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आजमगढ़: 27 साल पुराने दंगे में 12 दोषी, 17 फरवरी को सजा तय
VPVEDENDRA PRATAP SHARMA
Feb 13, 2026 15:49:20
Azamgarh, Uttar Pradesh
27 साल पूर्व में शिया-सुन्नी दंगे में हत्या के मुकदमे में कोर्ट द्वारा 12 आरोपियों पर आरोप सिद्ध, 17 फरवरी को सुनाई जाएगी सजा.
जनपद आजमगढ़ के मुबारकपुर थाना क्षेत्र में 27 साल पूर्व शिया सुन्नी के दंगे में हुई एक हत्या के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने 12 आरोपियों को दोषी करार दिया है। यह फैसला जिला एवं सत्र न्यायाधीश जय प्रकाश पांडेय ने आज शुक्रवार को सुनाया। हालांकि अदालत ने सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 17 फरवरी तारीख निर्धारित की है。
अभियोजन पक्ष के अनुसार मुकदमा वादी नासिर हुसैन ने जिले के मुबारकपुर थाने में 30 अप्रैल 1999 को रिपोर्ट दर्ज कराई। जिसमें तहरीर में कहा उसके चाचा अली अकबर निवासी पूरा ख्वाजा 27 अप्रैल 1999 से लापता थे। अली अकबर के लड़के जैगम ने 28 अप्रैल को गुमशुदगी की सूचना थाने पर दी थी। अली अकबर की सिर कटी लाश राजा भाट के पोखरे से 30 अप्रैल को बरामद की गई। पुलिस की विवेचना में यह पता चला कि मोहर्रम के जुलूस से लौटते समय अली अकबर को सुन्नी संप्रदाय के लोगों ने मारपीट कर हत्या कर दी थी। इस मामले में पुलिस ने हुसैन अहमद निवासी हैदराबाद, मोहम्मद अयूब फैजी, हाजी मोहम्मद सुलेमान, फहीम अख्तर, असरार अहमद, मोहम्मद याकूब सभी निवासी दुल्हनपूरा, अली जहीर, नजीबुल्लाह इरशाद निवासी पूरासोफी, हमीदुल्लाह उर्फ झीनक, मोहम्मद असद हाजी, अब्दुल खालिक, अफजल अलाउद्दीन दिलशाद तथा वसीम निवासी हैदाबाद के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित किया। उस दौरान मुकदमा हाजी मोहम्मद सुलेमान, नजीबुल्लाह, हमीदुल्लाह उर्फ झीनक तथा हाजी अब्दुल खालिक की मृत्यु हो गई। अभियोजन पक्ष की तरफ से डीजीसी फौजदारी तथा एडीजीसी ने कुल नौ गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी हुसैन अहमद , मोहम्मद अयूब फैजी, फहीम अख्तर, असरार अहमद, मोहम्मद याकूब, अली जहीर, इरशाद, मोहम्मद असहद, अफजल, अलाउद्दीन, दिलशाद तथा वसीम को अली अकबर की हत्या का दोषी करार दिया। अदालत ने सजा के बिना पर सुनवाई के लिए 17 फरवरी की तिथि निर्धारित की है।
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