Back
Chandauli - गैंगस्टर एक्ट के आरोपी को सजा, 20 साल बाद आया फैसला
Mughalsarai, Uttar Pradesh
जनपद चंदौली के अलीनगर थाने में बीते 10 अक्टूबर 2004 में दर्ज हुई गैंगस्टर एक्ट के एक मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। उक्त मामले में बलुआ क्षेत्र निवासी सुजीत सिंह को आरोपी बनाया गया था। चंदौली न्यायालय के
अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम, श्याम बाबू की अदालत ने आरोपी को 2 वर्ष का साधारण कारावास व 5 हज़ार रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में 1 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
0
Report
हमें फेसबुक पर लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब्ड करें ताकि आप ताजा खबरें और लाइव अपडेट्स प्राप्त कर सकें| और यदि आप विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो https://pinewz.com/hindi से जुड़े और पाए अपने इलाके की हर छोटी सी छोटी खबर|
Advertisement
0
Report
0
Report
Korari Girdhar Shah, Uttar Pradesh:अमेठी से परिवारिक रिस्ता है दीदी स्मृति का बीजेपी जिलाअध्यक्ष सुधांशू सुक्ला ने कहा कि SIR के माध्यम से स्मृति ईरानी ने अपना नाम दर्ज करा कर अमेठी की निवासी हो गयी है और अमेठी उनका परिवार है दुख और सुख में सामिल होकर सेवा करती है
0
Report
0
Report
1
Report
0
Report
0
Report
0
Report
0
Report
0
Report
0
Report
0
Report
VKVipan Kumar
FollowJan 14, 2026 09:03:200
Report
0
Report
0
Report