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सोनभद्र: जुगैल मामले में दोषी को आजीवन कारावास; नाबालिग अपहरण में सजा
ADArvind Dubey
Dec 23, 2025 14:20:17
Obra, Uttar Pradesh
ऐंकर: सोनभद्र जनपद में पांच साल पुराने जघन्य अपराध के मामले में अदालत ने सख्त फैसला सुनाया है। महिला के साथ बलात्कार कर निर्मम हत्या करने के दोषी को उम्रकैद की सजा मिली है। अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी/सीएडब्लू सोनभद्र की अदालत ने दोषी को दोषसिद्ध पाते हुए आजीवन कारावास के साथ भारी अर्थदंड भी लगाया है। इसी अदालत से एक अन्य मामले में नाबालिग किशोरी के अपहरण के दोषी को भी सजा सुनाई गई है।
VO: पांच वर्ष पूर्व सोनभद्र जनपद के जुगैल थाना क्षेत्र में महिला के साथ हुए जघन्य अपराध के मामले में अदालत ने न्याय का कठोर संदेश दिया है।
अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी/सीएडब्ल्यू सोनभद्र अर्चना रानी की अदालत ने सुनवाई पूरी करते हुए दोषी हरिमंगल खरवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने दोषी पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है, जिसे न देने पर दो माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। साथ ही जेल में बिताई गई अवधि को सजा में समाहित करने का आदेश दिया गया है।अभियोजन पक्ष के अनुसार, 7 दिसंबर 2020 को जुगैल थाना क्षेत्र के एक गांव में शादी समारोह के दौरान मृतका वहां गई थी, लेकिन देर रात तक घर नहीं लौटी। अगले दिन खेत में महिला का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। जांच में सामने आया कि महिला के साथ पहले बलात्कार किया गया और फिर उसकी हत्या कर शव को खेत में फेंक दिया गया। मृतका के पिता की तहरीर पर जुगैल थाने में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने विवेचना शुरू की। जांच के दौरान हरिमंगल खरवार पुत्र स्वर्गीय जुड़ावन खरवार, निवासी जुगैल टोला मचोही बेलगड़ी का नाम सामने आया। पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया।सुनवाई के दौरान गवाहों के बयान, साक्ष्य और पत्रावली के अवलोकन के बाद अदालत ने दोषी को दोषसिद्ध पाया और यह सख्त सजा सुनाई। सरकारी पक्ष की ओर से शासकीय अधिवक्ता सत्यप्रकाश त्रिपाठी ने प्रभावी बहस रखी。
VO: इसी अदालत से एक अन्य मामले में भी सख्त फैसला सामने आया है। करीब साढ़े four वर्ष पूर्व नाबालिग किशोरी को शादी का झांसा देकर अपहरण करने के मामले में दोषी को तीन वर्ष की सजा सुनाई गई है। चोपन थाना क्षेत्र के मामले में दोषी धर्मजीत को अदालत ने तीन वर्ष का कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा दी है। अर्थदंड न देने पर दो माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी。
इस मामले में भी जेल में बिताई गई अवधि सजा में समाहित होगी। अभियोजन के अनुसार, वर्ष 2021 में 15 वर्षीय किशोरी को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने की तहरीर पीड़िता के पिता ने चोपन थाने में दी थी। पुलिस ने मामले की जांच कर आरोप पत्र दाखिल किया। सभी तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने दोषी को सजा सुनाते हुए स्पष्ट संदेश दिया कि महिलाओं और नाबालिगों के खिलाफ अपराध बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे।
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