Ghazipur - 2019 हत्या और लूट मामले में आरोपी को मिली आजीवन कारावास की सजा
साल 2019 में घर में घुसकर लूट करने और हत्या के मामले में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा गाजीपुर न्यायालय से हुई। साल 2019 में साड़ी व्यवसायी के घर में काम करने वाली नौकरानी और उसके बेटे ने अपने साथियों के साथ मिलकर चोरी की घटना को अंजाम दिया और परिवार के मुखिया के जग जाने पर उसे गोली मार का हत्या कर दी थी।घटना से डरी और सहमी पीड़िता अपनी पूरी जमीन और जायदाद बेचकर सैदपुर से पलायन कर चुकी है और आज तक उसका कोई अता-पता नहीं है। पीड़िता के मुकदमे में आजीवन कारावास की सजा सुनाए जाने के दौरान पीड़िता या उसके परिवार का कोई सदस्य मौजूद नहीं रहा। शासकीय अधिवक्ता नीरज श्रीवास्तव ने मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से पीड़ित परिवार को सजा की जानकारी पहुंचाने की कही है।
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