले हितेंद्र का एयरफोर्स में चयन हुआ था, हितेंद्र की मां, पापा और बाबा लगभग 40 साल गांव के प्रधान रहे। चार दशक से परिवार में चली आ रही प्रधानी और हितेंद्र का एयरफोर्स में चयन विरोधियों के गले नहीं उतरा, हितेंद्र पर फर्जी रेप और अपहरण का मुकदमा दर्ज करा दिया गया । मुकदमा दर्ज होते ही हितेंद्र की जिंदगी कुछ ऐसी उलझी की एयर फोर्स के जरिए कभी हवा में उड़ने का ख्वाब पालने वालों हितेंद्र को जेल के सलाखों के पीछे भेज दिया गया। कई महीने जेल काटी, 7 साल कोर्ट कचहरी के चक्कर काटे, 7 साल बाद हितेंद्र पर दर्ज मुकदमा झूठा पाया गया, कोर्ट ने हितेंद्र को बाइज्जत बरी कर दिया। हितेंद्र अब आजाद हैं, हितेंद्र बताते हैं कि एयरफोर्स की नौकरी तो चली गई, लेकिन दोबारा अपना कैरियर बनाऊंगा, इस दौरान घर परिवार के अन्य लोगों के साथ उनके साथ अगर कोई खड़ा रहा तो उनकी पत्नी रिंकी सिंह, रिंकी बताती हैं की उनको पता था कि हितेंद्र निर्दोष हैं, इसलिए मुकदमा दर्ज होने के बाद भी शादी की।, हर पेशी पर वह पति के साथ कोर्ट कोर्ट तक आती थी, उनको इस बात का डर लगा रहता था पति पर कोई हमला ना कर दें या फिर फर्जी दूसरे केस में ना फंसा दें क्योंकि लगातार धमकियां मिल रही थीं।
हितेंद्र प्रताप सिंह + रिंकी सिंह ( बाय इज्जत बरी किया गया युवक और उसकी पत्नी )
हितेंद्र अपनी आपबीती सुनते हुए बताते हैं कि वर्ष 2017 में उनका एयर फोर्स में चयन हो गया था। पहले उनका नाम वेटिंग लिस्ट में आया था, कुछ समय बाद मुख्य सूची में आ गया था, उनकी मां, बाबा और पिता लगभग 40 साल गांव के प्रधान रहे। 16 फरवरी 2021 को एक युवती ने उन पर अपहरण और रेप का मुकदमा दर्ज करा दिया। आरोप लगाया कि उसको घर से अगवा कर दिल्ली ले जाया गया। वही उसके साथ रेप किया गया। मुकदमा दर्ज होने के बाद हितेंद्र ने विवेचक को सारे सबूत दिए, लेकिन उसकी एक न सुनी गई, युवती के बयानों के आधार पर जेल भेज दिया गया। हितेंद्र को करीब ढाई महीने जेल में बिताने पड़े, उसके बाद वह जमानत पर बाहर आया। लेकिन इस दौरान केश में कुछ ऐसा उलझा की एयर फोर्स में चयन की सुध ही नहीं रही, कोर्ट में सुनवाई के दौरान अधिवक्ता अजय द्विवेदी ने कोर्ट को साक्ष्य दिए कि जिस समय अगवा करने और रेप करने की बात कही गई उसे समय की सर्विलेंस रिपोर्ट के अनुसार हितेंद्र प्रयागराज में पढ़ाई कर रहा था, युवती ने जिस रूट पर अगवा किए जाने की बात कही उस रूट और रेलवे स्टेशनों की CCTV में भी आरोप सच नहीं पाए गए। अब फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम के न्यायाधीश स्वतंत्र कुमार ने हितेंद्र को दोषमुक्त किया है, हितेंद्र बताते हैं कि जब मुकदमा चल रहा था, इस दौरान 2023 में रिंकी सिंह से उनकी शादी हुई। रिंकी बताती है कि मुकदमा चल रहा था इसलिए पहले मैंने शादी करने के लिए मना कर दिया, लेकिन मुझे जब पता चला कि ये निर्दोष है तो मैंने शादी कर ली, इनके साथ हर पेशी पर हम जाते थे, नाते रिश्तेदारों ने तमाम ताने दिए, की कोई दूसरा लड़का शादी करने को नहीं मिला लेकिन मुझे भरोसा था, आज मेरा पति बा- इज्जत बरी हुआ हैं।
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