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Chandauli - गैंगस्टर एक्ट के आरोपी को सजा, 20 साल बाद आया फैसला
Mughalsarai, Uttar Pradesh
जनपद चंदौली के अलीनगर थाने में बीते 10 अक्टूबर 2004 में दर्ज हुई गैंगस्टर एक्ट के एक मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। उक्त मामले में बलुआ क्षेत्र निवासी सुजीत सिंह को आरोपी बनाया गया था। चंदौली न्यायालय के
अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम, श्याम बाबू की अदालत ने आरोपी को 2 वर्ष का साधारण कारावास व 5 हज़ार रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में 1 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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VKVasim Khan
FollowJan 19, 2026 15:07:051
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