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बलरामपुर: फर्जी FSSAI लाइसेंस से भैंस के मांस की अवैध बिक्री, दो गिरफ्तार
PTPawan Tiwari
Jan 22, 2026 10:46:46
Balrampur, Uttar Pradesh
बलरामपुर जनपद के थाना कोतवाली उतरौला क्षेत्र में कूटरचित दस्तावेज तैयार कर फर्जी FSSAI लाइसेंस के जरिए भैंसे के मांस की अवैध बिक्री किए जाने का बड़ा मामला सामने आया है। पुलिस ने इस संगठित धोखाधड़ी का पर्दाफाश करते हुए दो और अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। इससे पहले इस प्रकरण में नामजद अभियुक्त हफीज फूड्स के प्रोपराइटर मोहम्मद हफीज को जेल भेजा जा चुका है। मामला खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) उत्तरी क्षेत्र गाजियाबाद द्वारा की गई जांच से शुरू हुआ। अभिहित अधिकारी रत्ना श्रीवस्तव द्वारा भेजी गई जांच रिपोर्ट (फाइल नंबर E-16/Complaint/UP-2/Balrampur/FSSAI/NR/2025, दिनांक 02 सितंबर 2025) में हफीज फूड्स के नाम से जारी लाइसेंस को कूटरचित पाया गया। इसके बाद कोतवाली उतरौला पुलिस को तहरीर दी गई। पुलिस ने 21 दिसंबर 2025 को थाना कोतवाली उतरौला में मुकदमा संख्या 209/2025 दर्ज किया। मुकदमा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 61 तथा भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 338, 336(3) और 340(2) के तहत पंजीकृत किया गया। विवेचना के दौरान बयान, निरीक्षण आख्या और लाइसेंस से संबंधित अभिलेखों की जांच में स्पष्ट हुआ कि लाइसेंस पूरी तरह फर्जी और कूटरचित था। जांच में सामने आया कि इस फर्जीवाड़े के पीछे गोंडा जिले के रहने वाले दो युवक सक्रिय थे। पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए अभियुक्त मोहम्मद सैफ पुत्र अब्दुल समीम निवासी महरानीगंज थाना कोतवाली नगर गोंडा को रेलवे स्टेशन रोड स्थित एक दुकान से तथा अशफाक पुत्र चांद मोहम्मद निवासी महरानीगंज थाना कोतवाली नगर गोंडा को होंडा एजेंसी के सामने से गिरफ्तार किया। दोनो को 22 जनवरी 2026 को गिरफ्तार कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई के बाद न्यायालय भेजा गया। पूछताछ में अभियुक्तों ने चौंकाने वाले खुलासे किए। उन्होंने बताया कि बेरोजगारी के चलते आसान कमाई के लालच में उन्होंने उतरौला कस्बे में मुस्लिम आबादी अधिक होने का फायदा उठाने की योजना बनाई। इसी क्रम में उन्होंने मोहल्ला रफीनगर निवासी मोहम्मद हफीज से संपर्क किया और उसे लाइसेंस बनवाने का झांसा दिया। हफीज ने लाइसेंस के नाम पर उन्हें ढाई लाख रुपये दे दिए। अभियुक्तों ने स्वीकार किया कि उन्होंने फर्जी और कूटरचित FSSAI लाइसेंस तैयार कराया और उसी के आधार पर ‘हफीज फूड्स मीट शॉप’ के नाम से भैंसे के मांस की बिक्री शुरू कर दी। मांस बिक्री से होने वाली कमाई को तीनों आपस में बांटते थे और लंबे समय से यह अवैध कारोबार चल रहा था। उल्लेखनीय है कि इस प्रकरण में मुख्य दुकानदार मोहम्मद हफीज (45 वर्ष) को पुलिस पहले ही 25 दिसंबर 2025 को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। पुलिस का कहना है कि मामले में आगे भी जांच जारी है और यदि अन्य लोगों की संलिप्तता सामने आती है तो उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। बयान - अपर पुलिस अधीक्षक बलरामपुर विशाल पांडे
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