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Kanpur Dehat
Ashish Ashish Follow22 Jun 2024, 06:00 am
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गुरुग्राम कैब चालक ने चलती कार में महिला के साथ अश्लील हरकत की, गिरफ्तार

Gurugram, Haryana:गुरूग्राम साइबर सिटी में महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल उठाने वाली एक बेहद शर्मनाक घटना सामने आई है। ऑफिस जाने के लिए बुक की गई रैपिडो कैब में चालक ने चलती कार में सॉफ्टवेयर इंजीनियर महिला सवारी के साथ अश्लील हरकत और भद्दे इशारे किए। विरोध करने पर भी चालक अपनी हरकत से बाज नहीं आया। वीडियो बनाते देखने पर चालक ने कैब रोकी और महिला को उतार कर फरार हो गया। पुलिस को शिकायत दी गई। सदर थाने ने मामला दर्ज कर आरोपी कैब चालक को भोंडसी इलाके से दबोच लिया। वाहन को भी कब्जे में लिया गया है। पीड़िता ने बताया कि वह एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती है और गुरुग्राम के सेक्टर-47 से साइबर हब जाने के लिए कैब बुक की थी। लगभग तुरंत दूरी तय करने के बाद चालक ने अश्लील हरकत करनी शुरू कर दी और भद्दे इशारे भी किए। सुरक्षा के लिए उसने वीडियो बनाना शुरू किया और शोर मचाने पर चालक ने कैब रोककर महिला को उतार कर भाग गया। 112 पर कॉल के बाद पुलिस मौके पर पहुँची और शिकायत के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार व्यक्ति 23 वर्षीय विजय कुमार है, जो प्रयागराज, उत्तर प्रदेश का निवासी है। बाइट, सुमन कुमारी, एसएचओ। आरोपी ने कबूल किया कि वह रैपिडो प्लेटफॉर्म पर कार चला रहा था और सवारियाँ लाने-ले जाने का काम करता है। पुलिस ने कार भी बरामद कर ली है। महिला सुरक्षा पर गुरुग्राम पुलिस की अपील: थाना प्रभारी ने कहा कि महिलाओं के विरुद्ध छेड़छाड़ या अभद्र व्यवहार करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा।
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चंदौली के जलीलपुर में पाँच बदमाशों ने सेल्समैन से 1.5 लाख की लूट

Chandauli, Uttar Pradesh:ब्रेकिंग : चंदौली... - क्राइम जोन बनता जा रहा है जलीलपुर चौकी क्षेत्र - सेल्समैन से डेढ़ लाख रुपये की छिनैती, बाइक सवार बदमाश फरार - पांच बदमाशों ने बाइक में धक्का देकर वारदात को दिया अंजाम - सेल्समैन को उठाने के बहाने रुपयों से भरा बैग लेकर भागे बदमाश - फॉर्चून कंपनी का सेल्समैन दुकानदारों से कलेक्शन कर लौट रहा था वाराणसी - मुंह बांधकर पहुंचे थे पल्सर और स्प्लेंडर सवार बदमाश - वाराणसी निवासी महताब उर्फ पप्पू बने वारदात के शिकार - सूचना मिलते ही ASP, सीओ और कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची - पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी, बदमाशों की तलाश जारी - मुग़लसराय कोतवाली क्षेत्र के चौरहट गांव के समीप पड़ाव-रामनगर मार्ग पर हुई घटना.
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लखीमपुर खीरी तृतीय शतचंडी महायज्ञ, विराट संत सम्मेलन का शुभारंभ।

Pavan Kumar DixitPavan Kumar DixitFollow21m ago
Datelikalan, Uttar Pradesh:लखीमपुर खीरी। विकासखंड मितौली के ग्राम पंचायत पिपरझला में कलश यात्रा से तृतीय श्री सत चंडी महायज्ञ एवं विराट संत सम्मेलन का शुभारंभ हुआ, सत चंडी महायज्ञ 21 मई से आरंभ होकर के 27 मई को कन्या भोज व 28 मई को पूर्णाहुति भंडारे के साथ संपन्न होगी। यज्ञ आचार्य कैलाश शुक्ला जी महाराज ने कार्यक्रम के संबंध में जानकारी दी आदिशक्ति दुर्गा महा कालिका शक्तिपीठ मंदिर पिपरझला स्थान पर 21 मई से 28 मई तक महायज्ञ एवं विराट संग सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है जिसमें 22 मई से 28 मई तक श्री मुरली गोपाल लीला दर्शन मंडल द्वारकाधीश मंदिर श्री धाम वृंदावन मथुरा के द्वारा रासलीला कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। कलश यात्रा में यज्ञाचार्य कैलाश शुक्ला जी महाराज प्रमुख पुजारी मां काली के कृपा पात्र रक्षपाल सिंह उर्फ दुर्वासा जी, अध्यक्ष संगम सिंह, पुजारी एवं कोषाध्यक्ष विमल सिंह रिशू सिंह, पूर्व ब्लाक प्रमुख राजीव वर्मा, जिला पंचायत सदस्य सुरेश पुष्कर, साधन सहकारी समिति उपाध्यक्ष समाजसेवी संजय रस्तोगी श्यामल सिंह, भाजपा कार्यकर्ता नवनीत शुक्ला, कल्लू सिंह, जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी अमन वर्मा, विनोद त्रिपाठी, वीरेंद्र अवस्थी वीरू, हरीश तिवारी, अमर सिंह तोमर, सुशील वर्मा, अवधेश मिश्रा, संजू सिंह,मंडल अध्यक्ष कस्ता भारतीय जनता पार्टी जितेंद्र शुक्ला, जितेंद्र बाजपेई, समस्त क्षेत्रवासी एवं मेला कमेटी के गण मान्य व्यक्ति मौजूद रहे।
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फलोदी में दबिश: 7 अवैध गैस सिलेंडर जब्त, घरेलू दुरुपयोग रोकथाम के लिए कार्रवाई जारी

Jodhpur, Rajasthan:एंकर - फलोदी मे रसद विभाग की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर घरेलू गैस सिलेंडर के व्यवसायिक दुरूपयोग की रोकथाम को लेकर फलोदी शहर के बरकत कॉलोनी क्षेत्र में एक मकान पर दाबिश देकर 07 अवैध गैस सिलेण्डर जब्त किये है। रसद विभाग की टीम ने जब मकान मालिक असलम से गैस सिलेंडरो के सम्बन्ध मे दस्तावेज मांगे। लेकिन किसी तरह का दस्तावेज नही देने पर सभी गैस सिलेण्डरों को जब्त कर वस्तु अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है।‌प्रवर्तन निरीक्षक श्रवण कुमार ने बताया की घरेलू गैस के दुरुपयोग को रोकने के लिए आगे भी इस तरह की कार्रवाइयां जारी रहेगी बाइट प्रवर्तन निरीक्षक
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राजस्थान हाईकोर्ट ने परिवहन आयुक्त को प्रशासनिक अधिकार जारी रखने की अनुमति दी

Jodhpur, Rajasthan:जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने परिवहन विभाग से जुड़े महत्वपूर्ण मामले में राज्य सरकार को आंशिक राहत देते हुए परिवहन आयुक्त आईएएस पुरूषोत्तम शर्मा को अपने नियमित प्रशासनिक कार्य जारी रखने की अनुमति दी है, लेकिन राज्य परिवहन प्राधिकरण (एसटीए) से संबंधित अधिकारों के उपयोग पर फिलहाल रोक कायम रखी है। हाईकोर्ट एकलपीठ के आदेश के उसे आदेश को चुनौती दी थी जिसमें राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम (आरएसआरटीसी) के प्रबंध निदेशक को परिवहन आयुक्त के पद पर कार्य करने से रोक दिया था। जस्टिस डॉ. पुष्पेंद्र सिंह भाटी और जस्टिस डॉ. नूपुर भाटी की खंडपीठ में SPECIAL APPEAL पेश की गई थी। राज्य सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एवं अतिरिक्त महाधिवक्ता राजेश पंवार ने दलील दी कि परिवहन आयुक्त को कानून के अनुसार अपने दायित्व निभाने की अनुमति दी जानी चाहिए। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 68(2) के अनुरूप, लंबित रिट याचिका के अंतिम निर्णय तक उन्हें राज्य परिवहन प्राधिकरण के कार्य नहीं सौंपे जाएं। इस पर कोर्ट ने कहा कि प्रतिवादी नंबर-2 को परिवहन आयुक्त के रूप में कार्य जारी रखने दिया जाएगा, लेकिन वह एसटीए से जुड़े अधिकारों और कार्यों का निर्वहन नहीं करेंगे। यह व्यवस्था तब तक प्रभावी रहेगी जब तक एकलपीठ में लंबित रिट याचिका का अंतिम निस्तारण नहीं हो जाता या अंतरिम आदेश में बदलाव नहीं किया जाता। खंडपीठ ने दोनों पक्षों को एकलपीठ के समक्ष अपने सभी तर्क रखने की स्वतंत्रता देते हुए कहा कि अंतरिम आदेश और मूल रिट याचिका पर कानून के अनुसार सुनवाई की जाए। कोर्ट ने एकलपीठ से मामले के शीघ्र निस्तारण का भी आग्रह किया। इसी के साथ राज्य सरकार द्वारा दायर विशेष अपील याचिका का निस्तारण कर दिया गया।
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सिर्फ सह-अभियुक्त के बयान पर आरोप नहीं: हाईकोर्ट NDPS मामले में स्वतंत्र साक्ष्य जरूरी

Jodhpur, Rajasthan:केवल सह-अभियुक्त के पुलिस पूछताछ में दिए गए बयान के आधार पर किसी व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही जारी नहीं रखी जा सकती\n\nजोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने NDPS एक्ट से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में यह स्पष्ट किया है कि केवल सह-अभियुक्त के पुलिस पूछताछ में दिए गए बयान के आधार पर किसी व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही जारी नहीं रखी जा सकती। कोर्ट ने कहा कि यदि आरोपी के खिलाफ कोई स्वतंत्र और विश्वसनीय साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, तो ऐसी जांच और कार्यवाही कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग मानी जाएगी। जस्टिस अनिल कुमार उपमन की एकलपीठ ने याचिकाकर्ता जितेन्द्रसिंह की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश जारी किया। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता रजाक खान हैदर ने उसके खिलाफ संस्थित आपराधिक कार्रवाई को चुनौती कहा कि पुलिस थाना धमोतर, जिला प्रतापगढ़ में दर्ज एफआईआर के अनुसार 25 मई 2019 को पुलिस ने गश्त के दौरान एक स्कॉर्पियो वाहन को रोकने का प्रयास किया, लेकिन चालक वाहन लेकर भागने लगा। पीछा करने पर वाहन सड़क किनारे पत्थरों से टकराकर बंद हो गया और चालक मौके से फरार हो गया। तलाशी लेने पर वाहन से भारी मात्रा में डोडाचूरा बरामद हुआ। जांच के दौरान पुलिस ने मोबाइल सिम और अन्य तथ्यों के आधार पर सह-अभियुक्त वीरमाराम को गिरफ्तार किया। बाद में वीरमाराम ने पूछताछ में कथित रूप से बताया कि डोडाचूरा याचिकाकर्ता से खरीदा गया था। मामले में महत्वपूर्ण तथ्य यह रहा कि मुख्य सह-अभियुक्त वीरमाराम का ट्रायल पूरा होने के बाद NDPS कोर्ट, प्रतापगढ़ ने 2 सितम्बर 2023 को उसे संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया था। इस निर्णय को राज्य सरकार द्वारा चुनौती भी नहीं दी गई। इसके बावजूद आगे की जांच में एक अन्य आरोपी विष्णाराम ने पुलिस पूछताछ के दौरान याचिकाकर्ता का नाम लिया और कहा कि डोडाचूरा उसी ने उपलब्ध कराया था। कोर्ट ने रिकॉर्ड का परीक्षण करते हुए पाया कि याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई स्वतंत्र साक्ष्य उपलब्ध नहीं था। पूरा मामला केवल सह-अभियुक्त के कथित बयान पर आधारित था। पुलिस जांच में ऐसा कोई प्रत्यक्ष या पुष्टिकारक प्रमाण नहीं मिला, जो याचिकाकर्ता को अपराध से जोड़ सके। कोर्ट ने कहा कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 का दायरा केवल तथ्यों की खोज तक सीमित है और सह-अभियुक्त का पुलिस के समक्ष दिया गया बयान अपने आप में पर्याप्त साक्ष्य नहीं माना जा सकता। याचिकाकर्ता की ओर से सुप्रीम कोर्ट के चर्चित निर्णय तूफान सिंह बनाम तमिलनाडु राज्य सहित अन्य निर्णयों का हवाला दिया गया, जिनमें कहा गया है कि पुलिस पूछताछ में दिए गए बयान को बिना स्वतंत्र साक्ष्य के दोष सिद्धि का आधार नहीं बनाया जा सकता। सभी पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने स्पष्ट कहा जब अभियुक्त के खिलाफ कोई स्वतंत्र और कानूनी रूप से विश्वसनीय साक्ष्य मौजूद नहीं है, तब केवल सह-अभियुक्त के बयान के आधार पर जांच जारी रखना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा। कोर्ट ने यह भी माना कि केवल पूछताछ में नाम आ जाने मात्र से किसी व्यक्ति को अपराध में शामिल नहीं माना जा सकता। हाईकोर्ट ने अपनी अंतर्निहित शक्तियों का एफआईआर और उससे संबंधित समस्त आपराधिक कार्यवाही को याचिकाकर्ता की हद तक रद्द कर दिया।
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मनावर के कवठी में किसान के घर बड़ी चोरी; CCTV फुटेज सामने

Dhar, Madhya Pradesh:मनावर के समीप ग्राम कवठी में बीती रात अज्ञात चोरों ने एक किसान के घर में बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया। बदमाश घर में घुसकर लाखों रुपये के सोने-चांदी के आभूषण, नगदी और जरूरी दस्तावेज चोरी कर ले गए। जानकारी के अनुसार किसान दीपक पाटीदार रात में खेत से पानी देकर लौटे थे। देर रात करीब साढ़े तीन बजे चार अज्ञात चोर लोहे का गेट खोलकर घर में घुसे और खिड़की तोड़कर अंदर प्रवेश किया। इसके बाद चोरों ने दो अलमारियों के लॉक तोड़े और तिजोरी को घर के बाहर ले जाकर लोहे की रॉड से तोड़ दिया। पीड़ित परिवार के मुताबिक घटना के समय सभी सदस्य एक ही कमरे में सो रहे थे, लेकिन किसी को चोरी की भनक तक नहीं लगी। चोर करीब 320 ग्राम सोना, 2 किलो चांदी, साढ़े तीन लाख रुपये नकद और मकान के दस्तावेज लेकर फरार हो गए। जाते-जाते बदमाश आंगन में खड़ी बाइक के तार भी काट गए। घटना की सूचना मिलने पर धार से फिंगर प्रिंट एक्सपर्ट और डॉग स्क्वॉड की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की गई। वहीं गांव में चोरी की वारदात का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। सिंघाना चौकी पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। लगातार बढ़ रही चोरी की घटनाओं से क्षेत्र के ग्रामीणों में डर और आक्रोश का माहौल है।
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जनता अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना चाहती है: अरविन्द वशिष्ठ

Adil AhmadAdil AhmadFollow29m ago
Jhansi, Uttar Pradesh:झांसी आज समाजवादी पार्टी की एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। जिसमें प्रभारी राजेंद्र सिंह यादव, प्रदेश सचिव, छात्र सभा एवं वरिष्ठ नेता अरविंद वशिष्ठ उपस्थित रहे। बैठक में अरविंद वशिष्ठ के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी में आदिल खान ने अपने समर्थकों के साथ सदस्यता ग्रहण की।उक्त अवसर पर अपने विचार व्यक्त करते हुए राजेंद्र सिंह यादव ने कहा कि युवाओं को राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का काम करना चाहिए। अरविंद वशिष्ठ ने कहा कि आज प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी की ओर देख रही है क्योंकि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी के कार्यकाल में प्रदेश में विकास की एक नई इबारत लिखी थी। खासकर झांसी में 500 बेड का अस्पताल, सैनिक स्कूल, ललितपुर में 3×660 मेगावॉट, सुपर थर्मल पावर प्लांट आदि आदि बड़ी योजनाएं समाजवादी पार्टी की देन है। अब जनता पुनः राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना चाह रही है हमें जन जन तक समाजवादी पार्टी कि सरकार में हुई उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाना है और 27 में समाजवादी की सरकार बनाना है। सभा में मनीष कश्यप, यशवीर पिपरिया, अमित चक्रवर्ती, अभिषेक दीक्षित, शाहिद कुरैशी, दिलशाद खान, अनंत बुन्देला, साहिल खान, आमिल, मोहम्मद, अमन खान, आतिफ खान,दानिश देवकुमार हर्ष सक्सेना आदि उपस्थित रहे।
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पठानकोट में देशद्रोह-जासूसी नेटवर्क का पर्दाफाश, लाइव फीड पाकिस्तान भेजने का खुलासा

Pathankot, Punjab:पठानकोट में देशद्रोह और जासूसी का भंडाफोड़ CCTV से सेना की गतिविधियों की लाइव फीड पाकिस्तान भेजने वाले गिरोह का सदस्य गिरफ्तार, सुजानपुर में लगाया था कैमरा पंजाब के पठानकोट जिले में सुरक्षा एजेंसियों और स्थानीय पुलिस ने एक बेहद संवेदनशील जासूसी नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। सुजानपुर थाना पुलिस ने देश विरोधी ताकतों और पाकिस्तान स्थित हैंडलर्स के साथ मिलकर भारतीय सेना व अर्धसैनिक बलों की गोपनीय जानकारी साझा करने के आरोप में एक गिरोह के सदस्य को दबोचा है। जबकि, कुल 4 आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता और ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की संगीन धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। एनएच-44 पर दुकान के बहाने लगाए थे सीसीटीवी कैमरे पुलिस को मिली खुफिया जानकारी के मुताबिक आरोपियों ने पठानकोट-जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 पर सुजानपुर के पास पुल नंबर 4 और 5 के बीच स्थित कुछ दुकानों पर सीसीटीवी कैमरे लगा रखे थे। इन कैमरों का मुख्य मकसद इस मार्ग से गुजरने वाले भारतीय सेना और पैरामिलिट्री फोर्सेज के काफिलों तथा उनकी गतिविधियों पर पैनी नजर रखना था। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पाकिस्तान भेजी जा रही थी 'लाइव फीड' जानकारी के मुताबिक आरोपी इन कैमरों के जरिए जुटाई गई निगरानी रिपोर्ट और लाइव वीडियो फीड को इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के जरिए पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स और विदेशों में सक्रिय जासूसों के साथ सीधे साझा कर रहे थे। पुलिस एफआईआर के मुताबिक यह जानकारी भारत की संप्रभुता अखंडता और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बेहद गंभीर खतरा पैदा कर रही थी। गुप्त सूचना के बाद पुलिस की बड़ी कार्रवाई जानकारी के मुताबिक थाना सुजानपुर के मुख्य अधिकारी को इस जासूसी नेटवर्क की पुख्ता जानकारी मिली। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने मुस्तैदी दिखाते हुए छापेमारी की और जाल बिछाकर आरोपी  को धर दबोचा। गिरफ्तार आरोपी की पहचान बलजीत सिंह उर्फ बिट्टू के तौर पर हुई है। ये आरोपी भी साजिश में शामिल इस मामले में नामजद किए गए आरोपियों में विक्रमजीत सिंह उर्फ विक्का पुत्र किरपाल सिंह, निवासी नया पिंड, सुजानपुर बलविंदर सिंह उर्फ विक्की और तरनप्रीत सिंह उर्फ तन्नू शामिल हैं। जो विभिन्न आपराधिक और देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त पाए गए हैं। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 61, 111, 113(3), 152 और ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923 की धारा 3 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। आगे की जांच जारी पुलिस अब इस बात की कड़ाई से तफ्तीश कर रही है कि इस नेटवर्क के तार सीमा पार और किन-किन लोगों से जुड़े हुए थे तथा इन्हें इस काम के लिए कहां से फंडिंग हो रही थी। इलाके के मजिस्ट्रेट और उच्च अधिकारियों को इस संबंध में स्पेशल रिपोर्ट भेज दी गई है।
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