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Chandauli - गैंगस्टर एक्ट के आरोपी को सजा, 20 साल बाद आया फैसला
Mughalsarai, Uttar Pradesh
जनपद चंदौली के अलीनगर थाने में बीते 10 अक्टूबर 2004 में दर्ज हुई गैंगस्टर एक्ट के एक मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। उक्त मामले में बलुआ क्षेत्र निवासी सुजीत सिंह को आरोपी बनाया गया था। चंदौली न्यायालय के
अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम, श्याम बाबू की अदालत ने आरोपी को 2 वर्ष का साधारण कारावास व 5 हज़ार रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में 1 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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Cohal Chak Ramwapur, Uttar Pradesh:मकर संक्रांति के पावन पर्व प्रशासन द्वारा आज खिचड़ी सहभोज कार्यक्रम का आयोजन हुआ जिसको लेकर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला लोग पहुंचकर प्रसाद ग्रहण किए सिद्धार्थनगर के जिलाधिकारी शिवशरणगप्पा जीएन ने मकर संक्रांति पर लोगो को बधाई भी दिया और कहा कि खिचड़ी मेला के शुभ अवसर पर खिचड़ी सहभोज का आयोजन किया गया है
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