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कोडीन कप सिरप के आरोपियों को हाईकोर्ट से बड़ा झटका; याचिका खारिज
MGMohd Gufran
Dec 19, 2025 11:25:39
Prayagraj, Uttar Pradesh
कोडीन कप सिरप कांड के आरोपियों को हाईकोर्ट से बड़ा झटका, अपराध की गंभीरता को देखते हुए हाईकोर्ट ने राहत देने से इंकार किया, एफआईआर रद्द करने और गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की गई थी, शुभम जायसवाल समेत अन्य की तरफ से हाईकोर्ट में दाखिल की गई थी याचिका।
कोडीन कप सिरप के आरोपियों को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने कोडीन तस्करी के मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल समेत अन्य आरोपियों की याचिका को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा दवा के नाम पर नशा परोसने वाले किसी भी राहत के हकदार नहीं हैं। हाईकोर्ट ने मामले में राज्य सरकार के अपर महाधिवक्ता अनूप त्रिवेदी की बहस सुनने के बाद आरोपियों की याचिका खारिज कर दी। आरोपियों के खिलाफ यूपी के वाराणसी, सोनभद्र, गाजियाबाद, जौनपुर, बस्ती और कानपुर नगर में एफआईआर दर्ज है। आरोपियों ने एफआईआर रद्द करने और गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की थी, आरोपियों की तरफ से कहा गया कि जो उनके ऊपर आरोप हैं वह बेबुनियाद हैं। हालांकि कोर्ट ने राज्य सरकार के वकीलों की बहस सुनने के बाद आरोपियों को राहत देने से इंकार कर दिया।
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