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Kaushambi- रेप के अभियुक्त को 7 वर्ष की सज़ा, 20 हज़ार अर्थदंड

Ali Mukteda
Mar 05, 2025 10:46:31
Manjhanpur, Uttar Pradesh

2012 में वादी मुकदमा ने मंझनपुर थाने में तहरीर देते हुए बताया था कि उसकी 14 वर्षीय लड़की को दो लोग बहला फुसलाकर भगा ले गए और उसके साथ रेप किया। विवेचक ने विवेचना करने के बाद चार्जशीट न्यायालय में प्रस्तुत किया जहां प्रशासकीय अधिवक्ता ने 8 गवाहों का बयान दर्ज कराया। विशेष न्यायाधीश अशोक कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने गवाहों का बयान और पत्रावली का अवलोकन करने के बाद अभियुक्त लक्खी उर्फ प्रमोद को 7 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई साथ ही ₹20000 अर्थदंड से दंडित किया। इसके अलावा साहिब अभियुक्त रहे पप्पू हलवाई को साक्ष्य के अभाव में दोष मुक्त कर दिया।

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